महासमुंद। गांजा तस्करी के मामले में दोष सिद्ध पाए जाने पर एनडीपीएस एक्ट के विशेष न्यायाधीश लीलाधर सारथी ने अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास और दो लाख रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
अभियोजन के अनुसार मरसागई थाना क्षेत्र के ग्राम सनगना (ओडिशा) निवासी 28 वर्षीय संजय सामल पिता सुखदेव सामल को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 2 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की राशि नही पटाने पर 1 वर्ष का सश्रम कारावास पृथक से भुगतना होगा। अभियोजन के अनुसार कोमाखान थाना के तत्कालीन निरीक्षक सिद्धेश्वर प्रताप सिंह 19 जुलाई 2021 को वाहन चेकिंग करने स्टाफ के साथ फारेस्ट नाका टेमरी गए थे। उसी दौरान चारपहिया वाहन क्रमांक एमएच 18 बीजी 5458 आया। चालक से पूछने पर गोलमोल जवाब देने लगा। जब उनसे दोबारा पूछताछ की गई तो पत्ता गोभी और आलू की बोरियों के साथ गांजा होना बताया। साथ ही अपना नाम संजय सामल बताया। गवाहों के समक्ष वाहन की तलाशी लेने पर 15 नग बोरियों में मादक पदार्थ गांजा मिला और वाहन में
बने चेंबर से भी गांजा मिलने पर तौल कराया गया। जिसमें 7 क्विंटल गांजा बरामद हुआ। एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 (ख), (ग) का अपराध दर्ज कर विवेचना उपरांत मामला न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। बरामद 7 सौ किलोग्राम गांजा व्यवसायिक मात्रा से 20 गुना अधिक था। अभियोजन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक जितेंद्र साहू ने की।