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सीएम शिंदे की कुर्सी बचेगी या जाएगी? विधायकों के अयोग्यता मामले पर स्पीकर सुनाएंगे फैसला

Shiv Sena MLA Disqualification Case : महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत शिवसेना विधायकों की अयोग्यता पर आज (10 जनवरी) पैसला आ सकता है. विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर शाम को याचिका पर अपना फैसला सुना सकते हैं. सीएम एकनाथ शिंदे का दावा है कि उनके हित में फैसला आएगा, वहीं उद्धव ठाकरे गुट अपने हक में फैसला आने की बात कर रहे हैं. अगर उनके हक में फैसला नहीं आया तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं.


विधायकों के टूटने से गिर गई थी सरकार
बता दें कि जून 2022 में महा विकास अघाड़ी सहयोगी शिवसेना के विभाजन के बाद सामने आया था. जिसके बाद उद्धव ठाकरे को सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा था और सरकार गिर गई थी. विधायकों के टूटने के बाद बीजेपी ने एकनाथ शिंदे के सहयोग से बीजेपी सरकार बनाई और उन्हें सीएम बनाया. महाराष्ट्र में सियासी भूचाल आने के बाद उद्धव गुट और एकनाथ शिंदे ने दल-बदल विरोधी कानूनों, व्हिप का उल्लंघन आदि के तहत एक-दूसरे के विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए क्रॉस-याचिकाएं दायर की थीं.

दो गुटों में बंट गई थी शिवसेना
हालांकि चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे समूह को मान्यता देते हुए उसे शिवसेना का नाम और तीर-धनुष चुनाव चिह्न आवंटित किया था, जबकि ठाकरे के नेतृत्व वाले गुट को शिव सेना-उद्धव बालासाहेब ठाकरे नाम दिया गया था और जलती मशाल चुनाव चिह्न दिया गया था.

10 जनवरी तक फैसला सुनाने का दिया था आदेश
मई में सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर को असली शिवसेना पर अपना फैसला सुनाने का निर्देश दिया था, उसके बाद अयोग्यता मामले में दायर की गई याचिकाओं पर 31 दिसंबर तक फैसला सुनाने के लिए निर्देशित किया था. बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 20 दिसंबर को आदेश दिया था कि 10 जनवरी तक हर हाल में अयोग्यता मामले में फैसला दिया जाए. अब ऐसे में इस फैसले का असर लोकसभा चुनाव और उसके बाद राज्य के विधानसभा चुनाव पर भी पड़ सकता है. ये मामला खत्म होने के बाद एनसीपी के मामले पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं. इस मामले में भी 31 जनवरी तक फैसला आने की उम्मीद की जा रही है.

 

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