रायपुर : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रायपुर के RTO को कड़ी फटकार लगाते हुए दफ्तर के पूरे स्टाफ को बदलने का निर्देश दिया है। हाई कोर्ट में एक याचिका लगाई गई है जिसमें दस्तावेजों के साथ बताया गया है कि रायपुर के सडक़ परिवहन अधिकारी कार्यालय में परमिट को लेकर भारी फर्जीवाड़ा किया जा रहा है।
जस्टिस एन के व्यास की पीठ में इस मामले की सुनवाई गुरुवार को हुई जिसमें रायपुर के आरटीओ कीर्तिमान सिंह ठाकुर जवाब देने के लिए उपस्थित थे। अदालत ने कई कर्मचारियों के बहुत सालों से पदस्थ होने पर फटकार लगाई और निर्देश दिया कि यहां के पूरे स्टाफ को बदलें।
RTO को अगली सुनवाई में शपथ पत्र में जवाब प्रस्तुत करने कहा है कि दफ्तर की व्यवस्था को उसने किस तरह से ठीक करने की योजना बनाई। इसी मामले में खमतराई थाना प्रभारी के देर से उपस्थित होने पर उन्हें 3 घंटे तक कोर्ट रूम में रहने का निर्देश दिया गया। 4 जनवरी को प्रकरण की अगली सुनवाई होगी।