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Women Reservation Bill: लोकसभा में पेश किया महिला आरक्षण बिल, जाने नारी शक्ति वंदन अधिनियम की बड़ी बातें

Women Reservation Bill: संसद के विशेष सत्र के दूसरे दिन यानी नए संसद भवन में पहला बिल यानी महिला आरक्षण बिल पेश हुआ जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम का नाम दिया गया है. केन्द्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश किया.


महिला आरक्षण बिल क्या है?

लोकसभा की 33 फीसदी सीटें महिला के लिए आरक्षित
181 सीटें से सिर्फ महिलाएं लड़ेंगी लोकसभा चुनाव
दिल्ली विधानसभा में भी 33 फीसदी महिला आरक्षण
दिल्ली विधानसभा की 70 में से 23 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व
बाकी राज्यों की विधानसभाओं में भी 33 फीसदी महिला आरक्षण
महिला आरक्षण 15 साल तक के लिए लागू होगा
अगर अवधि बढ़ानी है तो फिर बिल सदन में पास करना होगा
एससी-एसटी महिलाओं को अलग से आरक्षण नहीं दी जाएगी
लोकसभा-विधानसभाओं में एससी-एसटी आरक्षण लागू है
लोकसभा में 84 सीट एससी, 47 सीटें एसटी के लिए आरक्षित
84 में से 28 सीटें एससी महिलाओं के लिए आरक्षित
47 में से 16 एसटी महिलाओं के लिए आरक्षित
ओबीसी महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण नहीं
आरक्षित के अलावा सामान्य सीटों पर लड़ सकती हैं महिलाएं

इससे पहले 1996 से बीते 27 साल में कई बार संसद में महिला आरक्षण बिल पेश किया गया लेकिन ये दोनों सदनों में पास नहीं हो पाया.2010 में ये बिल राज्यसभा में पास हो गया लेकिन लोकसभा में इसे अस्वीकृत कर दिया.

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