Media24Media.com: थोक विक्रेता, रिलेटर, प्रोसेसर्स हेतु गेहूं का स्टॉक सीमा निर्धारित

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थोक विक्रेता, रिलेटर, प्रोसेसर्स हेतु गेहूं का स्टॉक सीमा निर्धारित

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उत्तर बस्तर कांकेर। भारत सरकार उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा गेहूं के लिए स्टॉक का निर्धारण किया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए खाद्य अधिकारी जन्मजेय नायक ने बताया कि सरकार द्वारा व्यापारी-थोक विक्रेता के लिए 03 हजार टन,  रिलेटर-प्रत्येक रिलेट आउटलेट के लिए 10 टन, बिग चेन रिलेटर-प्रत्येक प्रत्येक रिलेट आउटलेट के लिए 10 टन और उसके सभी डिपो पर 03 हजार टन, प्रोसेसर्स-वार्षिक संस्थापित क्षमता का 75 प्रतिशत या मासिक स्थापित क्षमता के बराबर मात्रा को 2023-24 के शेष महीनों से गुणा करने जो भी कम हो, निर्धारित किया गया है।

उपरोक्तानुसार जिले के समस्त व्यापारी, थोक विक्रेता, रिलेटर, बिग चैन रिलेटर एवं प्रोसेसर्स गेहूं का स्टॉक सीमा निर्धारित रखना सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। यदि स्टॉक निर्धारित सीमा से अधिक है, तो अधिसूचना जारी होने के तीस दिवस के भीतर सीमा रेखा में रखने तथा रखे हुए स्टॉक का  व्यापारिक संस्थान द्वारा प्रति गुरुवार को स्टॉक का प्रदर्शन(घोषणा) करने के निर्देश भी दिये गये हैं। यह आदेश 31 मार्च 2024 तक प्रभावशील रहेगा।

 

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