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अडानी-हिंडनबर्ग मुद्दे पर SC ने 6 सदस्यीय कमेटी का किया गठन, दो महीने में जांच रिपोर्ट सौंपने के आदेश

Adani-Hindenburg case : अडानी समूह और हिंडनबर्ग रिपोर्ट से जुड़े मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति एएम सप्रे की अध्यक्षता में छह सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। कोर्ट ने निवेशकों की सुरक्षा के लिए नियामक तंत्र से संबंधित समिति के गठन पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान यह फैसला सुनाया।


सुप्रीम कोर्ट ने SEBI को भी जांच करने का निर्देश दिया कि क्या सेबी के नियमों की धारा 19 का उल्लंघन हुआ है? क्या स्टॉक की कीमतों में कोई हेरफेर हुआ है? सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को 2 महीने के भीतर जांच करने और स्थिति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया।

कमेटी में कौन लोग हैं

आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित की गई कमेटी की अगुवाई सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस अभय मनोहर सप्रे करेंगे। समिति के अन्य सदस्यों में ओपी भट्ट, जस्टिस जेपी देवधर, केवी कामथ, नंदन निलकेनी, सोमशेखर सुंदरेशन शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कमेटी अपनी रिपोर्ट 2 महीने में सील कवर लिफाफे में देगी।

पिछली सुनवाई में, अदालत ने सीलबंद लिफाफे में केंद्र की दलीलों को यह कहते हुए स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि वह मामले में "पूर्ण पारदर्शिता" बनाए रखना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट ने एक विशेषज्ञ समिति के सुझावों को मानने से भी इनकार कर दिया। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कमेटी के नाम और शासनादेश पर सरकार के ''सुझाव'' मानने से इंकार कर मामले में पारदर्शिता की दिशा में निर्णायक कदम उठाया था। 

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