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रेलवे विभाग का 35 लाख से अधिक रुपए का गबन, कैश कलेक्शन एजेंट गिरफ्तार

 रायपुर : रेलवे विभाग का लाखों रूपये शासकीय रकम गबन करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार, आरोपी खेमन्त कुमार विश्वकर्मा एसआईबी सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड का कैश कलेक्शन करने वाला कर्मचारी है। एसआईबी सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड का कैश कलेक्शन करने वाला कर्मचारी खेमन्त कुमार विश्वकर्मा रेलवे विभाग का लाखों रूपये शासकीय रकम गबन के मामले में गिरफ्तार।


आरोपी खेमन्त कुमार विश्वकर्मा ट्रेजरी रेमिटेंस (टी.आर.) में दर्ज राशि में कूटरचना कर कम राशि जमा करता था। आरोपी खेमन्त कुमार विश्वकर्मा मूलतः बलौदा बाजार का निवासी है। आरोपी ने कुल 35,76,752 रूपये गबन किया है। आरोपी के खिलाफ मौदहापारा थाना में अपराध दर्ज है।

जानकारी के अनुसार, प्रार्थी गगन पाल ने मौदहापारा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह एस.आई.बी. सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड में ए.जी.एम. आपरेशन एंड मार्केटिंग के पद पर पदस्थ है। कंपनी का काम सिक्युरिटी एवं कैश मैनेजमेंट का है। विभिन्न शासकीय एवं अर्धशासकीय संस्थानों के कैश कलेक्शन का ठेका भी प्रार्थी की कंपनी लेती है। जिसके लिये कंपनी के द्वारा कर्मचारियों की भर्ती विधिवत् की जाती है। कंपनी में दिनांक 16.06.2021 से खेमन्त कुमार विश्वकर्मा पिता हरिशंकर विश्वकर्मा पता ग्राम कोदवा, जिला बलौदाबाजार छ.ग. हाल पता सिलयारी रायपुर कार्यरत था, जिसका काम कैश कलेक्शन करने का था। कंपनी को भारतीय स्टेट बैंक से कैश पिकअप तथा डिपाजिट करने का ठेका मिला हुआ है। साउथ ईस्टर्न रेल्वे, रेल्वे स्टेशन रायपुर से रूपये कलेक्ट कर एस.बी.आई. मेन ब्रांच जय स्तंभ चैक के पास में रूपये जमा करने का कार्य खेमन्त कुमार विश्वकर्मा को सौंपा गया था जो कि प्रतिदिन रूपये कलेक्ट कर बैंक में जमा कराने आता था। एस.बी.आई. मेन ब्रांच बिलासपुर से कंपनी को दिनांक 05.12.2022 को पत्र प्राप्त हुआ जिसमें 25.03.2022 से पत्र दिनांक तक विभिन्न तिथियों में खेमन्त कुमार विश्वकर्मा के द्वारा रेल्वे स्टेशन रायपुर से कलेक्ट कुल राशि के ट्रेजरी रेमिटेंस (टी.आर.) में दर्ज राशि में कूट रचना कर कम राशि जमा किया गया है जो कि मूल राशि में से कुल 44,06,752 रूपये (चैवालीस लाख छः हजार सात सौ बावन रूपये) कम था। सूचना पर टी.आर. की छायाप्रति का अवलोकन किया गया जिसमें विभिन्न तिथियों में खेमन्त कुमार विश्वकर्मा द्वारा रायपुर रेल्वे स्टेशन के कार्यालय से राशि के साथ टी.आर. प्राप्त किया गया था, परन्तु बैंक में जमा करने से पूर्व टी.आर. में दर्ज रकम को कूटरचना कर कम राशि जमा किया।

खेमन्त कुमार विश्वकर्मा से इस संबंध में पूछताछ करने पर उसके द्वारा टी.आर. में छेडछाड कर उसमें दर्ज रकम को कम दर्शा कर बाकि रकम को स्वयं के उपयोग के लिये रख लेना बताया गया। खेमन्त कुमार विश्वकर्मा के द्वारा गबन राशि में से कुल 8,30,000 रूपये नगदी लाकर कंपनी कार्यालय में जमा कर दिया गया था तथा शेष राशि को भी वापस कर दूंगा बोला था परन्तु कर्मचारी के द्वारा गबन राशि को वापस नहीं किया गया। खेमन्त कुमार विश्वकर्मा के द्वारा टी.आर. में कूटरचना कर कुल 35,76,752 रूपये का गबन कर धोखाधडी किया गया है। जिस पर आरोपी खेमन्त कुमार विश्वकर्मा के विरूद्ध थाना मौदहापारा में अपराध क्रमांक 19/23 धारा 409, 420, 467, 468, 471 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया।


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