महासमुंद। पिता की हत्या के आरोपित पुत्र को जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री भीष्म प्रसाद पांडेय ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। घटना 11 नवंबर 2019 की है।मामले में आरोप सिद्ध होने पर आज सत्र न्यायाधीश भीष्म प्रसाद पाण्डेय ने सजा सुनाई। पटेवा थाना क्षेत्र के ग्राम रायतुम निवासी 30 वर्षीय राजेश कुमार ध्रुव पिता चमरू राम ध्रुव को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास एवं 1 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की राशि नही पटाने पर 3 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास से दंडित किया।
अभियोजन के अनुसार 11 नवंबर 2019 को रात्रि लगभग 8 बजे चमरू राम अपने घर से सभी जमीन को बेचकर आउंगा कहकर निकलने लगा। उसके पुत्र आरोपी राजेश कुमार ध्रुव के साथ जमीन बिक्री को लेकर वाद-विवाद हुआ था। तब चमरू ध्रुव ने अपने पुत्र आरोपी राजेश कुमार ध्रुव के पैर को दांत से काट दिया। चमरू ध्रुव की पत्नी कुमारी बाई ने झगड़ा शांत कराया। तब सभी अपने कमरे में सो गए। 14 नवंबर 2019 को सुबह 10 बजे के आसपास चमरू ध्रुव शराब पीकर घर आया और पुन: जमीन जायदाद व अपने बहु मीना बाई के गहने को बेचकर खाउंगा कहने लगा। आरोपी राजेश कुमार ध्रुव ने उत्तेजित होकर पास में खड़े डंडे को उठाकर पिता चमरू पर वार कर दिया। जिससे सिर, नाक, कान में चोट पहुंचाई जिससे चमरू ध्रुव जमीन में गिर गया। तब उसे 108 के माध्यम से तुमगांव स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। जहां से प्राथमिक उपचार के बाद मेकाहारा रायपुर रिफर किया गया। मेकाहारा पहुंचने पर चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। इस पर पुलिस ने अपराध दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया। अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक भूपेंद्र चंद्राकर ने पैरवी की।