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छत्तीसगढ़ में फिर लौटा पाबंदियों का दौर, सरकार ने किया मास्क पहनना अनिवार्य

कोविड महामारी के मद्देनजर छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग ने सार्वजनिक स्थानों, भीड़-भाड़ वाले बाजारों, अस्पतालों, कार्यालयों में मास्क पहनाना और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य कर दिया है। इस संबंध में सभी संभागीय आयुक्तों, जिला कलेक्टरों को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। 

स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी निर्देश के मुताबिक सार्वजनिक स्थानों, कार्यालयों, अस्पतालों, बाजारों और भीड़-भाड़ वाले स्थानों, कार्य स्थलों समेत फैक्ट्री में काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति द्वारा मास्क, फेस कवर करना होगा। इसी प्रकार सार्वजनिक स्थलों पर थूकना प्रतिबंधित किया गया है। होम क्वारंटाइन में रहने वाले व्यक्तियों को शासन द्वारा समय-समय पर जारी  सभी दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा। दुकानों, व्यावसायिक संस्थानों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन कराया जाना अनिवार्य होगा। 

CM भूपेश बघेल ने दिए थे संकेत

स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि ये आदेश 11 अप्रैल 2020 को ही जारी आदेश का विस्तार है। इन प्रतिबंधों को कभी खत्म नहीं किया गया। अभी इसकी जरूरत महसूस हुई है तो इसको फिर से प्रसारित किया जा रहा है। हालांकि इससे पहले सरकार ने फेस मास्क नहीं लगाने पर लगने वाला जुर्माना हटा लिया था। वहीं शनिवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरोना के नए खतरे पर पूछे गए एक सवाल पर इस तरह के प्रतिबंधों के संकेत दिए थे। 

पड़ोसी राज्यों में बढ़ रहे केसों के कारण फैसला

CM ने कहा था कि हम लोग सोच रहे थे कि तीसरी लहर समाप्त हो गई। दिल्ली में केस बढ़े हैं। वहां प्रतिबंधात्मक कदम उठाए गए हैं। मध्य प्रदेश से भी ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं। हम भी इस पर विचार करेंगे। अगर आवश्यकता पड़ी तो इससे सुरक्षा के जो उपाय हैं उसके लिए निश्चित रूप से आदेश जारी करेंगे।

मास्क नहीं लगाने पर 500 रुपए का जुर्माना 

वहीं चंडीगढ़ में कोरोना केसों में बढ़ोतरी को देखते हुए प्रशासन ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। चंडीगढ़ प्रशासन ने बंद वातावरण वाली जगहों पर मास्क न पहनने वालों को 500 रुपए जुर्माने का प्रावधान किया है। आदेश के मुताबिक बस, टैक्सी, ऑटो रिक्शा समेत सिनेमा हाल, शॉपिंग मॉल, डिपार्टमेंट स्टोर्स, दुकानें आदि ऐसे स्थानों की लिस्ट में शामिल हैं। स्कूल, कॉलेजों, कोचिंग सेंटर्स, लाइब्रेरी, सरकारी और निजी दफ्तरों और बाकी अन्य सभी इंडोर गैदरिंग में भी मास्क पहनना जरूरी कर दिया गया है।

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