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केंद्र सरकार का नया आदेश- इन अधिकारियों का कार्यालय आना अनिवार्य, दिव्यांग और गर्भवती महिलाओं को मिली ये छूट


नई दिल्ली। लंबे अनुशासन और lockdown के बाद अब कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में कमी आने लगी है। जिसके मद्देनजर कार्मिक मंत्रालय की ओर से सोमवार को जारी एक आदेश में अवर सचिव और उससे उच्च स्तर के सभी अधिकारियों से कार्यदिवसों में कार्यालय आने के लिए कहा गया है। हालांकि दिव्यांग और गर्भवती महिला अधिकारियों को घर से काम जारी रखने की अनुमति दी गई है।





ये कर सकते हैं वर्क फ्रॉम होम





केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों एवं विभागों को जारी आदेश के मुताबिक, अवर सचिव से नीचे स्तर के 50 फीसदी अधिकारी कार्यदिवसों में कार्यालय आएंगे और बाकी घर से काम करेंगे। कार्यालय आने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कोरोना प्रोटोकाल का पालन करना होगा। इसमें किसी प्रकार की ढील को गंभीरता से लिया जाएगा।





ऐसे होगा सोशल डिस्टन्सिंग का पालन





कार्यालयों में भीड़ से बचने के लिए कार्यालयों के समय सुबह नौ से शाम 5.30 बजे, सुबह 9.30 से शाम छह बजे और सुबह 10 से शाम 6.30 बजे तक होंगे।





कन्टेंटमेंट जोन के लिए ये होंगे आदेश





कंटेनमेंट जोन में रहने वाले अधिकारी व कर्मचारी उसके खुलने तक घर से काम करेंगे। मीटिंग जहां तक संभव हो, वीडियो कांफ्रेंसिंग से होंगी और विजिटर्स से तब तक आमने-सामने मीटिंग नहीं होगी जब तक बहुत जरूरी न हो। ये निर्देश 16 से 30 जून तक प्रभावी होंगे।


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