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छत्तीसगढ़ सरकार का शिक्षा में एक और नवाचार

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रायपुर। स्कूली बच्चे अब आस-पास के स्कूल में उपलब्ध प्रयोगशाला, खेल के मैदान, जिम उपकरणों, पाठ्य सामग्रियों और खेल शिक्षकों के अनुभव का लाभ ले सकेंगे। इस संबंध में समग्र शिक्षा के प्रबंध संचालक नरेन्द्र दुग्गा ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर शालाओं में उपलब्ध विभिन्न संसाधनों का बच्चों के हित में अधिकतम एवं बेहतर उपयोग करने के लिए कहा है। सभी अधिकारियों को राज्य स्तरीय निरीक्षण से पहले शत-प्रतिशत शालाओं में इसे लागू करने कहा गया है। जारी आदेश में कहा गया है कि शालाओं के निरीक्षण के दौरान यह बात सामने आ रही है 



कि शालाओं में उपलब्ध संसाधनों का अपेक्षित एवं प्रभावी उपयोग नहीं हो पा रहा है। शालाओं में उपलब्ध संसाधनों के बेहतर उपयोग न कर पाने की इस समस्या को दूर करने के लिए सभी शालाओं में तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करें। जिले में विभिन्न शालाओं में कार्यरत पीटीआई की विशेषज्ञता का लाभ आसपास के शालाओं में भी लिया जा सके, इस हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं करें, जिससे विभिन्न खेलों का लाभ अधिकाधिक शालाओं में मिल सके। अटल टिंकरिंग शालाओं में उपलब्ध प्रयोगशालाओं का लाभ आसपास के स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को भी सुलभ करवाते हुए उन्हें विभिन्न प्रयोगों को करने एवं उपकरणों के अवलोकन का अवसर प्रदान करें।

कुशल स्रोत व्यक्तियों और कुशल शिक्षकों का चिह्नांकन कर अन्य शिक्षकों का क्षमता विकास करें। खेल का मैदान, जिम के उपकरण एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं किसी एक शाला में होने की स्थिति में उसका लाभ आसपास की अन्य शालाओं के बच्चे ले सकें। शिक्षा अधिकारियों से कहा गया है कि पाठ अनुसार ई-सामग्री की खोज इंटरनेट से करते हुए विषय अनुसार उपयोगी सामग्री को स्कूलों द्वारा आपस में पेन ड्राईव के माध्यम से साझा किया जा सकता है। ई-सामग्री को स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से बच्चों को सीखने में सहयोग देने हेतु उपयोग में लाया जा सकता है। स्थानीय भाषा के जानकार शिक्षक भी अपने भाषा संबंधी विशेषज्ञता का लाभ अपने अन्य साथी शिक्षक को दे सकते हैं।

छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला : नगर निगमों को दिए गए ले-आउट अधिकार

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रायपुर. छत्तीसगढ़ सरकार ने शहरों में लोगों को ले-आउट पास कराने में आ रही दिक्कत को सुलझाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब ले-आउट पास कराने  के अधिकार नगर निगमों को दिए गए हैं। पहले ले-आउट पास कराने के लिए नगर निगम और नगर तथा ग्राम निवेश विभाग सेे अनुमोदन लेना पड़ता था. इस नये फैसले से लोगों को एक ही छत की नीचे ले-आउट अनुमोदन की सुविधा मिलेगी. उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की नगर निगमों को ले-आउट के अधिकार देने की घोषणा की थी, 


जिस पर आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा त्वरित अमल करते हुए नगर निगमों को ले-आउट पास कराने का अधिकार देने के संबंध में आज अधिसूचना जारी की गई है. जारी अधिसूचना के अनुसार प्रदेश के 9 जिलों के 13 नगर पालिका निगमों रायपुर, बीरगांव, दुर्ग, भिलाई, चरौदा, रिसाली, राजनांदगांव, रायगढ़, जगदलपुर, अम्बिकापुर, बिलासपुर, कोरबा और धमतरी के आयुक्तों को नगर तथा ग्राम निवेश विभाग द्वारा उनकी सीमा के अंतर्गत शर्तो के साथ ले-आउट पास करने के अधिकार प्रत्यायोजित किया गया है.

अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि ले-आउट के अनुमोदन का कार्य तकनीकी दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के साथ-साथ मास्टर प्लान के क्रियान्वयन का महत्वपूर्ण अंग होगा. प्रत्यायोजित धाराओं का उपयोग छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश के प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी अधिकारियों के लिए निर्धारित शैक्षणिक अर्हता को धारण करने वाले अधिकारियों को ही प्रत्योजित अधिकार के अंतर्गत कार्य सम्पादन का दायित्व सौंपा जा सकेगा. संबंधित नगर निगमों को ले-आउट अनुमोदन के लिए अनिवार्य रूप से टाउन प्लानर की नियुक्ति करनी होगी.

 इसी प्रकार विकास अनुज्ञा के अनुमोदन के एक माह के भीतर समस्त ले-आउट संबंधित जिले के नगर तथा ग्राम निवेश विभाग के अधिकारियों से कार्योत्तर स्वीकृति लेनी होगी. स्वीकृत की जाने वाली विकास अनुज्ञाओं को नगर तथा ग्राम निवेश विभाग के वेबसाईट में अपलोड करने के साथ-साथ स्वीकृत अनुज्ञाओं की प्रति नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय में जमा कराना होगा. स्वीकृत अनुज्ञाओं के भौतिक परीक्षण एवं पुनर्विलोकन का अधिकार नगर तथा ग्राम निवेश के अधिकारियों के पास होगा.

इसी प्रकार छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत राजस्व, शुल्क, शास्ती राशि अधिनियम में उल्लेखित मद के अंतर्गत जमा कराना होगा. छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम छत्तीसगढ़ भूमि विकास अधिनियम, छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश नियम एवं विकास योजना के मापदण्डों के उल्लंघन या अतिक्रमण के लिए संबंधित नगर पालिक निगम जिम्मेदार होंगे.

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