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गड़सिवनी और जोबा को मिली करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात

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महासमुन्द। संसदीय सचिव व विधायक विनोद सेवनलाल चंद्राकर ने ग्राम गढ़सिवनी और जोबा में करोड़ों के विकास कार्यों का भूमिपूजन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि क्षेत्र का सर्वांगीण विकास के लिए हरसंभव प्रयास किया जा रहा है। आज रविवार को ग्राम गढ़सिवनी में सामुदायिक भवन, पानी टंकी निर्माण, पाइपलाइन विस्तारीकरणग्राम जोबा में नाली निर्माण व अहाता निर्माण का भूमिपूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संसदीय सचिव व विधायक विनोद सेवनलाल चंद्राकर थे। अध्यक्षता जनपद अध्यक्ष यतेंद साहू ने की। विशेष अतिथि के रूप में मंडी अध्यक्ष हीरा बंजारेसरपंच संघ के अध्यक्ष वीरेंद्र चंद्राकरढेलू निषाद,


जिला पंचायत सदस्य अमर चंद्राकर, जनपद सदस्य विक्रम महिलांग, कुणाल चंद्राकर, हेमन्त डड़सेना, सचिन गायकवाड़, माणिक साहू, सरपंच जयश्री सोनकर, नरेंद्र साहू मौजूद थे। अपने संबोधन में संसदीय सचिव चंद्राकर ने कहा कि क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए हरसंभव प्रयास किया जा रहा है। गांवों में मूलभूत सुविधाओं की ओर प्राथमिकता के साथ ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने गांव में कराए गए विकास कार्यों को गिनाते हुए कहा कि गांवों के विकास में कोई कमी नहीं हुई है। सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा के क्षेत्र में ग्रामीणों की मांग के अनुसार कार्य कराए गए हैं।

गढ़सिवनी के स्कूल में सायकल स्टैंड के लिए दो लाख की घोषणा

उन्होंने कहा कि किसानों की खुशहाली के लिए बनाई गई योजनाओं से खेती किसानी की ओर लोगों का फिर से झुकाव हो रहा है। कोडार बांध की नहरों में लाइनिंग का कार्य होने से टेल एरिया तक पानी पहुंचाने के साथ ही अतिरिक्त सिंचाई सुविधा किसानों को मिल रही है। संसदीय सचिव चंद्राकर ने ग्राम पंचायत गढ़सिवनी के ग्रामीणों की मांग पर स्कूल में सायकल स्टैंड के लिए दो लाख रूपए की राशि देने की घोषणा की। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से राधिका सोनकर,

कमलेश सोनकर, कृष्ण कुमार साहू, तोमन सिंह ध्रुव, भुवन ध्रुव, श्यामलाल निषाद, पुनित निषाद, दिलीप साहू, मन्नू साहू, चंद्रशेखर पुष्पाकर, पीलूराम ध्रुव, रूपसिंह ध्रुव, रामू साहू, उत्तम साहू, लेखू साहू, मनोज ध्रुव, नरेश बंजारा, नंदकुमार, संतोष साहू, परमेश्वर साहू, उदेराम ध्रुव, टीकालाल यादव, गोपीचंद बघ्ज्ञेल, गजल महिलांग, जानकी साहू, भुवनेश्वरी ध्रुव, मोंगराबाई, देवसिंह यादव, राजकुमार राजपुत, यादराम ध्रुव, केजउराम साहू, शिवप्रसाद बघेल, चेतन साहू, छन्नू साहू, लोचन साहू, समारू डहरिया, निरंजन ध्रुव, टीकाराम साहू, दुर्गेश साहू सहित ग्रामीणजन मौजूद थे।

राज्यपाल ने छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण (संशोधन) विधेयक 2022 पर किए हस्ताक्षर

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रायपुर. राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण अधिनियम 2002 (क्र. 21 सन् 2002) में संशोधन के लिए प्रस्तुत विधेयक पर हस्ताक्षर किए हैं. छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण (संशोधन) विधेयक 2022 के अनुसार छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण अधिनियम 2002 (क्र. 21 सन् 2002) की धारा 04 की उपधारा (2) के खण्ड (पांच), मूल अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) में, मूल अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (1), मूल अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (2) तथा मूल अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (3) में संशोधन किया गया है.



विधेयक में छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण अधिनियम 2002 के मूल अधिनियम की धारा 04 की उपधारा (2) के खण्ड (पांच) को प्रतिस्थापित करके नगर तथा  ग्राम निवेश विभाग का जिले का प्रभारी अधिकारी/संयुक्त संचालक/उपसंचालक/सहायक संचालक किया गया हैै। अधिनियम के खण्ड(चार)() में निर्धारित प्रयोजन से भिन्न भूमि के उपयोग परिवर्तन करने पर उस क्षेत्र की भूमि के लिए वर्तमान में प्रचलित कलेक्टर गाईड लाईन दर का 5 प्रतिशत अतिरिक्त शास्ति लगाने का प्रावधान किया गया है। 

अधिनियम में प्रावधान किया गया है कि यदि अनधिकृत विकास निर्धारित पार्किंग हेतु आरक्षित भूखण्ड / स्थल पर किया गया हो, तो नियमितिकरण की अनुमति तभी दी जायेगी, जब आवेदक द्वारा पार्किंग की कमी हेतु निर्धारित अतिरिक्त शारित राशि का भुगतान कर दिया गया हो. अधिनियम में  कहा गया है कि दिनांक 01.01.2011 के पूर्व अस्तित्व में आये ऐसे अनधिकृत विकास/निर्माण, जिनकी भवन अनुज्ञा/विकास अनुज्ञा स्वीकृति हो, अथवा ऐसे अनधिकृत भवन, जिसके लिए संबंधित स्थानीय निकाय में शासन द्वारा निर्धारित दर से संपत्ति कर का भुगतान किया जा रहा हो, ऐसे भवनों में, यदि छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम

1984 अथवा संबंधित नगर के विकास योजना के अनुरूप पार्किंग उपलब्ध नहीं है, तो पार्किंग हेतु निम्नानुसार अतिरिक्त शास्ति राशि दिये जाने पर, भवन का नियमितिकरण इस प्रकार किया जा सकेगा कि पार्किंग में 25 प्रतिशत कमी होने पर प्रत्येक कार स्थान हेतु पचास हजार रूपये, 25 प्रतिशत से अधिक एवं 50 प्रतिशत तक प्रत्येक कार स्थान हेतु एक लाख रूपये,50 प्रतिशत से अधिक एवं 100 प्रतिशत तक प्रत्येक कार स्थान हेतु दो लाख रूपये का प्रावधान किया गया है। 

नए प्रावधानों के अनुसार दिनांक 01.01.2011 अथवा उसके पश्चात् अस्तित्व में आये ऐसे अनधिकृत विकास / निर्माण, जिनकी भवन अनुज्ञा/विकास अनुज्ञा स्वीकृति हो, अथवा ऐसे अनधिकृत भवन, जिनके लिए संबंधित स्थानीय निकाय में शासन द्वारा निर्धारित दर से संपत्ति कर का भुगतान किया जा रहा होऐसे भवनों में, यदि छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियग, 1984 अथवा संबंधित नगर के विकास योजना के अनुरूप पार्किंग उपलब्ध नहीं है, तो पार्किंग हेतु अतिरिक्त शास्ति राशि दिये जाने पर, भवन का नियमितिकरण इस प्रकार किया जा सकेगा कि पार्किंग में 25 प्रतिशत तक कमी होने पर प्रत्येक कार स्थान हेतु पचास हजार रूपये,

 25 प्रतिशत से अधिक एवं 50 प्रतिशत तक प्रत्येक कार स्थान हेतु एक लाख रूपये का प्रावधान किया गया है. खण्ड (चार) में कहा गया है कि शमन योग्य पार्किंग की गणना इस प्रकार की जायेगी कि 500 वर्ग मीटर तक आवासीय क्षेत्र में पार्किंग हेतु उपलब्ध न्यूनतम क्षेत्रफल प्रति कार स्थान (ईसीएस) के आधार पर निरंक होगी जबकि 500 से अधिक क्षेत्र होने पर पार्किंग हेतु उपलब्ध न्यूनतम क्षेत्रफल प्रति कार स्थान (ईसीएस) के आधार पर 50 प्रतिशत होगी. गैर आवासीय क्षेत्र में पार्किंग हेतु उपलब्ध न्यूनतम क्षेत्रफल प्रति कार स्थान (ईसीएस) के आधार पर निरंक होगी जबकि 500 से अधिक क्षेत्र होने पर पार्किंग हेतु उपलब्ध न्यूनतम क्षेत्रफल प्रति कार स्थान (ईसीएस) के आधार पर 50 प्रतिशत होगी.

प्रावधान में कहा गया है कि () ऐसी गैर लाभ अर्जन करने वाली सामाजिक संस्थायें, जो लाभ अर्जन के उद्देश्य से स्थापित की गई हो, के अनधिकृत विकास के प्रत्येक प्रकरण में शास्ति प्राक्कलित राशि के 50 (पचास प्रतिशत की दर से देय होगा छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 के नियम 39 में निर्धारित प्रावधान के अनुसार, मार्ग की चौड़ाई उपलब्ध नहीं होने के कारण, स्थल पर विद्यमान गतिविधियों में किसी प्रकार का लोकहित प्रभावित होने की स्थिति में, नियमितीकरण किया जा सकेगा.

इसके अलावा मूल अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (1) के खण्ड (तीन) का लोप किया गया है. मूल अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (2) में, शब्द ‘‘अपील के लंबित रहने की अवधि में अपीलकर्ता अनधिकृत विकास के मासिक भाड़े की राशि, जैसा कि प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की जावे, नियमित रुप से जमा करेगा.‘‘ के स्थान पर, शब्द ‘‘अपील के लंबित रहने की अवधि में अपीलकर्ता द्वारा अनधिकृत विकास के मासिक भाड़े की राशि, जो एक वर्ष से अनधिक अवधि का देय होगा, जैसा कि प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की जाये

नियमित रूप से जमा करेगा. यह प्रावधान समस्त लम्बित एवं नवीन प्रकरणों पर प्रभावशील होगा‘‘ से प्रतिस्थापित किया गया है. मूल अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (3) के परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा ‘‘परंतु अपील के लंबित रहने की अवधि में, अपीलकर्ता अनधिकृत विकास के मासिक भाड़े की राशि, जैसा कि इस अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया हो, एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए जमा नियमित रूप से करेगा। यह समस्त लम्बित एवं नवीन प्रकरणों पर प्रभावशील होगा‘‘

समोंदा में साढ़े तीन करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण-भूमिपूजन

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रायपुर। नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा श्रम मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया ने रायपुर जिले के नगर पंचायत समोंदा में करीब तीन करोड़ 41 लाख 92 हजार रूपए के विभिन्न विकास एवं निर्माण कार्यों का भूमिपूजन एवं लोकार्पण किया। इनमें दो करोड़ 94 लाख की लागत के नौ कार्यों का भूमिपूजन एवं 46 लाख 30 हजार रूपए के कुल पांच कार्यों का लोकार्पण किया गया। डॉ. डहरिया ने कहा कि प्रदेश के सभी नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आम लोगों की सुविधा के लिए सभी जरूरी निर्माण एवं विकास के कार्य कराये जा रहे है। उन्होंने कहा कि छात्रों की बेहतर शिक्षा प्रदान करने स्वामी आत्मानंद स्कूल खोले जा रहे है।



प्रदेश के सभी नागरिकों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली से राशन मिले इसके लिए सभी के परिवारों के राशन कार्ड बनाये जा रहे है। उन्होंने बताया कि समोदा नगर पंचायत बन जाने से अब सभी नागरिक सुविधाएं यहां उपलब्ध होंगी। डॉ. डहरिया ने नगर पंचायत समोदा के अंतर्गत विभिन्न  आठ स्थानों पर एक करोड़ 34 लाख 34 हजार रूपए की लागत से सीसी रोड निर्माण एवं 17 लाख 55 हजार की लागत से चार स्थानों पर आरसीसी नाली निर्माण के कार्यों का भूमिपूजन किया। समोंदा नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक-1 में महिला सामुदायिक भवन लागत 11 लाख 58 हजार, यादव पारा में सामुदायिक भवन लागत 11 लाख 98 हजार एवं निषाद पारा में 11 लाख 98 हजार रूपए की लागत से बनने वाले सामुदायिक भवन का भूमिपूजन किया।

नगर पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत दो स्थानों पर बाउंड्रीवाल लागत 22 लाख 83 हजार रूपए, चार स्थानों पर बस स्टाप लागत 15 लाख 18 हजार रूपए, चार स्थानों में हाई मास्ट लाईट स्थापना के लिए 19 लाख 54 हजार रूपए तथा विद्युत पोल स्थापना एवं एल्टीलाइन लागत 49 लाख 24 हजार रूपए की लागत के कार्यों का भूमिपूजन किया। इसी तरह से समोदा नगर पंचायत के अंतर्गत पांच स्थानों पर करीब 46 लाख  30 हजार रूपए के लागत के सार्वजनिक शौचालय का लोकार्पण किया। इस अवसर पर खिलेश देवांगन, कोमल साहू, आजूराम वंशे सहित क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे।

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