Media24Media.com: Section 144 applied for next three months in Tirra village

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धमतरी: तिर्रा गांव में अगले तीन महीने तक धारा 144 लागू, कलेक्टर ने पारित किया आदेश

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कलेक्टर जय प्रकाश मौर्य (Collector Jai Prakash Maurya) ने धमतरी तहसील के तिर्रा गांव में दंड संहिता 1973 की धारा 144 के(Section 144 in Dhamtari) तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए आदेश पारित किया है। इसके तहत तिर्रा गांव में कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल में किसी प्रकार का हथियार, लाठी, बल्लम, तलवार, चैन और अन्य हथियार अपने साथ लेकर नहीं चलेगा और न ही रखेगा। इसके अलावा पांच व्यक्ति से ज्यादा संख्या में एक जगह एकत्रित नहीं होंगे। यह आदेश दंड संहिता की धारा 144 की उपधारा (2) के तहत एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है। यह आदेश तिर्रा गांव में आगामी तीन माह तक प्रभावशील रहेगा।





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गौरतलब है कि धमतरी (Dhamtari News in Hindi) के अनुविभागीय दंडाधिकारी ने एक प्रतिवेदन कलेक्टर को प्रस्तुत किया है, जिसके तहत तिर्रा गांव में बड़पारा के पास भूमि संबंधी विवाद के कारण कानून व्यवस्था की स्थिति बनने, वर्तमान में लोक प्रशांति के भंग होने और मानव जीवन सहित संपत्ति को खतरा होने की आशंका जताई गई है। इसके मद्देनजर कलेक्टर ने तिर्रा गांव में सामान्य जनजीवन और लोक संपत्ति की सुरक्षा को उत्पन्न हुए खतरे का निवारण करने के लिए यह आदेश (Section 144 in Dhamtari) पारित किया है।





अमलेश्वर में अवैध प्लाटिंग के खिलाफ कार्रवाई





कलेक्टर सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे (Collector Sarveshwar Narendra Bhure) के निर्देशानुसार दुर्ग जिले में अप्राधिकृत विकास,अवैध कालोनियों के विकास को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर, ग्राम निवेश विभाग दुर्ग और राजस्व विभाग दुर्ग के द्वारा संयुक्त रूप से अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत नियमानुसार कालोनाईजर का रजिस्ट्रेशन किए बगैर व्यक्तियों के द्वारा कालोनी की स्थापना के उद्देश्य से भूमि का उपविभाजन और मार्गों का निर्माण कर अप्राधिकृत विकास किया गया था। जिसे हटाये जाने के लिए चिन्हांकित किया गया है।





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वहीं गुरुवार को अमलेश्वर के कल्पतरू बिल्डर्स एंड डेव्हलपर्स और अमलेश्वर के खुड़मुड़ा रोड में रूपराम साहू अन्य के द्वारा किए गए अप्राधिकृत विकास को हटाने की कार्रवाई की गई।





कार्रवाई में ये थे शामिल





अवैध विकास कर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई में विमल बगवैया, प्रभारी संयुक्त संचालक नगर और ग्राम निवेश दुर्ग, आलोक वर्मा नायब तहसीलदार पाटन, मनोज कुमार रस्तोगी राजस्व निगम पाटन, पटवारी अश्वनी वर्मा, प्रतीक दीक्षित सहायक संचालक नगर और ग्राम निवेश दुर्ग, अनूप कुमार गढ़े वरिष्ठ शोध सहायक,संदीप पटेल, उप अभियंता, अमर सिंह बघेल, उप अभियंता, जामिल छत्रपाल सहायक ग्रेड-3 सहित मोहम्मद हारून उपस्थित रहे।


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