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राष्ट्रीय राजधानी में फिर 7 जून तक बढ़ा लॉकडाउन, जानें किन्हें मिलेगी छूट

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देश में कोरोना के आंकड़ों में भले ही कमी आई हो, लेकिन मौतों की संख्या अभी भी डराने वाली है। देश में रोजाना 3 से 4 हजार लोगों की मौत हो रही है। इसी बीच DDMA ने दिल्ली में लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। देश की राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन को फिर से और एक हफ्ते के लिए 7 जून तक बढ़ा दिया गया है।






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दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (DDMA) ने दिल्ली में कर्फ्यू 7 जून को सुबह 5 बजे या अगले आदेश तक के लिए बढ़ा दिया है। इस दौरान दिल्ली में आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर लोगों की आवाजाही पर रोक रहेगी। इसके अलावा कंटेनमेंट जोन के बाहर, औद्योगिक क्षेत्रों में कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों को संचालन के लिए अनुमति दी गई है।





दिल्ली में कोरोना के 956 नए मामले





बता दें कि दिल्ली में शनिवार को कोरोना के 956 नए मामले सामने आए, जो लगभग बीते 2 महीने में दर्ज किए गए मामलों में संख्या के लिहाज से सबसे कम रहे। वहीं महामारी से 122 और मरीजों की मौत हुई, जबकि संक्रमण दर घटकर 1.19 प्रतिशत हो गई। दिल्ली में 22 मार्च को इस संक्रमण के 888 मामले दर्ज किए गए थे और इसके बाद से पहली बार एक दिन में एक हजार से कम मामले सामने आए हैं।





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इस बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को कहा कि लंबे समय के बाद एक दिन में लगभग 900 मामले सामने आए है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले हफ्तों में जैसे-जैसे मामले कम होंगे, हम आगे भी अनलॉक करना जारी रखेंगे। हम चाहते हैं कि आर्थिक गतिविधियां पटरी पर लौटे। केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के करीब 956 मामले सामने आए हैं। लिहाजा जैसे-जैसे मामले कम होंगे, हम और गतिविधियों को खोलने की मंजूरी देंगे।





ये होंगी शर्तें





  • थर्मल स्क्रीनिंग, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा
  • वर्क आवर्स अलग अलग शिफ्ट में होंगे ताकि एक समय पर ज़्यादा भीड़ न हो
  • जिलाधिकारी के द्वारा रैंडम RT-PCR और रैपिड टेस्ट कराये जाएंगे
  • सभी श्रमिक और कामगारों को कोरोना से जुड़ी सभी शर्तों और व्यवहार जैसे मास्क लगाना सोशल डिस्टेंसिंग बरतना अनिवार्य होगा. डीएम के अधीन स्पेशल टीम बनाई जाएंगी जो समय समय पर निरीक्षण करेंगी. 
  • वर्कर्स को ई-पास के ज़रिए मूवमेंट की इजाज़त होगी
  • मालिक, एम्प्लॉयर्स,कॉन्ट्रैक्टर्स पोर्टल पर डिटेल्स देकर अपने वर्कर्स/ कर्मचारियों के लिए ई-पास आवेदन कर सकेंगे. 
  • नियम उल्लंघन करने पर मैनुफैक्चरिंग यूनिट या कंस्ट्रक्शन साइट को बन्द भी किया जा सकता है और DDMA एक्ट के तहत कार्रवाई भी की जाएगी.

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