Media24Media.com: Guidelines on new year party released

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नए साल की पार्टी को लेकर गाइडलाइन जारी, इन शर्तों का करना होगा पालन

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नव वर्ष 2021 के कार्यक्रमों को कोविड-19 के निर्देशों के अंतर्गत मनाए जाने के लिए आदेश जारी (Guidelines on new year party released) किए गए हैं, जिसमें 31 दिसंबर 2020 को नव वर्ष स्वागत कार्यक्रम और आगामी दिनों में आने वाले त्योहारों को देखते हुए निर्देश प्रसारित किए गए हैं, जिसमें बताया गया है कि कार्यक्रम का आयोजन खुले और सार्वजनिक स्थान में नहीं किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान किसी प्रकार के जुलूस , सभा , रैली , सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जायेगा।





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बता दें कि नव वर्ष 2021 के दौरान होने वाले आयोजनों में कोविड-19 को लेकर शासन द्वारा जारी गाइडलाइंस का पालन कराए जाने के संबंध में पुलिस एक्शन में आ गई है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ASP) ने राजधानी के होटल, ढाबा, लॉज, बार व रेस्टोरेंट संचालक और पार्टी आयोजकों की बैठक आयोजित की थी। बैठक में सभी को कोरना गाइडलाइन का पालन करने की हिदायत दी गई है।





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ASP ने बताया कि कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करने वाले होटल, ढाबा, लॉज, बार और रेस्टोरेंट संचालकों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जो लोग न्यू इयर पार्टी में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वालों पर पुलिस की पैनी नजर बनी रहेगी।





न्यू इयर पार्टी को लेकर कोरोना गाइडलाइन जारी (Guidelines on new year party released)





  • कार्यक्रम स्थल पर 50% तक व्यक्तियों का या अधिकतम 200 व्यक्तियों का ही प्रवेश होगा।
  • कार्यक्रम स्थल में प्रवेश व निकासी के लिए अलग-अलग गेट होना आवश्यक है और दोनों गेट टच फ्री मोड पर होना आवश्यक है।
  • कार्यक्रम के दौरान आयोजन परिसर में सीसीटीवी कैमरा लगाया जाना जरुरी होगा, ताकि कार्यक्रम का वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी किया जा सके, ताकि किसी प्रकार की अपराधिक गतिविधि होने पर अपराधी की पहचान की जा सके। या फिर कोरोना संक्रमित होने पर कांटेक्ट ट्रेसिंग किया जा सके।
  • कार्यक्रम का आयोजन किसी भी स्थिति में रात 12:30 बजे से अधिक समय तक नहीं किया जाएगा।
  • कार्यक्रम में छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्गों का प्रवेश निषेध रहेगा।
  • कार्यक्रम के दौरान रात 11:55 से 12:30 बजे तक केवल हरित पटाखों का ही उपयोग किया जाएगा।
  • कार्यक्रम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर का अनिवार्य रूप से उपयोग करना होगा।
  • कार्यक्रम में डीजे बजाने की अनुमति नहीं होगी, सिर्फ दो छोटे बॉक्स का ही प्रयोग कर सकते हैं।
  • कार्यक्रम के दौरान आयोजक गण सैनिटाइजर, थर्मल स्क्रीनिंग, ऑक्सीमीटर, हैंड वॉश और क्यू मैनेजमेंट सिस्टम का व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।
  • कार्यक्रम में उपस्थित व्यक्ति खांसते, छींकते समय टिशु पेपर, रूमाल, मुड़ी हुई कोहनी का अनिवार्यत उपयोग करेंगे।
  • कार्यक्रम के आयोजक यह सुनिश्चित करेंगे कि उपयोग में लाए सामाग्री का ठीक से निपटारा किया जाए।
  • बिना अनुमति के कार्यक्रम का आयोजन न किया जायेगा।
  • प्रत्येक कार्यक्रम आयोजक समय पूर्व सोशल मिडिया में यह जानकारी देवें कि कोविड -19 कोरोना के कारण कार्यक्रम बृहद रूप से आयोजित नहीं किया जायेगा , जिससे लोगों की भीड़ न हो।
  • कार्यक्रम आयोजन के दौरान किसी प्रकार के मंच, पंडाल नहीं लगायें जाएंगे।
  • कोलाहल अधिनियम का पालन किया जायेगा।
  • थर्मल स्क्रिनिग में बुखार पाये जाने या कोरोना से संबंधित कोई भी सामान्य या विशेष लक्षण पाये जाने पर कार्यक्रम में प्रवेश नहीं देने की जिम्मेदारी कार्यक्रम के आयोजनकर्ता की होगी।
  • कार्यक्रम स्थलों पर पान , गुटखा , तम्बाकू का उपयोग कर सार्वजनिक स्थान पर थूकना प्रतिबंधित है।
  • कार्यक्रम आयोजन के दौरान अग्नि शमन यंत्रों की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।
  • कार्यक्रम आयोजन के दौरान यातायात नियमों का पालन किया जाएगा। ताकि किसी तरह के यातायात बाधित न हो यह सुनिश्चित किया जायेगा।
  • कार्यक्रम स्थल पर किसी भी प्रकार के अस्त्र - शस्त्र का प्रदर्शन किया जाना प्रतिबंधित रहेगा ।
  • कार्यक्रम आयोजन स्थल पर एक रजिस्टर संधारित किया जाएगा , जिसमें उपस्थित होने वाले सभी व्यक्तियों का नाम , पता , मोबाइल नम्बर दर्ज किया जायेगा। ताकि उनमें से कोई भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित होने पर कांटेक्ट ट्रेसिंग किया जा सके।




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वहीं आयोजन के दौरान एनजीटी और शासन के द्वारा प्रदूषण नियंत्रण के लिए निर्धारित मानकों का अनिवार्य रूप से पालन किया जाना अनिवार्य होगा। वहीं किसी शर्तों का उल्लंघन या किसी तरह की अव्यवस्था होने पर इसकी समस्त जिम्मेदारी कार्यक्रम के आयोजनकर्ता की होगी, जिसके खिलाफ निर्देश के उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 सहपठित एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1987 और संशोधित 2020 एवं भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।


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