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EPF से पैसा निकालने का बदला नियम, अब नहीं मिलेगा कोविड-19 एडवांस

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 EPFO Claim : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( ईपीएफओ ) ने एडवांस राशि निकालने के नियम में बदलाव कर दिया है। इसके तहत बीते वर्षों से चल रही कोविड-19 एडवांस की सुविधा बंद करने का फैसला लिया है। इसी के साथ ईपीएफओ ने अधिसूचना भी जारी कर दिया है। 


कोविड-19 महामारी के दौरान ईपीएफ ( EPFO ) सदस्यों को कोविड-19 को लेकर एडवांस राशि देने का प्रावधान  किया था। इससे कोविड के दौरान नौकरी छूटने, वेतन में कटौती आदि संकटों से गुजर रहे सदस्यों को लाभ मिला था। लेकिन अब अधिसूचना में कहा गया है कि अब कोविड महामारी का कोई प्रभाव नहीं है। इसके लिए इसको बंद किया जाएगा।

जानकारी के मुताबिक इस एडवांस को तत्काल प्रभाव से बंद करने का निर्णय किया गया है। हालांकि यह नियम सभी ट्रस्टों पर भी लागू होने वाला है। इसकी जानकारी उन्हें दे दी गई है।

 प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत ईपीएफ खातों से राशि निकासी का प्रावधान पहली बार मार्च 2020 में किया गया। इसके बाद श्रम मंत्रालय की ओर से जून 2021 में ईपीएफ सदस्यों के लिए खातों से नान  रिफंडेबल एडवांस देने का प्रावधान किया। इसका लाभ काफी लोगों ने लिया था।

 ईपीएफओ के नियमानुसार, सदस्यों को उनके बेसिक सैलरी ( EPFO Basic Salary Claim ) के रूप में मिलने वाली राशि का तीन गुणा या उनके खाते में उपलब्ध राशि का 75 प्रतिशत राशि ( EPFO 75 Percentage Amount Claim ) निकासी की सुविधा दी गई है।इससे कम राशि को भी निकासी की जा सकती है। इसी के साथ घर खरीदारी, गृह ऋण उतारने, शादी या शिक्षा के लिए एडवांस राशि लेकर इसका लाभ ले सकते हैं।

 EPFO ने कोरोना की पहली लहर के दौरान मार्च 2020 में पहली बार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना ( PMGKY ) के तहत एडवांस निकालने की सुविधा दी थी। इसके तहत कर्मचारी अपने PF अकाउंट में जमा  बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते के बराबर या अपने PF अकाउंट में शेष राशि का 75% तक निकाल सकता था।


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