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2 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने पर इलाके को बनाया जाएगा माइक्रो कंटेनमेंट जोन, ये वार्ड हुए कंटेनमेंट जोन घोषित

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भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के आदेश और राज्य शासन के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा दिए गए निर्देशानुसार कलेक्टर सौरभ कुमार ने कोविड-19 महामारी के प्रसार की रोकथाम के लिए किसी क्षेत्र में 2 से ज्यादा एक्टिव कोविड-19 मरीज पाए जाने पर उसे माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित करने और अन्य जरूरी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए एन.आर. साहू, अपर कलेक्टर और अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी रायपुर को इसके लिए प्राधिकृत करते हुए नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। 




नारायणपुर का माहका माइक्रो कंटेन्टमेंट घोषित


नारायणपुर जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसके तहत जिले के संदिग्ध मरीजों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे, जिसमें माहका गांव में 6 व्यक्तियों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव पाया गया है।  इसके कारण कोरोना संक्रमण से फैलाव को देखते हुए माहका के पूर्व दिशा रामेश्वर भंडारी के घर तक, पश्चिम दिशा सुरेंद्र बघेल के घर तक, उत्तर दिशा स्थित खेत और दक्षिण दिशा मनीश बघेल के घर तक माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। 


सैंपल जांच की कार्रवाई


इन चिन्हांकित क्षेत्र अंतर्गत सभी दुकानें, हाट-बाजार और अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश तक बंद रहेंगे। इसके साथ ही घर पहुंच सेवा के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उचित दरों पर सुनिश्चित की जाएगी। सभी प्रकार के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किन्हीं भी कारणों से घर के बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा। स्वास्थ्य विभाग के मानकों के अनुरूप व्यवस्था के लिए पुलिस, पेट्रोलिंग सुनिश्चित की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के निर्देशानुसार आवश्यक सर्विलांस, कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग और सैंपल जांच की कार्रवाई की जाएगी।


कांकेर का कुहचे माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित


कांकेर के विकासखंड अंतागढ़ अंतर्गत ग्राम पंचायत कुहचे स्थित SSB कैंप के 04 जवानों के कोरोना पॉजिटिव होने के कारण रेल्वे स्टेशन कुहचे के पास कैंप को चिन्हित करते हुए 100 मीटर की परिधि को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। माइक्रो कंटेनमेंट जोन में प्रवेश, निकास के लिए सिर्फ एक द्वार होगा, जिसमें तैनात पुलिस अधिकारी, सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करते हुए मेडिकल इमरजेंसी, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए आवागमन करने वाले सभी व्यक्तियों का विवरण एक रजिस्टर में दर्ज करेंगे। 


मकान के बाहर निकलना प्रतिबंधित


माइक्रो कंटेनमेंट जोन अंतर्गत सभी दुकानें और अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश तक बंद रहेंगे। प्रभारी अधिकारी द्वारा घर पहुंच सेवा के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उचित दरों पर सुनिश्चित की जाएगी। आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी के लिए विधिवत परिवहन अनुमति इंसीडेंट कमांडर द्वारा दी जाएगी। माइक्रो कंटेनमेंट जोन में सभी प्रकार के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी और कृषि काम को छोड़कर अन्य किसी भी कारण से माइक्रो कंटेनमेंट जोन, मकान के बाहर निकलना प्रतिबंध रहेगा। 


कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग और सैंपल जांच


सिर्फ  मेडिकल इमरजेंसी की दशा में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कांकेर खंड चिकित्सा अधिकारी के परामर्श, अनुमति से इंसीडेंट कमांडर द्वारा पास जारी किया जाएगा। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में संलग्न व्यक्ति सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन सुनिश्चित करते हुए माइक्रो कंटेनमेंट जोन में प्रवेश कर सकेंगे। अन्य किसी भी व्यक्ति को माइक्रो कंटेनमेंट जोन के नियमों का कड़ाई से पालन कराने का उत्तरदायित्व संबंधित थाना प्रभारी को होगा। स्वास्थ्य विभाग के मानकों के अनुरूप व्यवस्था के लिए पुलिस पेट्रोलिंग सुनिश्चित की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के निर्देशानुसार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा संबंधित क्षेत्र में आवश्यक सर्विलांस, कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग और सैंपल जांच की कार्रवाई की जाएगी।


तुमनार तराईपारा, डोंगरीपारा और मोहनलाल नेताजी वार्ड कंटेनमेंट जोन घोषित

 

संक्रमण काल के दौरान जिले में संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान के लिए किए जा रहे सैंपल और टेस्टिंग के तहत दो मरीजों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव पाए जाने के कारण बीजापुर नगर के स्वर्गीय मोहनलाल नेताजी वार्ड राउतपारा के अंतर्गत उत्तर दिशा में बरसाती नाला, दक्षिण दिशा में चट्टानपारा के मकान सहित पूर्व दिशा में राउतपारा के अन्य मकान और पश्चिम दिशा में राउतपारा के अन्य मकान क्षेत्र के वर्णित परिधि को 19 जुलाई से आगामी 14 दिनों तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। SDM बीजापुर और इंसीडेंट कमांडा देवेश ध्रुव द्वारा जारी आदेश के अनुसार इन कंटेनमेंट जोन अंतर्गत सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा।


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