Media24Media.com: स्टॉकिस्ट

Responsive Ad Slot


 

Showing posts with label स्टॉकिस्ट. Show all posts
Showing posts with label स्टॉकिस्ट. Show all posts

दाल कारोबारियों के लिए सरकार के नए निर्देश, जिला स्तर पर सख्त निगरानी की जाएगी

No comments Document Thumbnail

 महासमुंद : भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दाल के व्यापारियों (मिलर्स, डीलर्स, ट्रेडर्स, स्टॉकिस्ट, आयातक) को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं। जिला स्तर पर इन निर्देशों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रशासनिक कार्यवाही तेज कर दी गई है।


खाद्य अधिकारी ने बताया कि दाल कारोबारियों को निर्देश दिया गया है कि अरहर और अन्य दालों (काबुली चना को छोड़कर) पर लागू स्टॉक सीमा का पालन सुनिश्चित करने के लिए सभी व्यापारी जो अभी तक पंजीकृत नहीं हैं, उन्हें तत्काल पंजीकरण कराना होगा। साथ ही, अपने स्टॉक की नियमित घोषणा उपभोक्ता मामले विभाग के पोर्टल (fcainfoweb.nic.in@psp) पर दर्ज करनी होगी।
मौजूदा स्थिति के अनुसार, राज्य में लगभग 50% पंजीकृत व्यापारियों द्वारा ही स्टॉक की घोषणा की जा रही है। शेष व्यापारियों को भी नियमित घोषणा करने के निर्देश दिए गए हैं। यदि किसी व्यापारी का स्टॉक निर्धारित सीमा से अधिक पाया जाता है, तो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी और मामला सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा।

जिला स्तर पर निगरानी हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त

दालों की निगरानी और मॉनिटरिंग के लिए श्री मनीष यादव, सहायक खाद्य अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। संपर्क के लिए उनका मोबाइल नंबर +91-9926545105 जारी किया गया है। त्योहारी मौसम में दाल की कीमतों पर अनुचित वृद्धि को रोकने के लिए प्रशासन सक्रिय रूप से सतत निगरानी करेगा।

प्रशासन को निर्देशित किया गया है कि वे अपने प्रभार क्षेत्र में खुदरा संघों के साथ समय-समय पर बैठकें आयोजित करें। दाल कारोबारियों को पोर्टल पर स्टॉक की घोषणा करने के लिए प्रेरित किया जाए। इसके अलावा, बड़े खुदरा विक्रेताओं द्वारा 30 किलो के थोक पैक में दाल बेचने की गतिविधियों पर भी नजर रखी जाएगी, ताकि जीएसटी से बचने के प्रयासों को रोका जा सके।

Don't Miss
© Media24Media | All Rights Reserved | Infowt Information Web Technologies.