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न्यूनतम वेतन अधिनियम के तहत श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की दरें जारी

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रायपुर। श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ शासन द्वारा न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत 45 अनुसूचित नियोजनों, कृषि नियोजन एवं अगरबत्ती नियोजन में कार्यरत श्रमिकों के लिये महंगाई भत्ते का निर्धारण लेबर ब्यूरो शिमला द्वारा जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर वर्ष में दो बार (01 अप्रैल एवं 01 अक्टूबर) किया जाता है।


श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ शासन श्रीमती अलरमेल मंगई डी. द्वारा विभिन्न अनुसूचित नियोजनों में कार्यरत् श्रमिकों के लिये 01 अक्टूबर 2024 से परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता निर्धारित की गई है। लेबर ब्यूरों शिमला से प्राप्त औद्योगिक सूचकांक में जनवरी 2024 से जून 2024 के मध्य 2.40 बिन्दु की औसत वृद्धि हुई तदनुसार प्रति बिन्दु 20/- रूपये के मान से 45 अनुसूचित नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों के परिवर्तनशील महंगाई भत्ता में प्रतिमाह 48/- रूपये की वृद्धि की गई।

कृषि नियोजन में कार्यरत श्रमिकों हेतु लेबर व्यूरो शिमला से प्राप्त सूचकांक में 29 बिन्दु की औसत वृद्धि होने से 5/- रूपये प्रति बिन्दु के मान से 145/- रूपये प्रतिमाह परिवर्तशील महंगाई भत्ते में वृद्धि की गई। अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में औसत वृद्धि के आधार पर परिवर्तनशील महंगाई भत्ते 7.21 रूपये प्रति हजार अगरबत्ती निर्माण में निर्धारित की गई। किसी तम्बाखू (जिसमें बीड़ी बनाना भी सम्मिलित है) विनिर्माण में नियोजित श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में औसत वृद्धि के आधार पर परिवर्तनशील महंगाई भत्ते 28.30 रूपये प्रति हजार बीड़ी के मान से निर्धारित की गई।

उक्त परिवर्तनशील महंगाई भत्ता में वृद्धि उपरांत अधिसूचित नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों को 01अक्टूबर 2024 से 31मार्च 2025 तक न्यूनतम वेतन की दरें निम्नानुसार देय होगी।

अनुसूचित सामान्य नियोजन के लिए निर्धारित न्यूनतम वेतन की दरें निम्नानुसार है -  
  

उक्त प्रभावशील न्यूनतम वेतन की दरें छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग की वेबसाईट www.cglabour.nic.in पर भी उपलब्ध है तथा इससे संबंधित पुस्तिका श्रमायुक्त कार्यालय, इन्द्रावती भवन, खण्ड-तीन, द्वितीय-तल, नवा रायपुर, अटल नगर से भी प्राप्त की जा सकती है।



छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी में भर्तियों का सिलसिला लगातार जारी

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रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रदेश में सरकारी नौकरी में भर्तियों का सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ की ओर से 34 विभिन्न पदों पर भर्ती की जानी हैं। जारी विज्ञापन के अनुसार सहायक श्रम पदाधिकारी के 04, श्रम निरीक्षक के 14 और श्रम उप-निरीक्षक के 16 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती होगी।

श्रमायुक्त कार्यालय, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर से जारी विज्ञापन के अनुसार विज्ञापित किए गए पदों की वर्गवार रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन भी किया जा सकता है। विस्तृत विज्ञापन, पाठ्यक्रम परीक्षा कार्यक्रम ऑनलाइन आवेदन एवं शुल्क भुगतान की विधि तथा अन्य विस्तृत जानकारी व्यापम की वेबसाइट http://vyapam.cgstate.gov.in पर देखी जा सकती है। परीक्षा की तिथि व्यापम द्वारा पृथक से जारी की जाएगी। ऑनलाईन आवेदन पत्र व्यापम की वेबसाईट पर उपलब्ध होंगे।

छत्तीसगढ़ : व्यापमं ने विभिन्न परीक्षाओं के लिए जारी की परीक्षा तिथि

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रायपुर। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा वर्ष 2023-24 में छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, संचालनालय पशु चिकित्सा सेवाएं एवं कार्यालय श्रमायुक्त के अंतर्गत विभिन्न भर्तियों के लिए प्रस्तावित परीक्षा कार्यक्रम का निर्धारण कर दिया है।

सहायक प्रबंधक (उपार्जन, निर्माण, प्रक्रिया) भर्ती परीक्षा 2023 तथा सहायक प्रबंधक (प्रबंधन) भर्ती परीक्षा के आनलाइन आवेदन 12 मई से 29 मई तक भरे जा सकेंगे। इसके त्रुटि सुधार की तिथि 30 मई से 1 जून तक रहेगी। 5 जून को प्रवेश पत्र जारी किये जाएंगे। 11 जून को दो पालियों में परीक्षा आयोजित की जाएगी।सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी भर्ती परीक्षा 2023 के आनलाइन आवेदन 12 मई से 29 मई तक भरे जा सकेंगे। इसके त्रुटि सुधार की तिथि 30 मई से 1 जून तक रहेगी। इसके लिए 9 जून को प्रवेश पत्र जारी किये जाएंगे। इसकी परीक्षा 17 जून को होगी।

सहायक श्रम पदाधिकारी, श्रम निरीक्षक एवं श्रम उपनिरीक्षक भर्ती परीक्षा 2023 के आनलाइन आवेदन 12 मई से 29 मई तक किये जाएंगे। इसके त्रुटि सुधार की तिथि 30 मई से 1 जून तक है। प्रवेश पत्र जारी करने की तिथि 10 जून होगी। इसके लिए प्रवेश परीक्षा 18 जून को होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुरूप इन परीक्षाओं के लिए छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी प्रतिभागियों से किसी तरह का प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाएगा।


श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन की नई दरें निर्धारित

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रायपुर। श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ द्वारा लेबर ब्यूरो शिमला द्वारा जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर विभिन्न अनुसूचित नियोजनों में कार्यरत श्रमिको के लिए एक अप्रैल 2023 से 30 सितम्बर 2023 तक के लिए न्यूनतम वेतन दरें निर्धारित की गई है। यह दरें 45 अनुसूचित, सामान्य नियोजन के लिए प्रतिदिन 20 रूपए और प्रतिमाह 260 रूपए की वृद्धि की गई है। कृषि नियोजन में कार्य श्रमिको के लिए 225 रूपए प्रतिमाह की वृद्धि की गई है। इसी तरह से अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों के लिए प्रति एक हजार अगरबत्ती के लिए 5 रूपए 85 पैसे की वृद्धि की गइ है।

न्यूनतम वेतन की निर्धारित दरों के लागू होने पर अब अकुशल श्रमिक जोन के लिए 10 हजार 480 रूपए, जोन के लिए 10 हजार 200 रूपए और जोन के लिए 9 हजार 960 रूपए प्रतिमाह न्यूनतम वेतन निर्धारित किया गया है। इसी तरह से अर्द्धकुशल श्रमिको को जोन के लिए 11 हजार 130 रूपए, जोन के लिए 10 हजार 870 और के लिए 10 हजार 610 रूपए प्रतिमाह न्यूनतम देय होगा। इसी तरह से कुशल श्रमिको को जोन के लिए 11 हजार 910 रूपए, ’के लिए 11 हजार 650 रूपए और जोन के लिए 11 हजार 390 न्यूनतम वेतन देय होगा। 

उच्च कुशल श्रमिको को जोन के लिए 12 हजार 990 रूपए, ’के लिए 12 हजार 430 रूपए और जोन के लिए 12 हजार 170 रूपए प्रतिमाह न्यूनतम वेतन मिलेगा। कृषि श्रमिको के लिए निर्धारित न्यूनतम वेतन अकुशल कृषि श्रमिको के लिए 8 हजार 400 रूपए प्रतिमाह दिया जाएगा। इसी प्रकार से अगरबत्ती निर्माण श्रमिकों के लिए अगरबत्ती रोलर्स में एक हजार अगरबत्ती बनाने पर 32 रूपए 81 पैसे और सुगंधित सेंटेड अगरबत्ती बनाने पर 33 रूपए 51 पैसे देय होगा। श्रमायुक्त ने बताया है कि एक अप्रैल से प्रभावशील यह न्यूनतम वेतन दरें श्रम विभाग छत्तीसगढ़ शासन की वेबसाईट  https://cglabour.nic.in/ पद पर भी उपलब्ध है।

छत्तीसगढ़ : 1 अप्रैल से श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन की नई दरें निर्धारित

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रायपुर। श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ द्वारा लेबर ब्यूरो शिमला द्वारा जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर विभिन्न अनुसूचित नियोजनों में कार्यरत श्रमिको के लिए एक अप्रैल 2023 से 30 सितम्बर 2023 तक के लिए न्यूनतम वेतन दरें निर्धारित की गई है। यह दरें 45 अनुसूचित, सामान्य नियोजन के लिए प्रतिदिन 20 रूपए और प्रतिमाह 260 रूपए की वृद्धि की गई है। कृषि नियोजन में कार्य श्रमिको के लिए 225 रूपए प्रतिमाह की वृद्धि की गई है। इसी तरह से अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिको के लिए प्रति एक हजार अगरबत्ती के लिए 5 रूपए 85 पैसे की वृद्धि की गइ है।

न्यूनतम वेतन की निर्धारित दरों के लागू होने पर अब अकुशल श्रमिक जोन के लिए 10 हजार 480 रूपए, जोन के लिए 10 हजार 200 रूपए और जोन के लिए 9 हजार 960 रूपए प्रतिमाह न्यूनतम वेतन निर्धारित किया गया है। इसी तरह से अर्द्धकुशल श्रमिको को जोन के लिए 11 हजार 130 रूपए, जोन के लिए 10 हजार 870 और के लिए 10 हजार 610 रूपए प्रतिमाह न्यूनतम देय होगा। इसी तरह से कुशल श्रमिको जोन के लिए 11 हजार 910 रूपए, ’के लिए 11 हजार 650 रूपए और जोन के लिए 11 हजार 390 न्यूनतम वेतन देय होगा। उच्च कुशल श्रमिको को जोन के लिए 12 हजार 990 रूपए, ’के लिए 12 हजार 430 रूपए और जोन के लिए 12 हजार 170 रूपए प्रतिमाह न्यूनतम वेतन मिलेगा।

कृषि श्रमिको के लिए निर्धारित न्यूनतम वेतन अकुशल कृषि श्रमिको के लिए 8 हजार 400 रूपए प्रतिमाह दिया जाएगा। इसी प्रकार से अगरबत्ती निर्माण श्रमिकों के लिए अगरबत्ती रोलर्स में एक हजार अगरबत्ती बनाने पर 32 रूपए 81 पैसे और सुगंधित सेंटेड अगरबत्ती बनाने पर 33 रूपए 51 पैसे देय होगा। श्रमायुक्त ने बताया है कि एक अप्रैल से प्रभावशील यह न्यूनतम वेतन दरें श्रम विभाग छत्तीसगढ़ शासन की वेबसाईट https://cglabour.nic.in/ पद पर भी उपलब्ध है। साथ ही श्रमायुक्त कार्यालय इंद्रावती भवन खण्ड तीन, द्वितीय तल नवा रायपुर से भी सम्पर्क कर जानकारी ली जा सकती है।

रायपुर शहर के तीन च्वाईस सेंटरों पर श्रम अधिकारियों की दबिश

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रायपुर। श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ के निर्देशन में श्रम विभाग के अधिकारियों ने रायपुर शहर के तीन अलग-अलग इलाकों में संचालित सेंटरों पर आकस्मिक रूप से दबिश देकर कम्प्यूटर सहित अन्य दस्तावेजों की सघन जांच पड़ताल की। साहू कॉम्पलेक्स टिकरापारा, सुन्दर नगर और लिली चौक पुरानी बस्ती में संचालित च्वाईस सेंटरों के बारे में श्रमायुक्त के संज्ञान में यह मामला आया था कि इसके संचालकों द्वारा ठेकेदारों का फर्जी प्रमाण-पत्र बनाने के नाम पर लोगों से अवैध वसूली की जा रही है।

श्रमायुक्त के निर्देशानुसार चार अधिकारियों की संयुक्त टीम ने उक्त तीनों च्वाइंस सेंटरों की जांच पड़ताल के दौरान सेंटर संचालकों से कम्प्यूटर की आईडी प्राप्त कर उसकी सघन जांच के साथ ही सेंटर में उपलब्ध दस्तावेज एवं अन्य सामग्रियों की भी जांच की। जांच के दौरान नियोजन एवं ठेकेदारों के प्रमाण पत्र के संबंध में कोई भी दस्तावेज नहीं पाये जाने का उल्लेख संयुक्त जांच टीम ने अपने प्रतिवेदन में किया है।

गौरतलब है कि उक्त च्वाईस सेंटरों द्वारा ठेकेदारों के फर्जी प्रमाण पत्र बनाये जाने के नाम पर हितग्राही आवेदकों से अवैध रूप से राशि की मांग किए जाने के मामले को गंभीरता से लेते हुए श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ ने इसकी जांच के निर्देश दिए थे। श्रमायुक्त के निर्देश के परिपालन में सहायक श्रमायुक्त रायपुर ने श्रम निरीक्षक श्रीमती जयंती बंसल, आर.आर. पाल एवं धनेन्द्र चंद्राकर सहित डिस्ट्रिट मैनेजर सुनील पाण्डेय की संयुक्त टीम गठित कर इस मामले की सघन जांच पड़ताल करने के निर्देश दिए थे। संयुक्त जांच टीम ने उक्त संस्थानों की आई.डी. लेकर उनके समस्त सिस्टमों और अभिलेखों की जांच की। उक्त संस्थानों में नियोजन प्रमाण-पत्र एवं ठेकेदार, नियोजक की सील नहीं पायी गई है।

श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ ने सभी च्वाईस सेंटर संचालकों को हितग्राहियों का नया पंजीयन आवदेन अथवा अन्य योजनाओं के लाभ के लिए आवेदन भरते समय नियम प्रक्रिया का पूरी तरह से पालन करने तथा हितग्राहियों से निर्धारित शुल्क ही लेने के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा है कि आवेदकों के साथ की भी तरह की धोखाधड़ी या फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर उन्हें लाभान्वित करने का लालच देने का मामला सामने आने पर संबंधितों के विरूद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

​​​​​​​ छत्तीसगढ़ : एक अक्टूबर से श्रमिकों को बढ़ी हुई मजदूरी का मिलेगा लाभ

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रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के श्रमायुक्त द्वारा न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के प्रावधानों के अनुसार राज्य के विभिन्न अनुसूचित नियोजनों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए एक अक्टूबर 2022 से परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता निर्धारित किया है। परिवर्तनशील महंगाई भत्ता का लाभ अनुसूचित क्षेत्रों में कार्यरत औद्योगिक श्रमिक, कृषि श्रमिक, अगरबत्ती निर्माण और बीड़ी निर्माण से जुड़े श्रमिकों को मिलेगा।



औद्योगिक सूचकांक के अनुसार जनवरी 2022 से जून 2022 के मध्य हुई वृद्धि के आधार पर औद्योगिक श्रमिकों के मंहगाई भत्ते में प्रतिमाह 160 रूपए और कृषि श्रमिकों के मंहगाई भत्ते में प्रतिमाह 150 रूपए की वृद्धि की गई है। इसी तरह से अगरबत्ती निर्माण श्रमिकों को एक हजार अगरबत्ती बनाने पर 0.4 रूपए, बीड़ी श्रमिकों को एक हजार बीड़ी बनाने पर 4.25 रूपए की वृद्धि की गई है। यह दरें एक अक्टूबर 2022 से 31 मार्च 2023 तक के लिए निर्धारित की गई है।

सामान्य नियोजन के लिए निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दरों के अनुसार श्रमिकों को बढ़ी हुई दरों पर मजदूरी अब एक अक्टूबर 2022 में मिलेगी। अकुशल श्रमिकों को निर्धारित जोन में प्रतिदिन मजदूरी 393 रूपए निर्धारित की गई है। जोन के 383 रूपए और जोन के लिए 373 रूपए मजदूरी प्रतिदिन मजदूरी देय होगी। अर्द्धकुशल श्रमिकों को जोन के लिए 418 रूपए, जोन के लिए 408 रूपए एवं जोन के लिए 398 रूपए प्रतिदिन मजदूरी निर्धारित की गई है। कुशल श्रमिको को जोन के लिए 448 रूपए,  जोन के लिए 438 रूपए तथा जोन के लिए 428 रूपए प्रतिदिन कुल मजदूरी मिलेगी। 

इसी तरह से उच्च कुशल श्रमिको को निर्धारित मजदूरी के अनुसार अब जोन के लिए 478 रूपए, जोन के लिए 468 रूपए और जोन के लिए 458 रूपए प्रतिदिन मजदूरी मिलेगी। कृषि श्रमिकों के लिए निर्धारित न्यूनतम वेतन दरो के अनुसार अकुशल कृषि श्रमिको के लिए 273 रूपए प्रतिदिन मजदूरी निर्धारित की गई है। श्रमायुक्त द्वारा प्रभावशील न्यूनतम वेतन दरों की विस्तृत जानकारी छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग की वेबसाईट www.cglabour.nic.in पर अपलोड की गई है। इसके अलावा श्रमायुक्त कार्यालय इंद्रावती भवन, खण्ड तीन द्वितीय तल नवा रायपुर से भी सम्पर्क कर जानकारी ली जा सकती है।

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