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शैक्षणिक संस्थाओं में सड़क सुरक्षा के नियमों का सुनिश्चितीकरण कराने कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश

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रायपुर। शैक्षणिक संस्थाओं में सड़क सुरक्षा के नियमों का सुनिश्चितीकरण कराने के लिए सभी जिला कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया गया है। इस संबंध में आवश्यकतानुसार नियमों के तहत कड़ी कार्यवाही करने कहा गया है। जिससे स्कूली विद्यार्थियों के यातायात में जोखिम और दुर्घटना की संभावना शून्य हो सके।
                     

छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा इस संबंध में जारी पत्र में कहा गया है कि प्रायः यह देखने में आ रहा है कि विशेषकर शहरों में मोपेड़, दो पहिया वाहन, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, मिनी बस आदि में ओवरलोड होकर स्कूली विद्यार्थियों की आवाजाही हो रही है। वाहनों में क्षमता से अधिक संख्या में लटककर विद्यार्थी आवागमन कर रहें है। इसके पीछे शैक्षणिक संस्थाओं, वाहन मालिकों, चालकों, पालकों एवं स्वयं विद्यार्थियों द्वारा सड़क सुरक्षा एवं यातायात के सामान्य नियमों एवं मानदंडों का पालन नही किया जाना मुख्य कारण हैं। अक्सर ऐसी चुकें स्कूली विद्यार्थियों के लिए यह जानलेवा भी साबित होती रही है।

इस परिपेक्ष्य में स्मरण हो कि पूर्व में भी मुख्य सचिव द्वारा सड़क दुर्घटना रोकने, सड़क सुरक्षा के लिए व्यापक प्रबंधन करने, सड़क सुरक्षा समिति की बैठक और समीक्षा नियमित रूप से करने, सड़क दुर्घटनाओं के नियंत्रण के उपाय और प्रयास तथा सड़क सुरक्षा अभियान चलाने के संबंध में निर्देश दिए गए है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश पर राज्य में अंतरविभागीय लीड एजेंसी (सड़क सुरक्षा) के माध्यम से सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे है।

अतः जिलों में खासकर शहरी और नगरीय इलाकों में स्कूली विद्यार्थियों को जोखिमपूर्ण दुर्घटना से बचाने की दिशा में परिवहन, पुलिस, शिक्षा, उच्च शिक्षा, नगरीय विकास, जनसम्पर्क विभाग सहित संबंधित हितधारकों जैसे- शाला प्रबंधन समिति, पालक समिति, स्काउट एवं गाईड, एनसीसी, स्वयंसेवी संस्थाओं, युवा संगठनों, निजी शैक्षणिक संस्थाओं आदि के संयुक्त प्रयासों के साथ एक सुदीर्घ कार्ययोजना एवं रणनीति बनाकर उनका कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। इसकी समयबद्ध तरीके से मानिटरिंग भी होनी चाहिए। आवश्यकतानुसार नियमों के तहत कड़ी कार्यवाही भी की जाए, जिससे स्कूली विद्यार्थियों के यातायात में जोखिम और दुर्घटना की संभावना शून्य हो सके।

कड़ाई से लागू किए जाएंगे तम्बाकू नियंत्रण कानून

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रायपुर। राज्य में तंबाकू एवं तंबाकू उत्पादों पर नियंत्रण के लिए इससे जुड़े कानूनों को कड़ाई से लागू किया जाएगा। सभी शैक्षणिक संस्थाओं को तम्बाकू मुक्त बनाने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। अपर मुख्य सचिव श्रीमती रेणु जी. पिल्लै की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत गठित राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक हुई। उन्होंने बैठक में तंबाकू नियंत्रण से जुड़े कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए। राज्य शासन द्वारा तम्बाकू एवं तम्बाकू उत्पादों के उपयोग एवं उपभोग को हतोत्साहित करने लगातार कोशिश की जा रही है। फिर भी राज्य में व्यस्कों एवं बच्चों द्वारा तम्बाकू का उपयोग चिंताजनक है।

राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में स्वास्थ्य विभाग द्वारा तंबाकू के उपयोग पर नियंत्रण के लिए की जा रही गतिविधियों की जानकारी दी गई। राज्य में तम्बाकू पर नियंत्रण में आ रही चुनौतियों को भी साझा किया गया। बैठक में तम्बाकू नियंत्रण के लिए कानूनी प्रावधानों जैसे कोटपा एक्ट-2003, कोटपा छत्तीसगढ़ (संशोधन) अधिनियम-2021 तथा ई-सिगरेट पर प्रतिबंध कानून-2019 का कड़ाई से अनुपालन कराए जाने के निर्देश बैठक में मौजूद विभिन्न विभागों के अधिकारियों को दिए गए।

बैठक में राज्य में शैक्षणिक संस्थाओं को तम्बाकू मुक्त करने, टोबेको मॉनिटरिंग एप, डब्लूएचओ की एफसीटीसी 5.3 की रणनीति, तम्बाकू मुक्त ग्राम पंचायत, तम्बाकू उत्पादों के विज्ञापन पर प्रतिबंध, वेंडर लाइसेंसिंग तथा तम्बाकू मुक्त कार्यालय पर चर्चा की गई। सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, स्वास्थ्य विभाग के सचिव प्रसन्ना आर., स्वास्थ्य सेवाओं के संचालक भीम सिंह, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव मोहम्मद कैसर अब्दुलहक, स्कूल शिक्षा विभाग के विशेष सचिव राजेश सिंह राणा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संचालक भोसकर विलास संदिपान और तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के राज्य नोडल अधिकारी डॉ. कमलेश जैन सहित तंबाकू नियंत्रण के लिए काम करने वाली संस्थाओं द यूनियनपहलफाउंडेशन के प्रतिनिधि एवं राज्य शासन के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में शामिल हुए।

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