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सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति के संबंध में शासन सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगा - संचालक लोक शिक्षण

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रायपुर। छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक एवं समग्र शिक्षक फेडरेशन के पदाधिकारियों ने आज संचालक लोक शिक्षण सुनील कुमार जैन से लोक शिक्षण कार्यालय में सहायक शिक्षकों के वेतन विसंगतियों के संबंध में मुलाकात की। संचालक जैन ने फेडरेशन के पदाधिकारियों से उनकी मांगों के संबंध में विस्तार से चर्चा की। संचालक ने शिक्षकों से कहा कि शासन ने सदा शिक्षकों के हित में निर्णय लिये हैं। नयी सरकार के आते ही समस्त शिक्षा कर्मियों का संविलयन किया गया है। जैन ने यह भी कहा कि सहायक शिक्षकों की मांगों पर शासन विचार करेगा। जैन ने प्रतिनिधिमंडल से आने वाली परीक्षा एवं छात्र हित को देखते हुए 6 फरवरी से होने वाली हड़ताल को स्थगित करने का आग्रह किया और उम्मीद जताई कि शिक्षक हड़ताल जैसा कोई कदम छात्रहित को दृष्टि में रखते हुये नही उठायेंगे


बैठक में छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक एवं समग्र शिक्षक फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्षश्री मनीष मिश्रा, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष द्वय कौशल अवस्थी और बंसत कुमार कौशिक, उपाध्यक्ष द्वय रंजीत बेनर्जी और आदित्य गौरव, महासचिव द्वय सिराज बक्स और शेषनाग पाण्डेय, प्रदेश सचिव ईश्वर प्रसाद चन्द्राकर, प्रवक्ता अलोक त्रिवेदी, मीडिया प्रभारी राजू टंडन, जिला अध्यक्ष रायपुर हेमकुमार साहू, जिला अध्यक्ष बेमेतरा अशोक धु्रव, ब्लॉक अध्यक्ष बागबाहरा प्रकाश बघेल उपस्थित थे।

शिक्षा का अधिकार के अंतर्गत आगामी शिक्षा सत्र में प्रवेश के लिए समय सारिणी जारी

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रायपुर। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम अंतर्गत वर्ष 2023-24 के लिए प्रदेश में संचालित निजी विद्यालयों में आर.टी.ई.पोर्टल के माध्यम से भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा इस संबंध में प्रवेश की कार्यवाही के लिए समय-सारिणी जारी कर दी है।

प्रवेश प्रक्रिया का प्रथम चरण 10 फरवरी से प्रारंभ होगा। स्कूल पंजीयन (आवेदन) की कार्यवाही के साथ ही 10 फरवरी से 28 फरवरी तक वर्ष 2022-23 की शुल्क प्रतिपूर्ति के सत्यापन का कार्य भी किया जाएगा। संचालक लोक शिक्षण ने इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों, संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग और जिला शिक्षा अधिकारियों को प्रवेश के संबंध में समय-सारिणी के अनुसार कार्य संपादित करने के निर्देश दिए हैं।   

लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा संबंधित अधिकारियों को जारी पत्र में कहा गया है कि पूर्व में भी इस कार्यालय द्वारा प्रवेश की प्रक्रिया और ऑनलाइन पद्धति के संबंध में विस्तृत निर्देश जारी किए गए हैं। इस संबंध में अधिनियम के प्रावधान अंतर्गत नोडल अधिकारी की जानकारी, क्षेत्र का निर्धारण, मान्यता संबंधी कार्यवाही पूर्ण करना, आरक्षित सीटों का निर्धारण, प्रवेश एवं सूचना के लिए आवेदन प्राप्त करना, आवेदन पत्रों की समीक्षा तथा प्रचार-प्रसार, आबंटन प्रक्रिया, शुल्क की प्रतिपूर्ति व प्रक्रिया के लिए समय-सारिणी का ध्यान रखा जाए। इस बार वर्ष 2022-23 की शुल्क प्रतिपूर्ति राशि का सत्यापन कार्य भी प्रवेश प्रक्रिया के साथ-साथ किया जाए।

लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा शिक्षा के अधिकार के तहत निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार प्रथम चरण में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापन का कार्य 10 फरवरी से 28 फरवरी तक किया जाना है। छात्र पंजीयन आवेदन 6 मार्च से 10 अप्रैल तक, नोडल अधिकारियों द्वारा दस्तावेजों की जांच 11 अप्रैल से 11 मई तक की जाएगी। लॉटरी एवं आबंटन 15 मई से 25 मई तक होगा और स्कूल में दाखिले की प्रक्रिया 16 जून से 30 जून तक की जाएगी। इसी प्रकार द्वितीय चरण में प्रवेश की प्रक्रिया 01 जुलाई से प्रारंभ होगी। छात्र 01 जुलाई से 15 जुलाई तक आवेदन कर सकेंगे। नोडल अधिकारियों द्वारा 16 जुलाई से 25 जुलाई तक दस्तावेजों की जांच की जाएगी। लॉटरी एवं आबंटन की कार्यवाही 27 जुलाई से 02 अगस्त तक होगी और स्कूल दाखिला प्रक्रिया 03 अगस्त से 14 अगस्त तक की जाएगी।

​​​​​​​स्कूली शिक्षकों को शिक्षा सत्र के अंत तक पात्रतानुसार मिलेगी पुनर्नियुक्ति

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रायपुर। प्रदेश में स्कूली शिक्षकों को शिक्षा सत्र के अंत तक पात्रतानुसार पुनर्नियुक्ति दी जाएगी। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संचालक लोक शिक्षण संचालनालय, सभी संभागीय संयुक्त संचालक और जिला शिक्षा अधिकारियों को शैक्षणिक सत्र 2022-23 के दौरान सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय एवं शत प्रतिशत अनुदान प्राप्त शालाओं के शिक्षकों (सहायक शिक्षक से प्राचार्य तक) को पुनर्नियुक्ति प्रदान किए जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं।



उल्लेखनीय है कि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संबंधितों जारी पत्र में कहा गया है कि विभाग द्वारा 15 जून 2012 के माध्यम से शिक्षकों की कमी को दृष्टिगत रखते हुए प्रतिवर्ष शिक्षा सत्र के दौरान सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय एवं शत प्रतिशत अनुदान प्राप्त शालाओं के शिक्षकों (सहायक शिक्षक से लेकर प्राचार्य तक) को उस शैक्षणिक सत्र के अवसान 30 अप्रैल तक पुनर्नियुक्ति किए जाने के संबंध में निर्देश जारी किए गए थे। उसके बाद समय-समय पर शासन द्वारा इन निर्देशों में संशोधन किए गए।

छत्तीसगढ में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की फीस में कोई वृद्धि नहीं

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रायपुर। प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति द्वारा प्रदेश में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के शिक्षण सत्र 2022-2023, 2023-2024 एवं 2024-2025 के लिए फीस का निर्धारण कर दिया गया है। वर्तमान में शुल्क में कोई वृद्धि नहीं की गयी है। निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं द्वारा इस निर्धारण के पूर्व छात्रों से शुल्क के रूप में यदि अधिक राशि ली गयी है, तो उसे तत्काल छात्रों को वापस लौटाने एवं यदि कम फीस ली गई हो तो शेष राशि छात्रों से प्राप्त करने की अधिकारिता दी गई  है।



समिति ने संचालक, चिकित्सा शिक्षा को पत्र लिखकर संस्थानों ने जिन पाठ्यक्रमों में शुल्क निर्धारण के लिए आवेदन नहीं दिए हैं और जिनकी फीस का निर्धारण नहीं हुआ है, उनमें प्रवेश की कार्यवाही ना करने का अनुरोध किया है। विभिन्न शिक्षण संस्थानों द्वारा प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क यदि छात्रों से पूर्व में लिए गये हो तो उन्हें तत्काल वापस किये जाने हेतु भी पत्र लिखा गया है।

गौरतलब है कि संस्थाओं के द्वारा आवश्यक जानकारियां उपलब्ध न कराए जाने के कारण विलम्ब हो रहा था, इसलिए छात्रहित को ध्यान में रखते हुए 08 सितम्बर को प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति ने एम.बी.बी.एस., बी.एस.सी. फार्मेसी/डी.फार्मेसी/एम.फार्मेसी, पी.एच.डी. (इंजीनियरिंग/फार्मेसी/मैनेजमेंट), एमटेक, बी.आर्किटेक्चर, डिप्लोमा इंजीनियरिंग (फर्स्ट शिफ्ट/सेकेण्ड शिफ्ट), फाईन आर्टस एण्ड कम्युनिकेशन, एम.बी.ए., नर्सिंग, बी.एस.सी. नर्सिंग (पोस्ट बेसिक) एवं एम.एस.सी. नर्सिंग, बी.डी.एस.एम.डी.एस., बी.पी.टी./एम.पी.टी., बी.ए.एम.एस., बी.यू.एम.एस., बी.एच.एम.एस., बी.एन.वाय.एस., बी.बी.एस.सी. (बी.एड.)/बी.ए. (बी.एड.) एवं बी.एड./एम.एड. के लिए अंतरिम फीस का निर्धारण कर दिया है।

जिला शिक्षा अधिकारियों को आरटीई पोर्टल से बंद निजी विद्यालयों की जानकारी हटाने के निर्देश

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रायपुर. संचालक लोक शिक्षण ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को शिक्षा के अधिकार के तहत आईटीआई पोर्टल से बंद निजी विद्यालयों की जानकारी तत्काल हटाने के निर्देश दिए हैं। संचालक लोक शिक्षण ने निर्देशित किया गया है कि वर्तमान में यदि ऐसा हुआ कि किसी विद्यार्थी का चयन बंद स्कूल में हो गया है तो, ऐसी स्थिति में नोडल अधिकारी स्वयं उन पालकों से संपर्क स्थापित कर उनका आवेदन स्वीकार करते हुए उन्हें निकट के अन्य विद्यालयों में दाखिला हेतु कार्यवाही करें। 



यदि भविष्य में किसी बंद विद्यालय में विद्यार्थियों का प्रवेश होता है तो या राशि का हस्तांतरण होता है, तो उसके लिए जिला शिक्षा अधिकारी स्वयं जिम्मेदार होंगे। जिला शिक्षा अधिकारियों को जारी पत्र में कहा गया है कि विभिन्न माध्यमों से प्राप्त जानकारी के अनुसार कुछ निजी विद्यालय ऐसे हैं जो बंद हो चुके हैं, वहां भी सीटों का आबंटन हो गया है। कोरोना संक्रमण के कारण कई निजी विद्यालय ऐसे हैं जो बंद हो चुके हैं या बंद होने की स्थिति में हैं।

जिला शिक्षा अधिकारियों की इस संबंध में पूर्व में भी सूचित किया गया था कि, जो विद्यालय बंद हो चुके हैं, उनकी जानकारी लोक शिक्षण संचालनालय को दी जाए। कुछ जिलों के द्वारा बंद स्कूलों की जानकारी दी गई है, परन्तु अभी भी कई जिले ऐसे हैं जिनके द्वारा बंद विद्यालयों की जानकारी आरटीई पोर्टल से न तो हटाई जा रही है और न ही इसकी सूचना कार्यालय को दी जा रही है। पत्र में उल्लेख किया गया है कि जिला शिक्षा अधिकारियों की यह जिम्मेदारी है कि, वे उन स्कूलों का नाम तत्काल पोर्टल से हटाने की कार्यवाही करें या पत्र के माध्यम से कार्यालय लोक शिक्षण संचालनालय को अवगत कराएं।

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