Media24Media.com: शराब दुकान

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होली से पहले मदिरा प्रेमियों को लगा झटका, शराब दुकान रहेगी बंद, जारी हुआ आदेश…

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 रायपुर : होली (जिस दिन रंग खेला जाय) पर मदिरा दुकानों के लिए शुष्क दिवस घोषित किया है। मिली जानकारी के अनुसार 25 मार्च 2024 होली के अवसर पर जिले में स्थित सभी प्रकार की मदिरा दुकाने एवं लायसंस अर्थात् सी. एस.-2 (घघ), सी.एस.-2 (घघ कम्पोजिट), एफ.एल.-1 (घघ), एफ.एल.-1 (घघ कम्पोजिट) एफ. एल. 3 (होटल बार), एफ.एल.-3 (क), एफ.एल.-3 (ग), एफ.एल. 4 (असैनिक विनोद गृह), एफ.एल.-4क (व्यवसायिक क्लब), एफ.एल. 7/8 (सैनिक कैंटीन) एवं भण्डारण भाण्डागार भिलाई पूर्णतः बंद रहेंगे। आदेश का कड़ाई से पालन कराने कहा गया है।



कलेक्टर ने संबंधित वृत्त प्रभारी अधिकारी, आबकारी उपनिरीक्षक, उक्त दिवस को अपने प्रभार क्षेत्र में उपस्थित रहकर सुनिश्चित करें, कि उनके प्रभार क्षेत्र की सभी प्रकार की मदिरा दुकानें एवं भण्डारण भाण्डागार निर्धारित समयावधि पर बन्द हो जाए, उक्त अवधि में मदिरा का संव्यवहार पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।


छत्तीसगढ़ में अब नहीं खुलेगी नई शराब दुकान, पढ़े साय केबिनेट के फैसले

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 रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई। बैठक में निम्न महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए है।


1. छत्तीसगढ़ के षष्ठम् विधानसभा के द्वितीय सत्र फरवरी-मार्च 2024 हेतु माननीय राज्यपाल के अभिभाषण के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

2. तृतीय अनुपूरक अनुमान वर्ष 2023-2024 का विधानसभा में उपस्थापन हेतु छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक-2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

3. बजट अनुमान वर्ष 2024-25 का विधानसभा में उपस्थापन के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक-2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

4. छत्तीसगढ़ आबकारी नीति वित्तीय वर्ष 2024-25 का अनुमोदन किया गया है। यह निर्णय लिया गया है कि कोई भी नई मदिरा दुकान नहीं खोली जाएगी।

5. छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक-2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया है।

इस संशोधन में ‘जिला न्यायाधीश‘ को ‘प्रधान जिला न्यायाधीश‘ और ‘अपर जिला न्यायाधीश‘ को ‘जिला न्यायाधीश‘ करने का प्रावधान रखा गया है। इसी तरह ‘व्यवहार न्यायाधीश प्रथम वर्ग‘ को ‘व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी‘ तथा ‘व्यवहार न्यायाधीश द्वितीय वर्ग‘ को ‘व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी‘ तथा ‘जिला न्यायालय‘ को ‘प्रधान जिला न्यायालय‘ से प्रतिस्थापित करने का प्रावधान रखा गया है।

6. उच्च न्यायालय बिलासपुर में ज्वाईंट रजिस्ट्रार (एम) के 5 पद आकस्मिकता निधि से सृजित करने का निर्णय लिया गया है।

 

CG News : शराब दुकान के पास अब नहीं होगा चखना सेंटर, आबकारी आयुक्त ने दिया ये निर्देश

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 CG News : आबकारी आयुक्त ने शराब दुकानों के पास अवैध रूप से संचालित चखना दुकानों को तत्काल बंद करने सभी ज़िला आबकारी अधिकारियों को निर्देश दिया है। प्लेसमेंट कर्मचारियों द्वारा भी सही दर पर बिक्री किया जाएगा.


 इसके उल्लंघन पर भी तत्काल कार्यवाही की जाएगी. सभी अधिकारियों को फील्ड में दुकानों के निरीक्षण के निर्देश दिए हैं .विभाग के टोल फ्री नंबर 14405 पर शिकायत किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ में कभी नहीं होगी शराबबंदी, आबकारी मंत्री कवासी लखमा का बड़ा बयान

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रायपुर। छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कवासी लखमा का शराबबंदी को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पांच साल से मैं सरकार में मंत्री हूं. जहां भी जाता हूं, मुझे शराब दुकान खोलने के लिए आवेदन मिलते है लेकिन शराब दुकान बंद करने एक भी आवेदन नहीं मिला है। प्रदेश में शराबबंदी कभी नहीं होगी। 


कवासी लखमा ने पत्रकारों से चर्चा में शराबबंदी नहीं हो पाने की वजह बताते हुए कहा कि कोरोना काल के दौरान 2 महीने के लिए शराब दुकान बंद कर दिया था, जिसकी वजह से दूसरी शराब पीने से रायपुर और बिलासपुर में 6-6 लोगों की मौत हुई थी. बिहार में शराबबंदी है, जहां 400 आदिवासी गरीब लोग जेल में बंद हैं।

उन्होंने कहा कि जिस दिन छत्तीसगढ़ में दारू बंद होगा, बड़े लोग बिहार-झारखंड से ले आएंगे। गुजरात में घर में पहुंचाकर दारू दिया जा रहा है. यहां भी बड़े लोग यूपी से लाएंगे, आंध्र से लाएंगे. कौन जेल जाएगा, गरीब आदम पैसा नहीं पटाता है, तहसीलदार से बात नहीं करता, थानेदार बात नहीं सुनता है। हमको ऐसा राजनीति नहीं चाहिए, जिसमें गरीब जेल जाए और दूसरा दारू पीकर मरना. हमको ये पसंद नहीं है।

कवासी लखमा ने कहा कि हमारे घोषणा पत्र में शराबबंदी था। हम लोग बोल नहीं रहे हैं. सारे मुद्दों की समीक्षा जनता करती है। भाजपा ने भी 15 लाख देने की बात कही थी, 2 करोड़ को रोजगार देने की बात कही थी, दिया क्या। 35 रुपए डीजल देने की बात कहकर सौ से ऊपर कर दिया। गैस सिलेंडर की कीमत 400 रुपए थी आज 12 सौ कर दिया।


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