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शराब के अवैध कारोबार, 23.800 बल्क लीटर अवैध शराब जब्त

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रायपुर। राजनांदगांव जिले में शराब के अवैध कारोबार एवं कोचियों की धर पकड़ के लिए कलेक्टर के मार्गदर्शन में आबकारी विभाग द्वारा जांच पड़ताल का सघन अभियान संचालित किया जा रहा है। इसी क्रम में आबकारी विभाग की टीम ने अलग-अलग स्थानों पर छापामार कार्रवाई कर कुल 23.800 बल्क लीटर अवैध शराब जब्त की है।

प्रभारी सहायक आयुक्त आबकारी अभिषेक तिवारी ने जानकारी दी कि धर-पकड़ अभियान के तहत चार प्रकरणों में कार्रवाई की गई। इसमें 15.300 बल्क लीटर महाराष्ट्र निर्मित देशी दारू (संत्रा) एवं 8.500 बल्क लीटर हाथ भट्ठी से बनी कच्ची महुआ शराब जब्त की गई है।

आबकारी उप निरीक्षक वृत्त चिचोला राजकुमार कुर्रे के नेतृत्व में टीम द्वारा थाना गेंदाटोला के ग्राम हैदलकुड़ो तालाब पचरी से युगल किशोर साहू के कब्जे से 50 पाव देशी दारू (9 बल्क लीटर) जब्त की गई। वहीं थाना जोब क्षेत्र के ग्राम मरकाकसा में रामचन्द्र हिचाने के मकान से 4 बल्क लीटर महुआ शराब बरामद की गई। इसके अतिरिक्त थाना डोंगरगांव अंतर्गत ग्राम बदराटोला में देवेन्द्र साहू के पास से 35 पाव देशी दारू संत्रा (6.300 बल्क लीटर) तथा ग्राम तलवारटोला में दिलीप दुग्गा से 4.500 बल्क लीटर हाथ भट्ठी महुआ शराब जब्त की गई। सभी आरोपियों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया गया है।

आबकारी विभाग द्वारा अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाने हेतु होटल, ढाबों एवं शराब दुकानों का लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। सभी वृत्त प्रभारियों को नियमित जांच और कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं।


शराब के अवैध कारोबार : 83.250 लीटर विदेशी मदिरा, 26 लीटर कच्ची शराब और 50 किलो महुआ लाहन जब्त

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रायपुर। कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे के निर्देश पर राजनांदगांव जिले में शराब के अवैध कारोबार पर कड़ाई से रोक लगाने के लिए आबकारी विभाग द्वारा लगातार कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में की गई ताजा कार्रवाई में तीन अलग-अलग प्रकरणों में बड़ी मात्रा में अवैध शराब और निर्माण सामग्री जब्त की गई है।

आबकारी विभाग ने 83.250 लीटर मध्यप्रदेश राज्य निर्मित विदेशी मदिरा (गोवा बाम्बे स्पेशल व्हिस्की), 26 बल्क लीटर हाथ भट्टी कच्ची महुआ शराब तथा 50 किलोग्राम महुआ लाहन जब्त किया है। मदिरा के अवैध परिवहन में प्रयुक्त एक दोपहिया वाहन (स्कूटी) को भी कब्जे में लिया गया।     घुमका थाना क्षेत्र के ग्राम बिरेझर में आबकारी टीम ने दशरथ साहू के कब्जे से 4 लीटर तथा नरेंद्र साहू से 7 लीटर, कुल 11 लीटर हाथ भट्टी कच्ची महुआ शराब बरामद की गई है।

इसी तरह एक अन्य प्रकरण में 350 पाव और 27 बोतल विदेशी मदिरा गोवा बाम्बे स्पेशल व्हिस्की बरामद की गई। यह शराब स्कूटी के माध्यम से अवैध रूप से परिवहन की जा रही थी। एक और अन्य मामले में मरकाकसा जंगल क्षेत्र में आबकारी दल ने 15 लीटर कच्ची महुआ शराब और 50 किलोग्राम महुआ लाहन को नष्ट किया।

सभी मामलों में आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर विधिसम्मत कार्रवाई की गई है। कलेक्टर डॉ. भुरे के निर्देश पर होटल, ढाबा और मदिरा दुकानों की भी नियमित जांच की जा रही है। अवैध बिक्री पर रोकथाम के लिए सभी वृत्त प्रभारियों को सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। जिला प्रशासन द्वारा आने वाले दिनों में इस तरह की कार्रवाई और तेज़ करने की तैयारी है।

आबकारी टीम ने सरायपाली इलाके में 235 लीटर कच्ची शराब और दो स्कूटी जब्त की

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महासमुंद। जिले में मदिरा के अवैध परिवहन एवं विक्रय पर रोक लगाने के उद्देश्य से संचालित सघन जांच-पड़ताल के अभियान के दौरान आबकारी विभाग की टीम ने सरायपाली इलाके में दो अलग-अलग मामलों में 235 लीटर कच्ची महुआ शराब और परिवहन में प्रयुक्त दो स्कूटी को जब्त किया है। जब्त दोनों स्कूटी की कीमत लगभग एक लाख 67 हजार रूपए है।

सरायपाली वृत्त की आबकारी टीम ने ग्राम बेलमुंडी में गश्त दौरान बेलमुंडी गौठान के पास रोड में स्कूटी सवार गूंज राम खूंटे एवं शिबो बरिहा को रोककर तलाशी ली। स्कूटी में रखी बोरी में एवं डिक्की से 150 लीटर हाथ भट्टी कच्ची महुआ शराब बरामद हुई। जिसे जब्त कर आरोपियों के विरुद्ध धारा 34(2),46(2)(1) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर आरोपी शिबो राम बरिहा को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया, जब कि तलाशी के दौरान गूंज राम खूंटे मौका देखकर फरार हो गया। इसकी तलाश की जा रही है।

आबकारी विभाग की टीम ने स्कूटी एक्टिवा क्रमांक सीजी 06 एक्स 2384 में सवार करण जोल्हे एवं धर्मेंद्र खूंटे को रोककर तलाशी शुरू की। इसी दौरान दोनों गाड़ी को छोड़कर फरार हो गए। स्कूटी में रखे जूट बोरी एवं डिक्की की जाँच करने कुल 85 लीटर हाथ भट्टी कच्ची महुआ शराब मिली, जिसे स्कूटी सहित जब्त किया गया। फरार आरोपियों के विरुद्ध धारा 34(2),46(2)(1) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। फरार आरोपियों की पतासाजी की जा रही है। इस कार्रवाई में आबकारी उप निरीक्षक सरायपाली दरसराम सोनी, आरक्षक राज किशोर पाण्डेय, खिनीराम खुटे एवं कमल पटेल आदि शामिल थे।

कातिल महिला : पत्नी ने टंगिया से वार कर पति को उतारा मौत के घाट

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कांकेर :  जिले के बांदे थाना क्षेत्र अंतर्गत एक पत्नी ने पति की टंगिया से मारकर हत्या कर दी है. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है. हालांकि, घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचकर पुलिस ने कातिल पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा रही है.


जानकारी के अनुसार, मामला कल देर शाम का है. जहां शराब पीकर पति घर आया और किसी बात को लेकर पत्नी से बहस हो गई. देखते ही देखते बहस इतनी बढ़ी की पास में रखी टंगिया से पत्नी ने शराबी पति पर हमला कर दिया. जिससे उसकी मौत हो गई.

वहीं घर में बच्चे माता-पिता का झगड़े की जानकारी पड़ोसियों को दी. जिसके पड़ोसियों ने थाने जाकर घटना की जानकारी दी. पुलिस मामले को गंभीरता से लेते हुए घटना स्थल पहुंची. आरोपी पत्नी को पुलिस हिरासत में लिया है. मृत शव का मर्ग कायम कर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा दिया है. आगे की कार्रवाई की जा रही है.


नशा माफियाओं के विरूद्ध कार्यवाही में कोई रियायत नहीं

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भोपाल। प्रदेश में नशामुक्ति अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। नशा माफियाओं के विरूद्ध कार्यवाही करने में कोई कोर-कसर नहीं रखी जा रही है। साथ ही आमजन को नशामुक्ति के लिये प्रेरित करने जन-जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। शुक्रवार को प्रदेश के सभी जिलों में सख्ती से कार्यवाही की गई। दमोह जिले में ही 38 होटल और 28 ढाबों में सघन चेकिंग की गई। शुक्रवार को एनडीपीएस एक्ट में 67 प्रकरण दर्ज कर 573.39 ग्राम मादक पदार्थ जप्त किये गये।

 


अवैध शराब की बिक्री संबंधी 1078 प्रकरण में 1085 लोगों को आरोपी बनाते हुए 7214 लीटर शराब जप्त की गई। सार्वजनिक स्थल पर शराब पीने वाले 413 लोगों पर कार्यवाही की गई। शराब पीकर वाहन चलाने वाले 130 लोगों के विरूद्ध कार्यवाही की गई। धूम्रपान निषेध कानून में 508 लोगों को आरोपी बनाया गया है। प्रदेश में अवैध मादक पदार्थों का नशा कराने वाले संदिग्ध 1591 स्थानों और अवैध शराब पीने-पिलाने वाले 2347 संदिग्ध स्थलों की जाँच सघनता से की गई। प्रदेश में आमजन को नशामुक्ति के प्रति जागरूक करने को 917 कार्यक्रम किये गये।

जबलपुर में 1350, रीवा में 400, छतरपुर में 50 लीटर लाहन जप्त कर नष्ट की गई। इंदौर में 459 किलो भांग जप्त की गई। अशोकनगर में 19 होटल चेक किये गये। सागर में जन-जागरूकता के सर्वाधिक 63 कार्यक्रम हुए। उज्जैन में 53, मंदसौर और रतलाम में 46-46, छिंदवाड़ा में 41, सतना में 37, शहडोल में 34, विदिशा में 32, बालाघाट में 28, बैतूल में 25, सिंगरोली में 25, राजगढ़ में 21, टीकमगढ़ और नीमच में 22-22, कार्यक्रम हुए।

अवैध शराब के विरुद्ध आबकारी विभाग की ताबड़तोड़ कार्यवाही

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कवर्धा। कलेक्टर जनमेजय महोबे के निर्देश पर जिले में शराब की अवैध बिक्री पर आबाकारी विभाग द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है। पिछले दो दिनों में शराब की अवैध बिक्री पर 13 प्रकरण कायम किया गया आरै 24 जगह छापेमारी कार्यवाही की गई। सहायक आयुक्त आबकारी यदुनंदन राठौर व जिला आबकारी अधिकारी जी.पी.एस दर्दी के मार्गदर्शन में 7 और 8 अक्टूबर को जिले में अवैध शराब के विरुद्ध कार्यवाही की गई। कार्यवाही के दौरान कुल 13 प्रकरण कायम किया गया आरै 24 जगह छापेमारी कार्यवाही किया गया। 



आबकारी विभाग की टीम ने कार्यवाही के दौरान 17.45 बल्क लीटर (96 पाव) देशी प्लेन शराब जप्त किया गया। आरोपियों के विरूद्ध कुल (2) गैर जमानतीय प्रकरण धारा-34(1) क,34(2), 59(क) 34(1)ख- 1 प्रकरण ,36(क)- 5 प्रकरण, 36(ब)-5 प्रकरण कायम किया गया। जिला आबकारी अधिकारी दर्दी ने बताया कि 07 अक्टूबर को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी की ग्राम भालूचुवा में अवैध रूप से देशी प्लेन शराब का धारण, विक्रय किया जा रहा है। सूचना के आधार पर उक्त ग्राम में रेड कार्यवाही में कमल हसन लहरे के रिहायशी मकान से 6.480 लीटर (36पाव) देशी प्लेन शराब जप्त कर छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) क, 34(2) व 59(क) का प्रकरण कायम किया गया 

तथा वृत्त कवर्धा में आदर्श नगर में वार्ड नंबर 06 में रामेश्वर ठाकुर पिता अर्जुन ठाकुर के रिहायशी मकान से 17 पाव 3.06 लीटर देशी प्लेन शराब जप्त कर 34(1)ख आबकारी एक्ट का प्रकरण कायम किया गया तथा देर रात को कवर्धा शहर के ढाबों की सघन जांच में रामभरोषा ढाबा, मंगलू ढाबा, सोनू ढाबा और पंजाबी ढाबा के विरुद्ध 36(क) आबकारी एक्ट का प्रकरण कायम किया गया। उन्होंने बताया कि तथा 8 अक्टूबर को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी की ग्राम धोबघट्टी में अवैध रूप से देशी प्लेन शराब का धारण, विक्रय किया जा रहा है। उक्त ग्राम में रेड कार्यवाही में फन्नीराम चंद्राकर के रिहायशी मकान से 5.940 लीटर (33 पौवा) देशी प्लेन शराब  बरामद किया गया

एवं आरोपी के विरुद्ध 34(1) क, 34(2), 59(क) आबकारी एक्ट का प्रकरण कायम किया गया तथा इसी दिन 36(सी) के 05 प्रकरण और 36(क) का एक प्रकरण कायम किया गया। उक्त कार्यवाही में  आबकारी उप निरीक्षक नागेश राज श्रीवास्तव, योगेश सोनी, तुलेश कुमार देशलहरे, मनीष साहू, आबकारी मुख्य आरक्षक छोटेलाल अर्मो, लोकनाथ साहू, आबकारी आरक्षक इम्तियाज खान, अमर पिल्ले नगर सैनिक राजेश धुर्वे, शेखरनाथ योगी, महिला नगर सैनिक भुनेश्वरी धुर्वे और वाहन चालक डायमंड साहू, राजेश कौशिक, अनिल लहरे, संजय कोशले का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

​​​​​​​राज्य में पूर्ण शराबबंदी की तैयारी के लिए अन्य राज्यों का भ्रमण कर रिपोर्ट तैयार की जाएगी

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रायपुर। राज्य में पूर्ण शराब बंदी लागू किये जाने के संबंध में अनुशंसा हेतु राज्य के प्रमुख राजनैतिक दलों के विधायकों की राजनैतिक समिति की तृतीय बैठक आज नया रायपुर के वाणिज्य कर एवं जीएसटी भवन के आबकारी आयुक्त कार्यालय में विधायक सत्यनारायण शर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में समिति के अध्यक्ष विधायक शर्मा ने बताया कि राजनैतिक समिति में सदस्य के रूप में शामिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी तथा जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) से 2-2 नाम मांगे गए थे। किंतु इन दोनों पार्टियों द्वारा विधायकों के नाम देने से इंकार किये जाने के संबंध में प्राप्त पत्र की जानकारी सदस्यों को दी।



अध्यक्ष शर्मा ने बताया कि पूर्ण शराबबंदी के लिए किए जाने वाले आवश्यक तैयारी के अध्ययन के लिए दल का गठन किया जाएगा। अध्ययन दल द्वारा अन्य राज्यों जहां वर्तमान में पूर्ण शराब बंदी लागू है, ऐसे राज्य जहां पूर्ण शराब बंदी लागू थी, किन्तु बाद में शराब का विक्रय पुनः प्रारंभ किया गया तथा देश के एक अनुसूचित जनजाति बाहुल्य राज्य का अध्ययन भ्रमण कर रिपोर्ट तैयार करेगी। इसके लिए संबंधित राज्यों को अवगत कराते हुए अनुमति ली जाएगी। अनुमति मिलने पर अध्ययन भ्रमण के लिए कार्यक्रम बनाया जाएगा।

बैठक में सदस्यों द्वारा राज्य में अवैध मदिरा विक्रय पर प्रभावी नियंत्रण किये जाने हेतु सुझाव दिया गया साथ ही अवैध मदिरा की जप्ती पर बनाये जाने वाले पंचनामे पर संबंधित ग्राम के सरपंच, ग्राम पटेल, कोतवाल तथा समाज प्रमुख/प्रबुद्ध नागरिकों को पंचनामे में उनका हस्ताक्षर अनिवार्य किये जाने का सुझाव दिया गया। बैठक में सदस्यों द्वारा मदिरा दुकानों में सी. सी. टी. व्ही. कैमरा सतत् रूप से चालू रखने, शराब के अलावा अन्य वैकल्पिक नशों पर प्रभावी नियंत्रण किये जाने, विभागीय टोल फ्री नंबर 14405 पर प्राप्त शिकायतों का त्वरित निराकरण किये जाने संबंधी इत्यादि सुझाव दिये गये।

आबकारी सचिव निरंजन दास ने पूर्व बैठकों के कार्यवाही विवरण एवं पालन प्रतिवेदन से अवगत कराया। बैठक में समिति के सदस्य संसदीय सचिव श्रीमती रश्मि सिंह, शिशुपाल सोरी, कुंवर सिंह निषाद, विधायक  केशव चंद्रा, श्रीमती उत्तरी जांगड़े, श्रीमती संगीता सिन्हा, द्वारकाधीश यादव धनेश्वर साहू , पुरुषोत्तम कवर आबकारी विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

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