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एसपी ने सोशल मीडिया में असत्य व भ्रामक खबरों को पोस्ट,फारवर्ड, कमेंट न करने एवं शेयर न करने की अपील की

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बलौदाबाजार। पुलिस अधीक्षक दीपक झा ने यह कहा है कि समस्त सोशल साइट्स के ग्रुप एडमिन ध्यान रखें कि आपके ग्रुप का कोई भी सदस्य आपके ग्रुप में गलत खबर, विवादित पोस्ट, विवादित बातें, साम्प्रदायिक सौहार्द्र खराब करने, दो पक्षों में विवाद बढ़ाने, दो गुटों में विवाद बढ़ाने या किसी जातियों के मध्य वैमनस्यता फैलाने संबंधी कोई भी मैसेज,पोस्ट,चित्रण या विडियो फैलाता है अथवा प्रसारित करता है तो उस व्यक्ति को तत्काल ग्रुप से हटा दें। यदि ग्रुप एडमिन द्वारा उक्त जिम्मेदारी नहीं निभाई जाती है तो ग्रुप एडमिन की भी उस पोस्ट के संबंध में जिम्मेदारी तय की जायेगी, उन पर भी विवादित पोस्ट को प्रसारित करने के संबंध में वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

इसके अतिरिक्त यदि कोई भी व्यक्ति व्हाट्सएप, ट्वीटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रामक व असत्य खबरें पोस्ट, शेयर, फारवर्ड, कमेंट करता है, जिससे लोकशांति पर प्रतिकूल प्रभाव हो तो ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध भी भारतीय दण्ड संहिता एवं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अंतर्गत कठोर कार्यवाही की जावेगी। पुलिस अधीक्षक झा ने सभी से अपील है कि ऐसे असत्य व भ्रामक खबरों को पोस्ट, शेयर, फारवर्ड, कमेंट करने से बचें। विवादित पोस्टों की सूचना हेतु पुलिस कंट्रोल रूम के फोन नम्बर-+91-94791-90629 या अपने क्षेत्र के थाना व पुलिस चौकी के इन नम्बरों पर सूचित करें। 

थाना सिटी कोतवाली +91-94791-91058,थाना पलारी +91-94791-91059,थाना गिधपुरी +91-94791-41393, थाना कसडोल +91-94791-91060, थाना लवन +91-94791-90635,थाना गिधौरी-टुण्डरा +91-94791-91083, थाना राजादेवरी +91-94791-90629, थाना भाटापारा ग्रामीण +91-94791-91063, थाना भाटापारा शहर +91-94791-91043, थाना सिमगा +91-94791-91055, थाना सुहेला +91-94791-91064, थाना हथबंद +91-70896-09605, चौकी करहीबाजार +91-94792-27335, चौकी सोनाखान +91-98265-90616, चौकी गिरौदपुरी +91-94791-91078, चौकी बया +91-94791-90633 पर सूचना दे सकते हैं।

कृषक से पैसे की मांग करते हुए विडियो प्रकाश में आया, पटवारी निलंबित

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कवर्धा। कलेक्टर जनमेजय महोबे के निर्देश पर अनुविभागीय अधिकारी (रा.) सहसपुर लोहारा सुश्री लेखा अजगल्ले ने तहसील सहसपुर लोहारा के ग्राम गोछिया, पटवारी प.ह.नं. 35 राजेश कुमार शर्मा को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। निलंबन अवधि में शर्मा का मुख्यालय तहसील कार्यालय सहसपुर लोहारा होगा।



अनुविभागीय अधिकारी (रा.) सहसपुर लोहारा से जारी आदेश में बताया गया है कि तहसील सहसपुर लोहारा के ग्राम गोछिया, पटवारी प.ह.नं. 35 राजेश कुमार शर्मा के द्वारा कृषक से पैसे की मांग करते हुए विडियो प्रकाश में आया है, जो प्रथम दृष्टया गंभीर कदाचार की श्रेणी में आता है, जो कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 एवं 3-क के विपरित होने के कारण पटवारी शर्मा के विरूद्ध छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के तहत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करने का निर्णय लिया गया। 

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