Media24Media.com: लाहन जब्त

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आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई,45 बल्क लीटर महुआ शराब सहित 1100 किग्रा महुआ लाहन जब्त

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बलौदाबाजार। कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देश पर जिले में अवैध शराब निर्माण, भंडारण एवं परिवहन पर आबकारी विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी तारतम्य में गस्त के दौरान कसडोल क्षेत्र में आबकारी विभाग की टीम द्वारा 45 बल्क लीटर महुआ शराब सहित 1100 किग्रा महुआ लाहन जब्त की गई।

आरोपी देवप्रसाद यादव पिता कंशराम उम्र 35 वर्ष, चौकी बया अंतर्गत ग्राम सैयहाभाठा के कब्जे से 20.00 बल्क लीटर हाथभठ्ठी महुआ शराब एवं 600 कि.ग्राम महुआ लाहन जप्त किया गया। इसी तरह आरोपी वासुदेव यादव पिता नरेश यादव उम्र 32 वर्ष चौकी बया अंतर्गत ग्राम सैयहाभाठा से 25.00 बल्क लीटर हाथभठ्ठी महुआ शराब एवं 500 कि.ग्राम महुआ लाहन कुल 45.00 बल्क लीटर महुआ शराब व 1100 कि.ग्राम महुआ लाहन जब्त किया गया। आरोपी के विरूध्द छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(2)(1)(च) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। उक्त कार्रवाई में सहायक जिला आबकारी जलेश कुमार सिंह का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

अवैध शराब 300 लीटर महुआ शराब व 3600 किलो लाहन जब्त

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रायपुर। नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर राज्य में शराब के अवैध कारोबार में संलिप्त लोगों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। राज्य के सीमावर्ती इलाकों में शराब की अन्य राज्यों से आवक पर कड़ाई से रोक लगाने के लिए आबकारी विभाग और पुलिस की टीम द्वारा लगातार निगरानी रख रही है। आबकारी आयुक्त सह सचिव आर. संगीता के निर्देशानुसार, कलेक्टर धर्मेश साहू एवं सहायक आयुक्त आबकारी सोनल नेताम के मार्गदर्शन में सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में आबकारी और पुलिस की टीम अवैध शराब धरपकड़ के लिए जगह-जगह दबिश दे रही है।

आबकारी वृत्त बिलाईगढ़ की टीम ने सूचना के आधार पर ग्राम चारपाली खपरखोल के जंगलों में चार ठिकानों पर छापेमारी कर 300 लीटर कच्ची महुआ शराब जब्त की गई, जिसे 50-50 लीटर की छह झिल्ली पॉलिथीन में भरा गया था। इसके अलावा, शराब निर्माण में उपयोग होने वाला 3600 किलोग्राम महुआ लाहन भी बरामद किया गया, जिसे मौके पर ही विधिवत नष्ट कर दिया गया। छापामार टीम में आबकारी उपनिरीक्षक विपिन पाठक, मुख्य आरक्षक फागुलाल टंडन, धनेश्वराव मगर एवं सुरक्षा गार्ड लोचन साहू शामिल थे। टीम को तीन सक्रिय शराब भट्टियां और मदिरा निर्माण के अन्य उपकरण भी मिले। अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) (क) (च) और 34(2) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

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