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नगरपालिकाओं एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2024-25

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रायपुर। राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह की अध्यक्षता में नगर पालिका एवं त्रिस्तरीय पंचायत के आम निर्वाचन 2024-25  हेतु शासन स्तर पर किए जाने वाले कार्यों के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग,नगरीय प्रशासनएवं पंचायत विभाग के वरिष्ठ अधिकारिओं की बैठक आयोजित की गई। यह बैठक अटल नगर नवा रायपुर स्थित आयोग कार्यालय के सभा कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती निहारिका बारिक सिंह, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव अविनाश चंपावत, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव बसवराजू एस, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के विशेष सचिव तारण सिन्हा प्रमुख रूप से उपस्थित थे।

राज्य में आरक्षण की कार्यवाही समय सीमा में सुनिश्चित करें : राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह

राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने राज्य में आरक्षण की कार्यवाही समय सीमा में सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि परिसीमन और आरक्षण की प्रक्रियाएं चुनाव के लिए बेहद महत्वपूर्ण होती है, जिससे समय पर और निष्पक्ष चुनाव कराया जा सके। आगामी स्थानीय निकाय चुनावों को सुचारू और पारदर्शी ढंग से कराने के लिए तैयारियों का मूल्यांकन किया गया। मतदान दलों के मानदेय एवं उनके परिवहन हेतु वाहनों के किराये के संबंध में समीक्षा की गई।

बैठक में चुनाव से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर गहन चर्चा की गई, जिसमें राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी विभाग आपसी समन्वय से काम करें, ताकि चुनाव के दौरान किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो। आयुक्त सिंह ने कहा कि चुनावी प्रक्रिया के प्रत्येक चरण की नियमित समीक्षा की जाएगी और जरूरत पड़ने पर तत्काल सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने कहा कि निर्वाचन कार्य की आवश्यकता को देखते हुए आयोग एवं जिलों में डिप्टी कलेक्टर के रिक्त पदों तथा जिलों में मुख्य नगरपालिका अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी-जनपद पंचायत एवं तहसीलदार/नायब तहसीलदार के रिक्त पदों की पूर्ति हो। इस अवसर पर राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे, उप सचिव डॉ. नेहा कपूर,  डॉ. अनुप्रिया मिश्रा एवं आलोक कुमार श्रीवास्तव सहित सभी प्रमुख अधिकारी उपस्थित थें।

महासमुन्द : राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगर पालिका के आम निर्वाचन हेतु संशोधित कार्यक्रम जारी

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महासमुन्द। राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरपालिकाओं के आगामी आम निर्वाचन के लिए फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली तैयार करने हेतु संशोधित कार्यक्रम जारी किया है। यह कार्यक्रम 1 अक्टूबर 2024 की अर्हता तिथि को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है।

जारी कार्यक्रम के अनुसार, निर्वाचक नामावली में दावा-आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तिथि 20 नवंबर 2024 को अपराह्न 300 बजे तक निर्धारित की गई है। इसके बाद, दावा-आपत्तियों का निपटारा 24 नवंबर 2024 तक किया जाएगा। प्रारूप क-1 में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को 27 नवंबर 2024 तक दावा-आपत्ति प्रस्तुत की जा सकती है। इन दावों का निराकरण 30 नवंबर 2024 तक किया जाएगा। निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन 11 दिसंबर 2024 को किया जाएगा।

 

नगरीय निकायों के निर्वाचन हेतु निर्वाचक नामावली तैयार करने संशोधित कार्यक्रम जारी

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रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने बताया कि आयोग द्वारा पूर्व में जारी नगर पालिका निर्वाचन नामावली पुनरीक्षण कार्यक्रम की तिथि में आंशिक संशोधन किया गया है। उन्होंने बताया कि कुछ जिलों द्वारा निर्वाचक नामावली के संबंध में दावा आपत्ति  प्राप्ति की अंतिम तिथि बढ़ाने का अनुरोध किया गया था। जिलों से प्राप्त अनुरोध पर आयोग द्वारा विचार उपरांत पूर्व में दावा आपत्ति प्राप्त करने की  निर्धारित अंतिम तिथि 23 अक्टूबर में 1 सप्ताह की वृद्धि की गई है।

राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने बताया कि जारी संशोधित कार्यक्रम के अनुसार अब दावे/आपत्तियां प्राप्त करने की अंतिम तारीख व समय 30 अक्टूबर 2024 बुधवार अपरान्ह 3 बजे तक तथा दावे/आपत्तियों के निपटारे की अंतिम तारीख शुक्रवार 8 नवंबर 2024 निर्धारित की गई है।

इसी तरह प्ररूप क-1 में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दावा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि शुक्रवार 08 नवम्बर 2024 तक तथा प्ररूप क-1 में प्राप्त दावा का निराक़रण करने की अंतिम तिथि मंगलवार 12 नवम्बर 2024 तक निर्धारित की गई है।

इसी तरह दावे/आपत्तियों के निराकरण आदेश के विरूद्ध अपील करने की अंतिम तारीख निराकरण आदेश पारित होने के 05 दिवस के भीतर तथा परिवर्धन, संशोधन, विलोपन के प्रकरणों की प्रविष्टि सॉफ्टवेयर में करना बुधवार 20 नवम्बर 2024 तक, चेकलिस्ट का निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जांच करवाना तथा पी.डी.एफ. मुद्रण हेतु जिला कार्यालय को सौंपना शुक्रवार 22 नवम्बर 2024 तक एवं अनुपूरक सूची का मुद्रण कराना और अनुपूरक सूची को मूल सूची के साथ संलग्न करना सोमवार 25 नवम्बर 2024 तक निर्धारित किया गया है तथा निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन बुधवार 27 नवम्बर 2024 को किया जाएगा।

निर्वाचक नामावली की शुद्धता सुनिश्चित करने ग्राम सभाओं का आयोजन करें : निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह

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रायपुर। राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने निर्वाचक नामावली की प्रविष्टियों की शुद्धता सुनिश्चित करने कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को ग्राम सभाओं का आयोजन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन के लिये प्रदेश में ग्राम पंचायतों की निर्वाचक नामावली का पुनरीक्षण कार्य किया जा रहा है। पुनरीक्षण कार्य हेतु प्रत्येक ग्राम पंचायतों में निर्वाचक नामावली निरीक्षण के लिये दिनांक 24/10/2024 से 29/10/2024 तक का समय निर्धारित  किया गया है।

राजा निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने बताया कि 26 एवं 27 अक्टूबर को प्रत्येक ग्राम पंचायत में सभाओं का आयोजन किया जाकर संबंधित ग्राम पंचायत की निर्वाचक नामावली का पठन किया जावेगा। पठन के दौरान निर्वाचक नामावली के संबंध में जानकारी प्राप्त कर मतदातागण दावा आपत्ति भी प्रस्तुत कर सकेंगे। निर्वाचक नामावली की शुद्धता के लिये प्राप्त दावा आपत्तियों की जांच भी ग्राम सभा में की जा सकेगी।

राज्य में परिसीमन और आरक्षण की कार्यवाही समय सीमा में सुनिश्चित करें : निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह

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रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा स्थानीय निकाय चुनावों की तैयारियों को लेकर नवा रायपुर स्थित आयोग के कार्यालय में अहम बैठक आयोजित की गई। यह बैठक राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें सामान्य प्रशासन विभाग और नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव एवं संबंधित अधिकारियों ने भाग लिया। इस समीक्षा बैठक का उद्देश्य आगामी स्थानीय निकाय चुनावों को सुचारू और पारदर्शी ढंग से कराने के लिए तैयारियों का मूल्यांकन करना था।

राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने परिसीमन और आरक्षण की कार्यवाही समय सीमा में सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि परिसीमन और आरक्षण की प्रक्रियाएं चुनाव के लिए बेहद महत्वपूर्ण होती है, जिससे समय पर और निष्पक्ष चुनाव कराया जा सके।

बैठक में नगरपालिकाओं में स्थानों के आरक्षण में वर्तमान स्थिति के साथ नगरीय निकायों (न.पा.नि. राजनांदगांव, न.पा.परि. कवर्धा, कुम्हारी, बेमेतरा, तखतपुर) में न्यायालय के स्थगन होने के कारण परिसीमन की जानकारी अप्राप्त होने के संबंध में चर्चा की गई।

बैठक में नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2024-25 तथा भविष्य में होने वाले उप निर्वाचन के लिए अधिग्रहित किए जाने वाले वाहनों हेतु किराये का दर के निर्धारण, निर्वाचन में नियुक्त प्रेक्षकों के मानदेय, आगामी आम एवं उप निर्वाचन 2024-25 के लिए निर्वाचन संचालन हेतु नियोजित शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दिये जाने वाले मानदेय दरे तथा वाहन किराये पर लेने हेतु वित्त विभाग की पूर्वानुमति से संबंधित भेजे गये प्रस्तावों जैसे अन्य विषयों पर चर्चा की गई।

बैठक में चुनाव से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर गहन चर्चा की गई, जिसमें राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी विभाग आपसी समन्वय से काम करें, ताकि चुनाव के दौरान किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो। उन्होंने विशेष जोर देते हुए कहा कि मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है, ताकि हर पात्र मतदाता अपने मताधिकार का सही तरीके से प्रयोग कर सके।

आयुक्त सिंह ने कहा कि चुनावी प्रक्रिया के प्रत्येक चरण की नियमित समीक्षा की जाएगी और जरूरत पड़ने पर तत्काल सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने मतदाता जागरूकता अभियान को प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न माध्यमों का उपयोग करने पर जोर दिया। इस अवसर पर सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव अन्बलगन पी., नगरीय प्रशासन  एवं विकास विभाग के सचिव बसवराजू एस. आयोग के सचिव डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भूरे,  उप सचिव डॉ. नेहा कपूर एवं आलोक श्रीवास्तव भी उपस्थित थे।

मतदाता सूची की शुद्धता ही चुनाव की पारदर्शिता और निष्पक्षता का आधार है : राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह

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रायपुर। छत्तीसगढ़ के राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने स्थानीय निकायों के निर्वाचन हेतु निर्वाचक नामावली प्रेक्षकों की ब्रीफिंग में कहा कि मतदाता सूची की शुद्धता ही चुनाव की पारदर्शिता और निष्पक्षता का आधार है। उन्होंने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन नामावली को शुद्ध एवं  त्रुटिरहित बनाने के लिए आज विशेष ब्रीफिंग का आयोजन किया गया है जिसका मुख्य उद्देश्य नामावली में संभावित त्रुटियों को दूर करना और सभी योग्य मतदाताओं के नाम सूची में दर्ज करना है ताकि चुनाव निष्पक्ष एवं पारदर्शी रूप से आयोजित हो सके। आयुक्त अजय सिंह ने निर्धारित समय सीमा में मतदाता सूची शुद्ध एवं त्रुटि पूर्ण बनाने की निर्देश दिए।

आयुक्त अजय सिंह ने सभी प्रेक्षकों से कहा कि पुनरीक्षण कार्यक्रम के विभिन्न चरणों में ई आर ओ तथा ए ई आर ओ द्वारा किए जा रहे कार्यों का समय पर निरीक्षण करते रहें और यदि आपको आवंटित जिले में पुनरीक्षण कार्यक्रम में किसी भी चरण में जिले में नियमों, निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है तो इसकी सूचना संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी तथा आयोग को तत्काल प्रदान कर समाधान प्राप्त करें।

ब्रीफिंग में निर्वाचक प्रेक्षकों को निर्वाचन प्रक्रिया में उनकी अहम भूमिका के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। प्रेक्षकों को निर्देशित किया गया कि वे मतदाता सूची की जांच और सुधार प्रक्रिया में पूरी सतर्कता बरतें। यह सुनिश्चित किया जाए कि सूची में कोई नाम दोहराया न जाए, मृत व्यक्तियों के नाम हटाए जाएं, और नए पात्र मतदाताओं के नाम जोड़े जाएं। आयोग द्वारा स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया की 1 जनवरी 2024 की स्थिति में 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले मतदाता का नाम सूची में आवश्यक रूप से जोड़ा जाए। तथा जिला स्तर पर इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए।

आयोग के सचिव डॉ सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने कहा कि जिला स्तर पर किसी भी प्रकार की समस्या आने पर राज्य निर्वाचन आयोग से संपर्क  कर समाधान लिया जा सकता है।आयोग द्वारा जारी निर्देशों एवं निर्धारित प्रक्रिया का शत प्रतिशत पालन करें तथा किसी भी प्रकार की वाद विवाद की स्थिति निर्मित ना हो इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि आयोग द्वारा दी गई जिम्मेदारी का गंभीरता पूर्वक पालन करें। इस अवसर पर  राज्य निर्वाचन आयोग की उपसचिव डॉ. नेहा कपूर एवं आलोक श्रीवास्तव उपस्थित थे।

स्थानीय निकायों के निर्वाचन हेतु निर्वाचक नामावली तैयार करने का कार्यक्रम जारी

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रायपुर। छत्तीसगढ़ के राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह की उपस्थिति में आज यहां नगरपालिकाओं एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के आम/उप निर्वाचन दिसम्बर 2024-जनवरी 2025 सम्पन्न कराये जाने हेतु फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली तैयार किये जाने के संबंध में राज्य के सभी जिलों से आये उप जिला निर्वाचन अधिकारियों को मास्टर ट्रेनर द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। आयोग द्वारा सभी उप जिला निर्वाचन अधिकारियों को मतदाता सूची शुद्ध एवं निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिये गये।

01 जनवरी 2024 की स्थिति में 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले का नाम मतदाता सूची में आवश्यक रूप से होना चाहिए। इसका जिला स्तर पर प्रचार-प्रसार करने तथा निर्वाचन से संबंधित सभी कार्य समय-सीमा में करने के निर्देश दिए गए। मास्टर ट्रेनर द्वारा उप जिला निर्वाचन अधिकारियों को पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनाव के वैधानिक प्रावधान, अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति, कर्तव्य एवं उसके प्रशिक्षण, निर्वाचन नामावली तैयार करने हेतु प्रक्रिया तथा प्रारंभिक निर्वाचक नामावली का प्रकाशन एवं मुद्रण के सबंध में विस्तार से जानकारी दी गई।

इसी तरह प्रशिक्षण कार्यक्रम में दावा आपत्ति प्राप्ति एवं निराकरण, प्रारंभिक निर्वाचक नामावली में आवश्यक संशोधन एवं साफ्टवेयर में प्रविष्टि, निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन एवं मुद्रण, अपील निर्वाचक नामावली प्रेक्षक की नियुक्ति एवं कर्तव्य, राजनैनिक दल हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश एवं निर्वाचक नामावली अभिकर्ता की नियुक्ति तथा निर्वाचक नामावली पुनरीक्षण हेतु आवश्यक प्रचार-प्रसार (जाबो) के संबंध में विस्तार से बताया गया। आयोग के अधिकारियों एवं मास्टर ट्रेनर द्वारा उप जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा पूछे गये समस्याओं का सुझाव भी प्रदान किया गया।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरपालिका आम/उप निर्वाचन 2024 हेतु निर्वाचक नामावाली तैयार करने का कार्यक्रम निम्नानुसार रहेगा। जिसे 2 चरणों में पूरा किया जायेगा। जिसमें प्रथम चरण में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की नियुक्ति एवं प्रारंभिक प्रारूप निर्वाचक नामावली तैयार करने हेतु कर्मचारियों का चयन एवं नियुक्ति बुधवार 18 सितम्बर 2024 तक, निर्वाचक नामावली तैयार करने हेतु रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/प्राधिकृत कर्मचारियों का प्रशिक्षण एवं भारत निर्वाचन आयोग की 01 जनवरी 2024 की स्थिति में तैयार अद्यतन विधानसभा की निर्वाचक नामावली जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त करना शुक्रवार 20 सितम्बर 2024 तक, विधानसभा की निर्वाचक नामावली स्थानीय निकायवार पृथक कर रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को उपलब्ध कराना शनिवार 21 सितम्बर 2024 तक, प्रचलित परिसीमन के आधार पर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निर्वाचक नामावली को पंचायतवार एवं भागवार मार्किंग करना, शुक्रवार 27 सितम्बर 2024 तक निर्धारित किया गया है।

इसी तरह वार्डवार एवं भागवार चिन्हित निर्वाचकों को सॉफ्टवेयर के माध्यम से दर्शित वार्ड के संबंधित भाग के अनुभाग में शिफ्ट किया जाना मंगलवार 01 अक्टूबर 2024 तक, निर्वाचक नामावली की चेकलिस्ट (पीडीएफ) तैयार करना शुक्रवार 04 अक्टूबर 2024 तक, चेकलिस्ट (पीडीएफ) की जांच कराना, त्रुटि सुधार कराना सोमवार 07 अक्टूबर 2024 तक, चेकलिस्ट संशोधन पश्चात् प्रारूप निर्वाचक नामावली मुद्रण हेतु जिला निर्वाचन कार्यालय को प्रदाय करना गुरुवार 10 अक्टूबर 2024 तक तथा जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा निर्वाचक नामावली का मुद्रण कराना एवं रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को उपलब्ध कराना सोमवार 14 अक्टूबर 2024 तक निर्धारित किया गया है।

 इसी तरह द्वितीय चरण में निर्वाचक नामावली का प्रारंभिक प्रकाशन एवं दावे तथा आपत्तियां प्राप्त करना एवं मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को निर्वाचक नामवली उपलब्ध कराना बुधवार 16 अक्टूबर 2024 तक, दावा/आपत्तियां प्राप्त करने की अंतिम तारीख व समय बुधवार 23 अक्टूबर 2024 को दोपहर 3 बजे तक, दावा/आपत्तियों का निपटारे की अंतिम तारीख मंगलवार 29 अक्टूबर 2024 तक, प्ररूप क-1 में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दावा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि सोमवार 04 नवम्बर 2024 तक तथा प्ररूपः क-1 में प्राप्त दावा का निराक़रण करने की अंतिम तिथि शुक्रवार 08 नवम्बर 2024 तक निर्धारित की गई है।

इसी तरह दावे/आपत्तियों के निराकरण आदेश के विरूद्ध अपील करने की अंतिम तारीख निराकरण आदेश पारित होने के 05 दिवस के भीतर, परिवर्धन, संशोधन, विलोपन के प्रकरणों की प्रविष्टि सॉफ्टवेयर में करना बुधवार 13 नवम्बर 2024 तक, चेकलिस्ट का निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जांच करवाना तथा पी. डी.एफ. मुद्रण हेतु जिला कार्यालयं को सौंपना शनिवार 16 नवम्बर 2024 तक, अनुपूरक सूची का मुद्रण कराना और अनुपूरक सूची को मूल सूची के साथ संलग्र करना मंगलवार 19 नवम्बर 2024 तक निर्धारित किया गया है तथा निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन शुक्रवार 22 नवम्बर 2024 को किया जाएगा।

पंचायत निर्वाचक नामावली तैयार करने जारी कार्यक्रम अनुसार प्रथम चरण में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियो की नियुक्ति एवं प्रारंभिक प्रारूप निर्वाचक नामावली तैयार करने हेतु कर्मचारियों का चयन एवं नियुक्ति बुधवार 18 सितम्बर 2024 तक, निर्वाचक नामावली तैयार करने हेतु रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/प्राधिकृत कर्मचारियों का प्रशिक्षण तथा भारत निर्वाचन आयोग की 01 जनवरी 2024 की स्थिति में तैयार अद्यतन विधानसभा की निर्वाचक नामावली जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त करना शुक्रवार 20 सितम्बर 2024 तक, विधानसभा की निर्वाचक नामावली जनपद पंचायतवार पृथक कर रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को उपलब्ध कराना शनिवार 21 सितम्बर 2024 तक, प्रचलित परिसीमन के आधार पर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निर्वाचक नामावली को पंचायतवार एवं भागवार मार्किंग करना शुक्रवार 27 सितम्बर 2024 तक निर्धारित किया गया है।

इसी तरह वार्डवार एवं भागवार चिन्हित निर्वाचकों को सॉफ्टवेयर के माध्यम से दर्शित पंचायत के संबंधित भाग के अनुभाग में शिफ्ट किया जाना मंगलवार 01 अक्टूबर 2024 तक, निर्वाचक नामावली की चेकलिस्ट (पीडीएफ) तैयार करना शुक्रवार 04 अक्टूबर 2024 तक, चेकलिस्ट (पीडीएफ) की जांच कराना, त्रुटि सुधार कराना सोमवार 07 अक्टूबर 2024 तक, चेकलिस्ट संशोधन पश्चात् प्रारूप निर्वाचक नामावली मुद्रण हेतु जिला निर्वाचन कार्यालय को प्रदाय करना गुरूवार 10 अक्टूबर 2024 तक, जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा निर्वाचक नामावली का मुद्रण कराना एवं रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को उपलब्ध कराना सोमवार 14 अक्टूबर 2024 तक निर्धारित किया गया है।

द्वितीय चरण में निर्वाचक नामावली का प्रारंभिक प्रकाशन एवं दावे तथा आपत्तियां प्राप्त करना बुधवार 24 अक्टूबर 2024 तक, दावे/आपत्तियां प्राप्त करने की अंतिम तारीख व समय बुधवार 29 अक्टूबर 2024 को दोपहर 3 बजे तक, दावे/आपत्तियों का निपटारे की अंतिम तारीख सोमवार 04 नवम्बर 2024 तक, प्ररूप क-1 में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दावा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि शुक्रवार 08 नवम्बर 2024 तक तथा प्ररूप क-1 में प्राप्त दावा का निराकरण करने की अंतिम तिथि गुरुवार 14 नवम्बर 2024 तक निर्धारित किया गया है।

इसी तरह दावे/आपत्तियों के निराकरण आदेश के विरूद्ध अपील करने की अंतिम तारीख निराकरण आदेश पारित होने के 05 दिवस के भीतर, परिवर्धन, संशोधन, विलोपन के प्रकरणों की प्रविष्टि सॉफ्टवेयर में करना मंगलवार 19 नवम्बर 2024 तक, चेकलिस्ट का निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जांच करवाना तथा पी.डी.एफ. मुद्रण हेतु जिला कार्यालयं को सौंपना शुक्रवार 22 नवम्बर 2024 तक, अनुपूरक सूची का मुद्रण कराना और अनुपूरक सूची को मूल सूची के साथ संलग्न करना सोमवार 25 नवंम्बर 2024 तक निर्धारित किया गया है तथा निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन शुक्रवार 29 नवम्बर 2024 को किया जायेगा। इस अवसर पर राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे, उप सचिव डॉ. नेहा कपूर एवं आलोक कुमार श्रीवास्तव सहित सभी जिलों से आये उप जिला निर्वाचन अधिकारी गण प्रमुख रूप से उपस्थित थे।

त्रि-स्तरीय पंचायत उप निर्वाचन के लिए कार्यक्रम घोषित

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रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदेश के विभिन्न जिलों में त्रि-स्तरीय पंचायतों के रिक्त पदों की पूर्ति के लिए उप निर्वाचन हेतु कार्यक्रम जारी किया गया है। जिसके अनुसार 16 दिसम्बर से नामांकन भरे जायेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य में एक जिला पंचायत सदस्य, 10 जनपद पंचायत सदस्य, 127 सरपंच तथा 597 पंच इस तरह कुल 735 रिक्त पदों पर निर्वाचन के लिए निर्वाचक नामावली तैयार-पुनरीक्षण के पश्चात 06 दिसम्बर  को अंतिम प्रकाशन कर इन क्षेत्रों में उप निर्वाचन कराये जाने का निर्णय लिया गया है। जिसके लिए कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। त्रि-स्तरीय पंचायतों के निर्वाचन गैर दलीय आधार पर होंगे। मतदान मतपत्र द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग की मतपेटी से कराया जायेगा। निर्वाचन की घोषणा के साथ ही परिणाम की घोषणा तक ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों में जहां निर्वाचन संपन्न होना है, आदर्श आचरण संहिता लागू रहेगी।



त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन हेतु कार्यक्रम

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन 2022 हेतु पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 28 के अनुसार समयबद्ध कार्यक्रम जारी किया गया। जिसके अनुसार निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन 16 दिसम्बर प्रातः 10:30 बजे होगा एवं इसी समय सें नामनिर्देशन पत्र प्राप्त करने की शुरूआत की जाएगी। स्थानों के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन एवं मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन 16 दिसम्बर प्रातः 10:30 बजे होगा। नामनिर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 23 दिसम्बर दोपहर 03:00 बजे तक निर्धारित की गयी है। नामनिर्देशन पत्रों की संवीक्षा 24 दिसम्बर प्रातः 10:30 बजे से किया जायेगा। अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 26 दिसम्बर दोपहर 300 बजे तक है। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार कर निर्वाचन प्रतीकों का आबंटन 26 दिसम्बर अपरान्ह 03:00 बजे के बाद किया जाएगा। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन 26 दिसम्बर को प्रतीक आबंटन के तुरंत बाद किया जाएगा।

मतदान एवं मतगणना 9 जनवरी को

त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन हेतु मतदान (यदि आवश्यक हो) 09 जनवरी 2023 सोमवार प्रातः 07:00 बजे से अपरान्ह 03:00 बजे तक होगा। मतगणना मतदान केंद्रों पर 09 जनवरी को मतदान समाप्ति के बाद और यदि आवश्यक हो तो तहसील, खण्ड मुख्यालय पर 11 जनवरी 2023 बुधवार को अपरान्ह 03:00 बजे से होगा। सारणीकरण एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा 12 जनवरी 2023 को प्रातः 09:00 बजे से जिला पंचायत सदस्य हेतु जिला मुख्यालय में एवं जनपद सदस्य, सरपंच एवं पंच के लिए खण्ड मुख्यालयों में होगी।

नगर पालिका उप निर्वाचन के लिए कार्यक्रम घोषित 16 दिसम्बर से भरे जायेंगे नामांकन

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रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदेश के विभिन्न जिलों के नगर पालिक निगम, नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायतों में पार्षदों केे रिक्त पदों की पूर्ति के लिए उप निर्वाचन के लिए कार्यक्रम जारी किया गया है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 16 दिसम्बर से नामांकन भरे जायेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश के 12 जिलों के 14 नगरीय निकायों में 15 वार्ड पार्षद के पदों पर उप निर्वाचन के लिए निर्वाचक नामावली तैयार-पुनरीक्षण के पश्चात 06 दिसम्बर 2022 को अंतिम प्रकाशन कर उप निर्वाचन कराये जाने का निर्णय लिया गया है। जिसके लिए कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। नगर पालिक निगम, नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायतों के निर्वाचन दलीय आधार पर होंगे। मतदान मतपत्र द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग की मतपेटी से कराया जायेगा। नगर पालिका के ऐसे क्षेत्रों में जहां निर्वाचन संपन्न होना है निर्वाचन की घोषणा की तारीख से निर्वाचन कार्यवाही संपन्न होने तक आदर्श आचरण संहिता लागू रहेगी।



नगर पालिक निगम, नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत उप निर्वाचन हेतु कार्यक्रम

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 20(2) (क), छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 36(2) (क) एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम 21 के अनुसार उप निर्वाचन के लिए समयबद्ध कार्यक्रम जारी किया गया। जिसके अनुसार निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन 16 दिसम्बर को प्रातः 10:30 बजे संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा किया जाएगा। स्थानों के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा तथा मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा 16 दिसम्बर को ही सवेरे 10.30 बजे किया जाएगा। नामनिर्देशन पत्र 16 दिसम्बर प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 03:00 बजे तक प्राप्त की जाएगी।

नामनिर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 23 दिसम्बर दोपहर 03:00 बजे तक निर्धारित की गयी है। नामनिर्देशन पत्रों की संवीक्षा 24 दिसम्बर पूर्वान्ह 10:00 बजे से की जायेगी। अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 26 दिसम्बर दोपहर 03:00 बजे तक है। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार कर निर्वाचन प्रतीकों का आबंटन अभ्यर्थिता वापसी के बाद 26 दिसम्बर को किया जाएगा।

मतदान 09 जनवरी को एवं मतगणना 12 जनवरी को

नगर पालिका उप निर्वाचन हेतु मतदान (यदि आवश्यक हो) 09 जनवरी 2023 सोमवार प्रातः 08:00 बजे से अपरान्ह 05:00 बजे तक होगा। मतगणना एवं निर्वाचन परिणामों की घोषणा 12 जनवरी 2023 गुरूवार को प्रातः 09 बजे से की जाएगी।

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