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चुनाव प्रक्रिया को विधिक ढांचे के भीतर और सुदृढ़ करने हेतु निर्वाचन आयोग ने पार्टी अध्यक्षों और वरिष्ठ नेताओं को किया आमंत्रित

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रायपुर। भारतीय निर्वाचन आयोग ने सभी राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों से 30 अप्रैल 2025 तक उन किसी भी अनसुलझे मुद्दों पर सुझाव मांगे हैं, जो संबंधित निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO), जिला निर्वाचन अधिकारी (DEO) या मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (CEO) के स्तर पर लंबित हैं। राजनीतिक दलों को आज जारी एक व्यक्तिगत पत्र में, आयोग ने यह भी प्रस्ताव रखा है कि पार्टी अध्यक्षों और वरिष्ठ नेताओं के साथ परस्पर सहमति से सुविधाजनक समय पर बातचीत की जाएगी, जिससे स्थापित विधिक प्रावधानों के अनुरूप चुनावी प्रक्रियाओं को और अधिक सशक्त बनाया जा सके।

इससे पहले, गत सप्ताह आयोजित निर्वाचन आयोग के एक सम्मेलन में, मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (CEO), जिला निर्वाचन अधिकारियों (DEO) और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ERO) को निर्देश दिया था कि वे राजनीतिक दलों के साथ नियमित संवाद करें, उन बैठकों में प्राप्त सुझावों का समाधान पूर्व निर्धारित विधिक ढांचे के तहत करें और 31 मार्च 2025 तक आयोग को कार्यवाही रिपोर्ट प्रस्तुत करें। आयोग ने राजनीतिक दलों से इस विकेंद्रीकृत संवाद प्रक्रिया का सक्रिय रूप से उपयोग करने का भी आग्रह किया।

राजनीतिक दल, 28 प्रमुख हितधारकों में से एक हैं, जिन्हें संविधान और वैधानिक ढांचे के तहत आयोग द्वारा चुनावी प्रक्रियाओं के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए चिह्नित किया गया है। आयोग ने अपने पत्र में यह भी उल्लेख किया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और 1951; निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण  नियम, 1960; निर्वाचन संचालन नियम, 1961; माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश; तथा भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए दिशा-निर्देश, नियमावली और हैंडबुक (जो निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं) एक विकेंद्रीकृत, मजबूत और पारदर्शी विधिक ढांचे की स्थापना करते हैं, जिससे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों का सफल आयोजन सुनिश्चित हो सके।

महासमुन्द : राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगर पालिका के आम निर्वाचन हेतु संशोधित कार्यक्रम जारी

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महासमुन्द। राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरपालिकाओं के आगामी आम निर्वाचन के लिए फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली तैयार करने हेतु संशोधित कार्यक्रम जारी किया है। यह कार्यक्रम 1 अक्टूबर 2024 की अर्हता तिथि को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है।

जारी कार्यक्रम के अनुसार, निर्वाचक नामावली में दावा-आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तिथि 20 नवंबर 2024 को अपराह्न 300 बजे तक निर्धारित की गई है। इसके बाद, दावा-आपत्तियों का निपटारा 24 नवंबर 2024 तक किया जाएगा। प्रारूप क-1 में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को 27 नवंबर 2024 तक दावा-आपत्ति प्रस्तुत की जा सकती है। इन दावों का निराकरण 30 नवंबर 2024 तक किया जाएगा। निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन 11 दिसंबर 2024 को किया जाएगा।

 

नगरीय निकायों के निर्वाचन हेतु निर्वाचक नामावली तैयार करने संशोधित कार्यक्रम जारी

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रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने बताया कि आयोग द्वारा पूर्व में जारी नगर पालिका निर्वाचन नामावली पुनरीक्षण कार्यक्रम की तिथि में आंशिक संशोधन किया गया है। उन्होंने बताया कि कुछ जिलों द्वारा निर्वाचक नामावली के संबंध में दावा आपत्ति  प्राप्ति की अंतिम तिथि बढ़ाने का अनुरोध किया गया था। जिलों से प्राप्त अनुरोध पर आयोग द्वारा विचार उपरांत पूर्व में दावा आपत्ति प्राप्त करने की  निर्धारित अंतिम तिथि 23 अक्टूबर में 1 सप्ताह की वृद्धि की गई है।

राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने बताया कि जारी संशोधित कार्यक्रम के अनुसार अब दावे/आपत्तियां प्राप्त करने की अंतिम तारीख व समय 30 अक्टूबर 2024 बुधवार अपरान्ह 3 बजे तक तथा दावे/आपत्तियों के निपटारे की अंतिम तारीख शुक्रवार 8 नवंबर 2024 निर्धारित की गई है।

इसी तरह प्ररूप क-1 में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दावा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि शुक्रवार 08 नवम्बर 2024 तक तथा प्ररूप क-1 में प्राप्त दावा का निराक़रण करने की अंतिम तिथि मंगलवार 12 नवम्बर 2024 तक निर्धारित की गई है।

इसी तरह दावे/आपत्तियों के निराकरण आदेश के विरूद्ध अपील करने की अंतिम तारीख निराकरण आदेश पारित होने के 05 दिवस के भीतर तथा परिवर्धन, संशोधन, विलोपन के प्रकरणों की प्रविष्टि सॉफ्टवेयर में करना बुधवार 20 नवम्बर 2024 तक, चेकलिस्ट का निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जांच करवाना तथा पी.डी.एफ. मुद्रण हेतु जिला कार्यालय को सौंपना शुक्रवार 22 नवम्बर 2024 तक एवं अनुपूरक सूची का मुद्रण कराना और अनुपूरक सूची को मूल सूची के साथ संलग्न करना सोमवार 25 नवम्बर 2024 तक निर्धारित किया गया है तथा निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन बुधवार 27 नवम्बर 2024 को किया जाएगा।

प्रदेश में 2 अगस्त को मतदाता सूची के प्रारम्भिक प्रकाशन के साथ शुरू हो जाएगी निर्वाचन की तैयारी

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रायपुर। विधानसभा आम निर्वाचन-2023 के पूर्व प्रदेश में निर्वाचक नामावलियों के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की कार्यवाही चल रही है। पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत 2 अगस्त को राज्य में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा फॉर्म-5 में मतदाता सूची के प्रारम्भिक प्रकाशन करने के साथ-साथ 1 अक्टूबर 2023 की अर्हता तिथि के सम्बन्ध में दावा-आपत्ति प्राप्त किए जाने नोटिस जारी किया जाएगा। 

इसी दिन राज्य में विशेष ग्राम सभा में मतदाता सूची का वाचन भी किया जाएगा। विधानसभा एवं जिला स्तर पर भी विशेष कार्यक्रमों का आयोजन कर आमजन में मतदाता सूची को शुद्ध बनाने जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे। यह मतदाता सूची राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की वेबसाइट https://ceochhattisgarh.nic.in/ में भी होस्ट की जाएगी। इसकी एक फोटोयुक्त हार्ड एवं एक फोटोरहित सॉफ्ट कॉपी सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को भी जिला स्तर पर बैठक कर प्रदान की जाएगी।

मतदाता सूची के प्रारम्भिक प्रकाशन के दिन से 31 अगस्त तक निर्धारित प्रारूपों में बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा दावा-आपत्ति प्राप्त किए जाएंगे। 30 दिनों की इस अवधि के दौरान चार दिन, 12-13 अगस्त (शनिवार-रविवार) और 19-20 अगस्त (शनिवार-रविवार) को बूथ स्तर पर विशेष शिविर का भी आयोजन होगा। इस दौरान 1 अक्टूबर 2023 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले युवा मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। मृत, डुप्लीकेट या स्थाई रूप से स्थानांतरित मतदाताओं के नाम विलोपन के लिए फॉर्म-7 के माध्यम से आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। पूर्व से पंजीकृत मतदाता के विवरण में किसी प्रकार के संशोधन या स्थानांतरण के लिए फॉर्म-8 भरा जाएगा। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए वोटर हेल्पलाइन एप और वोटर सर्विस पोर्टल भी उपलब्ध हैं। बीएलओ द्वारा फॉर्म भरने के लिए बीएलओ एप का प्रयोग किया जाएगा।

31 अगस्त तक प्राप्त होने वाले दावा-आपत्तियों की साप्ताहिक सूची सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की बैठक कर दी जाएगी। साप्ताहिक रूप से इस सूची का मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की वेबसाइट पर भी प्रकाशन किया जाएगा। 22 सितम्बर तक सभी दावा-आपत्तियों का निराकरण कर 4 अक्टूबर 2023 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन फॉर्म-16 में किया जाएगा। अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची पुनः वेबसाइट में होस्ट करने के साथ-साथ इसकी एक हार्ड एवं एक सॉफ्ट कॉपी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को जिला स्तर पर प्रदान की जाएगी।

छत्तीसगढ़ की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबासाहेब कंगाले ने बताया कि मतदाता सूची को शुद्ध एवं त्रुटिरहित बनाने के लिए पुनरीक्षण के दौरान सघन कार्यक्रम चलाए जाएंगे। इस दौरान छूटे हुए युवाओं एवं समाज के वंचित वर्गों को अधिक से अधिक जागरूक कर उनका नाम मतदाता सूची में जोड़ने के प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि प्रदेश में वर्तमान में चार लाख 25 हजार 698 मतदाता 18-19 आयु वर्ग के हैं। दिव्यांग मतदाताओं की संख्या एक लाख 47 हजार 364 तथा 767 तृतीय लिंग समुदाय के मतदाता हैं। राज्य में मतदाता सूची का लिंगानुपात 1002 है तथा मतदाता-जनसंख्या अनुपात 64.65 प्रतिशत है। श्रीमती कंगाले ने प्रदेश के नागरिकों से पुनरीक्षण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर मतदाता सूची को और अधिक शुद्ध एवं त्रुटिरहित बनाने के लिए अधिक से अधिक ऑनलाइन आवेदन करने की अपील की है।

निर्वाचक तथा सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों का उन्मुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न

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रायपुर। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय छत्तीसगढ़ द्वारा प्रदेश के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों का सर्टिफिकेशन तथा उन्मुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम 20 तथा 21 मई 2023 को ठाकुर प्यारेलाल राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान निमोरा में आयोजित किया गया। इसमें प्रदेश के सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों ने भाग लिया। प्रशिक्षण में सभी अधिकारियों को निर्वाचक नामावली तैयार करने से संबंधित संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबासाहेब कंगाले ने प्रशिक्षण कार्यक्रम में सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि किसी भी निर्वाचन का सफल संचालन उस निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली की शुद्धता पर निर्भर करता है। आगामी विधानसभा निर्वाचन को ध्यान में रखते हुए सभी प्रतिभागियों के उन्मुखीकरण के लिए आयोजित इस प्रशिक्षण में प्रशिक्षणार्थियों की गहरी रुचि भी दिखाई दी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने इसके महत्व पर प्रकाश डालते हुए आगे कहा कि यह प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रतिभागियों को उनके निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली तैयार करने के संबंध में नियम एवं कानूनों की अच्छी जानकारी प्रदान करेगा, जिससे वह अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट निर्वाचकीय कार्य संपादित कर सकेंगे।


निर्वाचक तथा सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों का उन्मुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न

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रायपुर। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय छत्तीसगढ़ द्वारा प्रदेश के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों का सर्टिफिकेशन तथा उन्मुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम 20 तथा 21 मई 2023 को ठाकुर प्यारेलाल राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान निमोरा में आयोजित किया गया। इसमें प्रदेश के सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों ने भाग लिया। प्रशिक्षण में सभी अधिकारियों को निर्वाचक नामावली तैयार करने से संबंधित संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबासाहेब कंगाले ने प्रशिक्षण कार्यक्रम में सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि किसी भी निर्वाचन का सफल संचालन उस निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली की शुद्धता पर निर्भर करता है। आगामी विधानसभा निर्वाचन को ध्यान में रखते हुए सभी प्रतिभागियों के उन्मुखीकरण के लिए आयोजित इस प्रशिक्षण में प्रशिक्षणार्थियों की गहरी रुचि भी दिखाई दी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने इसके महत्व पर प्रकाश डालते हुए आगे कहा कि यह प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रतिभागियों को उनके निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली तैयार करने के संबंध में नियम एवं कानूनों की अच्छी जानकारी प्रदान करेगा, जिससे वह अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट निर्वाचकीय कार्य संपादित कर सकेंगे।

 


नगरीय निकाय उपचुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करने का कार्यक्रम 2 नवंबर से

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रायपुर। प्रदेश के विभिन्न नगर पंचायत एवं नगर पालिका परिषदों में प्रस्तावित उपचुनाव के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने का कार्यक्रम 2 नवंबर से प्रारंभ हो रहा है। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 6 दिसंबर को होगा। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार 1 जनवरी 2022 की संदर्भ तारीख के आधार पर निर्वाचक नामावली तैयार करने की प्रक्रिया के तहत 2 नवंबर तक रजिस्ट्रीकरण तथा सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति तथा प्रशिक्षण का कार्यक्रम रखा गया है। इसी तिथि तकभारत निर्वाचन आयोग की 1 जनवरी 2022 की स्थिति में तैयार अद्यतन विधानसभा की निर्वाचक नामावली जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त की जाएगी, जिसे वार्डवार पृथक कर रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को उपलब्ध कराया जाएगा। प्रचलित परिसीमन के आधार पर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, निर्वाचक नामावली की वार्ड वार एवं भागवार मार्किंग करेंगे।



4 नवंबर तक वार्डवार एवं भागवार चिन्हित निर्वाचको को सॉफ्टवेयर के माध्यम से दर्शित वार्ड के संबंधित भाग के अनुभाग में शिफ्ट किया जाएगा। 7 नवंबर तक निर्वाचक नामावली की चेक लिस्ट तैयार की जाएगी, साथ ही इसकी जांच व त्रुटियों में सुधार का कार्य किया जाएगा। सुधार के बाद जिला निर्वाचन कार्यालय को मुद्रण कराने के लिए दिया जाएगा। जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा निर्वाचक नामावली का मुद्रण करा कर रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को उपलब्ध कराई जाएगी। द्वितीय चरण में 9 नवंबर को निर्वाचक नामावली का प्रारंभिक प्रकाशन किया जाएगा और इसी दिन से दावे एवं आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। 9 नवंबर को ही मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को निर्वाचक नामावली उपलब्ध कराई जाएगी।

16 नवंबर दावे आपत्तियां प्राप्त करने की अंतिम तारीख तथा 21 नवंबर दावे आपत्तियों के निपटारे की अंतिम तारीख निर्धारित की गई है। 21 नवंबर तक प्रारूप क- एक में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अथवा सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष दावा आपत्ति प्रस्तुत की जा सकेगी। इन दावा आपत्तियों का निराकरण करने की अंतिम तिथि 24 नवंबर निर्धारित की गई है। दावा आपत्तियों के निराकरण आदेश के विरुद्ध अपील आदेश पारित होने के 5 दिन के भीतर की जा सकेगी। निर्वाचक नामावली में परिवर्तन, संशोधन अथवा विलोपन के प्रकरणों की प्रविष्टि सॉफ्टवेयर में 30 नवंबर तक की जाएगी। 2 दिसंबर तक चेक लिस्ट की निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी जांच कराएंगे तथा इसे मुद्रण के लिए जिला कार्यालय को सौंपेंगे। 5 दिसंबर तक अनुपूरक सूची का मुद्रण कराने और अनुपूरक सूची को मूल सूची के साथ संलग्न करने का कार्य किया जाएगा। निर्वाचक नामावली का 6 दिसंबर को अंतिम प्रकाशन होगा।

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