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महासमुंद : जिले में मतदाता जागरूकता अभियान जोरों पर

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महासमुंद। जिले में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत विभिन्न गतिविधि चलाई जा रही है। आगामी विधानसभा निर्वाचन के मद्देनजर एवं जिन मतदान केन्द्रों में 70 प्रतिशत से कम मतदान हुए हैं, वहां मतदान का प्रतिशत बढ़ाने और मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से यह अभियान चलाया जा रहा है।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रभात मलिक के निर्देशानुसार स्वीप गतिविधियों के लिए व्यापक कार्ययोजना तैयार किया गया है। जिसके तहत मतदाताओं के पास खेत-खलिहान, कार्यस्थल में पहुंचकर यह जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जागरूकता अभियान के तहत स्कूल, कॉलेजों में नवप्रवेशित विद्यार्थियों और 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले विद्यार्थियों, नवविवाहितों, दिव्यांगजनों, 80 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग मतदाताओं को ध्यान में रखकर विभिन्न अभियान चलाए जा रहे हैं।

स्वीप के नोडल अधिकारी स्वीप मैनेजमेंट रेखराज शर्मा ने बताया कि स्वीप (सिस्टेमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन) कार्यक्रम के तहत जिला स्वीप कोर कमेटी का गठन किया गया है। जिसके समन्वयक जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एस. आलोक हैं। समिति की पहली बैठक कलेक्टर एवं जिला निवार्चन अधिकारी की अध्यक्षता में सम्पन्न हो गई है। जिसमें कार्ययोजना को मूर्त रूप दिया गया। ज्ञात है कि वर्ष 2013 के विधानसभा निर्वाचन में कुल 83.32 प्रतिशत मतदान हुआ था।

जबकि 2018 के विधानसभा निर्वाचन में 83.09 प्रतिशत हुआ था। इसे ध्यान में रखते हुए 70 प्रतिशत से कम मतदान केन्द्रों का चिन्हांकन कर यहां मतदान बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इन केन्द्रों के लिए नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं। इन केन्द्रों में दिव्यांग मतदाताओं, वृद्धजनों, श्रमिकों और नवमतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है। जिसके तहत दिव्यांग एवं बुजुर्ग मतदाताओं का सम्मान समारोह, नव मतदाताओं को फार्म-6 भराना, महाविद्यालयों एवं स्कूलों में रंगोली प्रतियोगिता, मानव श्रृंखला, वाद-विवाद एवं भाषण तथा रैली निकालकर जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे है।

जिले में चुनावी साक्षरता क्लब की स्थापना भी की गई है। जिसके अंतर्गत 135 बीएलओ एवं 15 शिक्षकों तथा 2 सहायक प्राध्यापकों को प्रशिक्षण दिया गया है। मतदाता जागरूकता अभियान के इस महत्वपूर्ण अभियान में उप जिला निर्वाचन अधिकारी, डॉ. मालती तिवारी नोडल अधिकारी स्वीप, समस्त कार्यक्रम अधिकारी राष्ट्रीय सेवा योजना सहित विकास खण्ड स्तर में नियुक्त नोडल अधिकारियों एवं उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा स्कूल शिक्षा, समाज कल्याण विभाग, जिला साक्षरता मिशन प्राधिकरण एवं नेहरू युवा केन्द्र की महत्वपूर्ण भूमिका है।

पेंशन प्रकरणों का ई-कोष अन्तर्गत ऑनलाइन किया जा रहा है निराकरण

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रायपुर। सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय अधिकारी एवं कर्मचारियों के पेंशन प्रकरणों का निराकरण ऑनलाइन पद्धति से किया जा रहा है। इसके लिए आभार आपकी सेवाओं का पेंशन मैनेजमेंट सिस्टम का संचालन 31 मई 2018 से किया जा रहा है। शासकीय सेवक की सेवा पुस्तिका में दर्ज वेतनमानों का अनुमोदन संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन कार्यालय द्वारा सेवा पुस्तिका में अंकित प्रविष्टियों व उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर निर्धारित समयावधि में किया जा रहा है। पेंशन प्रकरणों में आ रही समस्याओं एवं त्वरित निराकरण हेतु संभागीय संयुक्त संचालक कोष लेखा एवं पेंशन कार्यालयों द्वारा अपने संभाग के विभिन्न जिलों में लगातार पेंशन शिविर का आयोजन किया जा रहा है।



अधिकारियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग द्वारा पेंशन प्रकरणों के त्वरित निराकरण हेतु वित्त निर्देश 28/2018 जारी किया गया है। जिसके अंतर्गत पेंशन प्रक्रिया के निराकरण से संबंधित समस्त कार्यालय हेतु समय-सीमा निर्धारित की गई है। जारी निर्देश अनुसार शासकीय सेवक के सेवानिवृत्त होने के 2 वर्ष पूर्व संबंधित कर्मचारी का पेंशन प्रकरण बनाने की प्रक्रिया शुरू कर 3 माह पूर्व प्रकरण संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन को प्रेषित किया जाना अनिवार्य है। पेंशन प्रकरण भेजने की जिम्मेदारी संबंधित सेवानिवृत्त शासकीय सेवक के कार्यालय प्रमुख की है। प्रकरण प्राप्त होने पर संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन द्वारा 30 दिवस के भीतर प्रकरण का निराकरण कर पीपीओ जारी करते हुए प्रकरण कोषालय अधिकारी को प्रेषित किया जाता है। साथ ही पेंशनर को एसएमएस द्वारा पेंशन प्रकरण की जानकारी दी जाती है।

किसी प्रकरण में संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन द्वारा आपत्ति लगाए जाने की स्थिति में संबंधित कार्यालय प्रमुख द्वारा 15 दिवस के भीतर आपत्ति का निराकरण कर प्रकरण वापस संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन को प्रेषित किया जाना वित्त निर्देशों के अनुसार अनिवार्य है। पेंशन प्रकरणों में पेंशनरों से संबंधित कार्यालय प्रमुखों की ओर से ही पेंशन कार्यालय द्वारा लगायी गयी आपत्ति के निराकरण में विलंब के कारण ही पेंशन प्रकरणों के निराकरण में विलंब की स्थिति निर्मित होती है। पेंशन प्रकरणों के निराकरण के लिए ई-कोष अंतर्गत पेंशन विकल्प अंतर्गत हेल्पलाईन नंबर पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है तथा पेंशन प्रकरण के निराकरण में किसी प्रकार की समस्या होने पर पेंशनर हेतु लॉगिन द्वारा आभार पोर्टल पर ऑनलाईन शिकायत की व्यवस्था है।


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