Media24Media.com: मदिरा

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‘मनपसंद‘ एप्प से ग्राहकों को मिलेगी मदिरा की उपलब्धता एवं ब्रांड की जानकारी

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रायपुर। आबकारी विभाग की सचिव सुश्री आर शंगीता की अध्यक्षता में आज नवा रायपुर स्थित जीएसटी भवन में आबकारी विभाग की बैठक में एण्ड्राईड मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन मनपसंद लॉन्च किया गया। इस मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से से ग्राहक न केवल मदिरा दुकानों में मदिरा की उपलब्धता के ब्राण्ड-लेबल, दुकान, कीमत अनुसार उपलब्ध सर्च ऑप्पन से ऑनलाईन जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।


मदिरा एवं मादक पदार्थाें के अवैध कारोबार पर कड़ी कार्यवाही के निर्देश

इस एप्प के माध्यम से  ग्राहक मदिरा दुकान में अपनी पसंद का ब्राण्ड उपलब्ध न होने पर उसकी सुनिश्चित करने की जानकारी भी विभाग को दे सकेंगे। इस एप्लीकेशन से मदिरा दुकानों के संचालन एवं शिकायत पर की जानकारी भी विभाग को दी जा सकेगी। आबकारी विभाग ने यह एप्प एनआईसी के सहयोग से तैयार किया गया है, जिसे गूगल प्ले स्टोर के माध्यम डाउनलोड किया जा सकता है। भविष्य में आई.ओ.एस. बेस्ड वर्जन भी शीघ्र आम जनता हेतु उपलब्ध कराया जावेगा।

इस मोबाइल एप्प की लॉन्चिंग के साथ ही आबकारी सचिव ने विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर समस्त उड़नदस्ता, जिला एवं छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पाेरेशन लिमिटेड तथा छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पाेरेशन के कार्य एवं गतिविधियों की गहन समीक्षा की। उन्होंने शासन द्वारा निर्धारित राजस्व लक्ष्य की जिलेवार प्राप्ति की स्थिति की समीक्षा की और वित्तीय वर्ष के शेष माह में राजस्व लक्ष्य को हासिल करने के लिए कार्य-योजना तैयार कर उसी के अनुरूप कार्य करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने राज्य में अवैध मदिरा एवं अन्य मादक पदार्थों के निर्माण, संग्रहण, परिवहन एवं विक्रय पर कठोर कार्यवाही करने तथा उपभोक्ताओं की मांग अनुरूप मदिरा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

आबकारी सचिव ने मदिरा दुकानों में निर्धारित दर से अधिक दर पर मदिरा का विक्रय न हो एवं मदिरा में किसी भी प्रकार की मिलावट न हो, यह सुनिश्चित करने के भी कड़े निर्देश दिये। सी.एस.एम.सी.एल. द्वारा संचालित मदिरा दुकानों में ग्राहकों की मांग अनुरूप उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिये गये। छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पाेरेशन लिमिटेड के अधिकारियों को मदिरा की बिक्री से प्राप्त राशि निर्धारित समयावधि में बैंक खाते में जमा कराने तथा इसमें किसी भी तरह की लापरवाही पाये जाने पर संबंधितों के विरूद्ध त्वरित कार्यवाही के निर्देश भी दिये गये। विभाग में पेंशन एवं अनुकम्पा के प्रकरणों में संवेदशीलता के साथ त्वरित कार्यवाही के निर्देश भी दिये गये। बैठक में छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पाेरेशन एवं छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पाेरेशन लिमिटेड के प्रबंध संचालक श्याम लाल धावडे, विशेष सचिव (आबकारी) देवेन्द्र सिंह भारद्वाज तथा मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।

 

 

आज शाम से दो दिन तक नहीं मिलेगी मदिरा, आदेश जारी…

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रायपुर। प्रदेश में 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान होना है। मतदान को देखते हुए आज शाम को पांच बजे दूसरे चरण का प्रचार प्रसार थम जाएगा। इसी के साथ प्रदेश में 15 नवंबर को शाम 5:00 बजे से 17 नवंबर तक शुष्क दिवस घोषित किया गया है।


प्रदेश में होने वाले मतदान को देखते हुए निर्वाचन आयोग के निर्देश पर कलेक्टरों ने निर्देश जारी करते हुए आज शाम से शराब दुकानों को बंद करने के आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश के अनुसार प्रदेश के सभी होटल, क्लब और बार को भी शराब परोसने की अनुमति नहीं रहेगी। विधानसभा चुनाव को देखते हुए शराब दुकानों को बंद करने के आदेश दिए गए हैं।

आबकारी मंत्री लखमा के निर्देश पर शराब के अवैध निर्माण, विक्रय, परिवहन करने वालों के विरूद्ध की जा रही है सख्त कार्रवाई

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रायपुर। आबकारी मंत्री कवासी लखमा के निर्देश पर प्रदेश में मदिरा का अवैध निर्माण, धारण, विक्रय, परिवहन एवं सार्वजनिक स्थान पर मदिरा पीने-पिलाने वालों पर लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में  बालोद जिले में आबकारी विभाग द्वारा सख्त कार्रवाई करते हुए पिछले चार महिने में 219 प्रकरण पंजीबद्ध की गई है।

बालोद जिले के आबकारी विभाग के सहायक आयुक्त ने बताया कि 01 अप्रैल 2023 से 31 जुलाई 2023 तक जिले में कुल 340 जगहों में छापामार कार्रवाई की गई, जिसमें आबकारी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत 219 प्रकरण दर्ज कर कुल 231.47 लीटर मदिरा एवं 05 वाहन जप्त की गई है। जिसमें सार्वजनिक स्थलों में मदिरापान के 108 प्रकरण, गुमटी, होटल, ढाबों में अवैध रूप से मदिरा पिलाने के 74 प्रकरण, मदिरा कोचियों के विरुद्ध कार्रवाई के 37 प्रकरण दर्ज की गई है। उक्त प्रकरणों में से 08 प्रकरण में जेल दाखिल किया गया है। उन्होंने बताया कि जिले में शराब के अवैध निर्माण, धारण, विक्रय, परिवहन एवं अवैध रूप से मदिरापान की सुविधा उपलब्ध कराने तथा सार्वजनिक स्थल पर मदिरापान करने वालों के विरूद्ध भी निरंतर कार्रवाई की जा रही है।

आबकारी विभाग द्वारा 178.92 बल्क लीटर मदिरा जप्त किया गया

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दुर्ग। कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा के निर्देशानुसार उपायुक्त आबकारी अधिकारी नोहर सिंह ठाकुर एवं जिला आबकारी अधिकारी अशोक सिंह के मार्गदर्शन में आबकारी विभाग द्वारा अवैध शराब धारण विक्रय एवं परिवहन की सूचना पर त्वरित  कार्यवाही कर 2 अलग-अलग प्रकरण कायम किये गए।


जिसमें आरोपी आशाराम यादव पिता गंगाराम यादव साकिन - मोहरेंगा थाना नंदिनी नगर विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर विवेचना की जाकर जेल दाखिल किया गया। उनके पास एक काले रंग के बैग में 76 नग पाव देशी मदिरा मसाला एवं एक भूरे रंग के बैग में 78 नग पाव विदेशी मदिरा गोवा प्रत्येक पाव की क्षमता 180 मि.ली. कुल मात्रा 27.72 बल्क लीटर जब्त किया गया।  इसी प्रकार आरोपी दुष्यंत चंद्राकर आ. स्व. महेन्द्र सिंह चंद्राकर साकिन ग्राम तर्रा के रिहायशी मकान से कुल 151.2 - ब.ली. देशी मदिरा मसाला, प्लेन बरामद कर उक्त आरोपी के विरूद्ध प्रकरण कायम कर कार्यवाही हेतु आरोपी को न्यायिक रिमांड मे लिया गया।

कार्यवाही में सहायक जिला आबकारी अधिकारी सुश्री जेबा खान, दीपक कुमार ठाकुर, अशोक अग्रवाल, आबकारी उप निरीक्षक नीलम स्वर्णकार, भुनेश्वर सिंह सेंगर, स्वाति चौरसिया, रामानंद दीवान आबकारी मुख्य आरक्षक प्रहलाद सिंह राजपूत, अशोक वर्मा एवं आबकारी आरक्षक विजय वर्मा, फागी टंडन, अशोक वर्मा, देव प्रसाद पटेल महिला आरक्षक संगीता धूव तथा ड्राइवर जे. दीपक राजू, दुर्गेश कुर्रे व नोहर साहू कार्यवाही दौरान उपस्थित रहे। विभाग द्वारा 01 मार्च  को कार्यवाही कर छ.ग. आबकारी अधिनियम 1915 की धाराओं के तहत कायम कुल 02 प्रकरणों में 178.92 बल्क लीटर मदिरा जप्त की गई है।

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