Media24Media.com: बालोद में बाल विवाह

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बालोद के इस गांव में हो रही थी नाबालिग लड़के की शादी, टीम की तत्परता से रुकी शादी

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बालोद जिला प्रशासन (Balod District Administration) और महिला एवं बाल विकास विभाग (Women and Child Development Department) की सतर्कता और संयुक्त कोशिश से नाबालिग लड़के की शादी को रूकवाने में कामयाबी मिली है। दरअसल, बालोद जिले के गुंडरदेही तहसील के अंतर्गत एक बाल विवाह को रूकवाया गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी हरिकीर्तन राठौर ने बताया कि रनचिरई थाना अंतर्गत सूचना मिली कि शादी के निर्धारित उम्र से पहले एक लड़के की शादी 14 फरवरी 2022 को कराई जा रही है। 

इस सूचना पर एकीकृत बाल विकास परियोजना अधिकारी, राजस्व निरीक्षक, थाना प्रभारी, बाल संरक्षण इकाई, चाइल्ड लाइन, सेक्टर सुपरवाइजर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मितानीन, ग्राम पंचायत के सचिव, उप सरपंच, कोटवार, वरिष्ठ नागरिक और साहू समाज के सचिव के संयुक्त रेस्क्यू दल ने संबंधित के घर पहुंचकर लड़के के उम्र संबंधी दस्तावेज का सत्यापन किया, जिसमें उसका उम्र 18 साल 10 महीने मिला। 

परिजन को दी गई बाल विवाह की जानकारी 

उन्होंने बताया कि लड़के के परिवार वालों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की विस्तृत जानकारी के साथ विवाह के समय वर की आयु 21 साल से ज्यादा होने की जानकारी दी गई। परिवार वालों को लड़के के उम्र होने के बाद ही विवाह किए जाने की समझाइश दी गई। साथ ही बाल विवाह से संबंधित पंचनामा कर परिजन से घोषणा पत्र प्राप्त किया गया। परिवारजनों ने लड़के की शादी का उम्र होने के बाद ही शादी किए जाने की सहमति दी।

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