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भर्तियों की सुनामी : साय सरकार में युवाओं के दुख भरे दिन बीते, ग्रामीण आजीविका मिशन में 237 पदों पर भर्ती को दी मंजूरी

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रायपुर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राज्य के युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर देने के लिए व्यक्तिगत रूचि लेकर विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती को मंजूरी दे रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री साय द्वारा स्वास्थ्य विभाग और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के बाद पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में रिक्त पदों की भर्ती के प्रस्ताव को हरी झण्डी दी गई है। इसके तहत राष्ट्रीय आजीविका मिशन में 237 पदों पर नई भर्ती की जाएगी।
               

मुख्यमंत्री ने ग्रामीण आजीविका मिशन में 237 पदों पर भर्ती को दी मंजूरी

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में भर्ती के प्रस्ताव को वित्त विभाग ने मंजूरी प्रदान कर दी है। जिसमें राज्य स्तर के कुल 09 और जिला स्तरीय 228 पद शामिल हैं। राज्य स्तरीय पदों में सहायक राज्य कार्यक्रम प्रबंधक (वित्तीय प्रबंधन), सहायक राज्य कार्यक्रम प्रबंधक (फार्म आजीविका), प्रोग्रामर व लेखापाल के एक-एक पद एवं भृत्य के दो पदों पर भर्ती की स्वीकृति दी गई है।

जिला मिशन प्रबंधन इकाई के 228 पदों में जिला मिशन प्रबंधक के 02, जिला कार्यक्रम प्रबंधक के विभिन्न 21, विकास खण्ड परियोजना प्रबंधक के 23 पद शामिल हैं। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय समन्वयक के 98, लेखापाल के 10 एवं लेखा सह एमआईएस सहायक के 49, कार्यालय सहायक, ऑपरेटर के 17 और भृत्य के 8 पदों पर भर्ती की स्वीकृति दी गई है। इन पदों पर भर्ती होने से मिशन की योजनाओं को अधिक प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकेगा, जिससे ग्रामीण समुदायों को सीधा लाभ मिलेगा। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री साय द्वारा हाल में ही पीएचई में इंजीनियर्स सहित 181 पदों और स्वास्थ्य विभाग में 650 पदों पर भर्ती को मंजूरी दी गई है।


सहायक समिति प्रबंधक कुसमी एवं धान उपार्जन केन्द्र प्रभारी कुम्ही निलंबित

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बेमेतरा। कलेक्टर जितेन्द्र कुमार शुक्ला ने कल धान उपार्जन केन्द्र कुम्ही का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान शासन द्वारा धान का उपार्जन निर्धारित मात्रा 40 किलो ग्राम के स्थान पर अधिक धान तौल में पाया गया, जिससे कृषकों को आर्थिक रूप से क्षति हुई है। धान उपार्जन केन्द्र कुम्ही में खरीदी किये गये धान की एक लेयर (धान मूसा) स्टेक में लगाया जाना पाया, जबकि शासन के निर्देशानुसार धान का स्टेक दो लेयर (धान भूसा) में रखा जाना है, धान उपार्जन केन्द्र में कृषकों के धान को ढेरी लगाकर परीक्षण नहीं किया जाना पाया गया,



इस प्रकार धान उपार्जन केन्द्र कुम्ही में उपरोक्त अनियमितता कर धान उपार्जन नीति वर्ष 2022-23 एवं उपार्जित धान को सुरक्षित रखने हेतु दिये गये निर्देशों का उल्लंघन किया गया है। जिसमें संयुक्त रूप से रामकरण वर्मा, सहायक समिति प्रबंधक, सेवा सहकारी समिति मर्यादित कुसमी एवं धान खरीदी उपार्जन केन्द्र कुम्ही के प्रभारी नारायण नेताम दोषी पाया गया है। उक्त अनियमितता के संबंध में प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों के सेवायुक्तों के प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। इस आशय का आदेश उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं बेमेतरा द्वारा आज जारी किया गया।

अभद्र व्यवहार से परेशान प्रताड़ित महिलाओं ने अधिकारी के विरुद्ध आयोग में की शिकायत

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रायपुर। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक ने आज शास्त्री चौक स्थित राज्य महिला आयोग कार्यालय में सुनवाई की। आयोग द्वारा पिछले सुनवाई में आवेदिकागणों को स्वच्छ भारत मिशन के कंसल्टेंट कम्पनी की पूर्ण जानकारी आयोग को देने निर्देशित किया गया था, जिस पर आवेदिकागणों द्वारा अपने उच्च अधिकारियों की जानकारी दिया गया था। आज सुनवाई में स्वच्छ भारत मिशन के प्रबंधक उपस्थित हुए। आयोग की पिछली सुनवाई में स्वच्छ भारत मिशन के अधिकारी के विरुद्ध 7 से अधिक महिलाओं ने आयोग के समक्ष मानसिक प्रताड़ना की शिकायत की थी।



आज की सुनवाई में स्वच्छ भारत मिशन के प्रबंधक सहित आवेदिकागणों के साथ 18 लोग भी उपस्थित रहे। आज सुनवाई में सभी आवेदिका सहित उपस्थित लोगों से आयोग की अध्यक्ष ने विस्तार से उनकी परेशानियों को सुना। स्वच्छ भारत मिशन के प्रबंधक ने बताया कि उनके विभाग में लगभग 100 से अधिक कर्मचारी कार्य करते हैं और उनके यहां आंतरिक परिवाद समिति का गठन हुआ है।जिसमे मात्र 3 लोग हैं और कार्यरत महिलाओं में से उस समिति में कोई भी महिला नही है। ऐसी दशा में यह आंतरिक परिवाद समिति का गठन गलत और दूषित होना पाया गया।

आयोग ने आवेदिकागण एवं अनावेदक प्रबंधक  को समझाइश दिया  कि वे तत्काल आंतरिक परिवाद समिति का गठन करे जिसमे 5 सदस्य का होना अनिवार्य है। इसके साथ इस समिति में आधे से अधिक महिलाओं को रखना अनिवार्य है। आयोग द्वारा इस प्रकरण पर प्रबंधक अधिकारी को निर्देशित दिया गया कि इस प्रकरण की विस्तार से जांच कर आगामी 15 दिवस के भीतर जांच रिपोर्ट तैयार कर आयोग को दस्तावेज देने निर्देशित किया गया है। आयोग की ओर से अधिवक्ता सुश्री शमीम रहमान को आंतरिक परिवाद समिति के निष्पक्ष जांच हेतु नियुक्त किया गया है। जिससे इस प्रकरण पर कानूनी प्रावधानों का पालन सुनिश्चित हो सकेगा। आंतरिक परिवाद समिति की बैठक में सभी आवेदिकागण और इस प्रकरण से संबंधित गवाही देने वाले सभी सदस्य अपना लिखित बयान शपथ पत्र में भी प्रस्तुत कर सकते हैं या मौके पर अपना बयान दर्ज करा सकते हैं।

आंतरिक परिवाद समिति की बैठक और गवाहों के बयान के आधार पर कमेटी की रिपोर्ट की दस्तावेज आयोग में प्रस्तुत होने के पश्चात इस प्रकरण की आगामी सुनवाई कर निराकरण किया जा सकेगा। आयोग द्वारा प्रबंधक को निर्देशित किया गया कि इस प्रकरण के निराकरण होते तक आवेदिकागणों एवं उनके सहयोगियों एवं किसी भी कर्मचारियों को सेवा से मुक्त न करे।अनावेदक स्वच्छ भारत मिशन के अधिकारी के द्वारा किये गए गूगल मीट व अन्य निर्देशों पर अपना नियंत्रण रखने के भी निर्देश आयोग द्वारा दिये गए हैं, ताकि बदले की भावना या दुर्भावना से किसी कर्मचारी को कार्य मुक्त न किया जा सके।

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