Media24Media.com: नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल

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भूपेश बघेल को विधायिका पर भरोसा नहीं, प्रश्न तो पूछे जाएंगे जवाब तो देना पड़ेगा- नेता प्रतिपक्ष

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रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने मानसून सत्र की कम अवधि के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें विधायिका पर भरोसा नहीं है। 18 जुलाई से 21 जुलाई तक छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र आहूत किया गया है। दुर्भाग्य यह है कि इस विधानसभा के पूरे कार्यकाल में, जब से भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने हैं, जब से कांग्रेस की सरकार बनी है, कभी भी विधानसभा का कोई भी सत्र अपनी अवधि पूरा नहीं कर पाया। सत्र की अवधि कम की जाती रही है।


 इस पर भी जो निश्चित अवधि रही, उसके पहले ही सत्र समाप्त हो गया। यह इस बात का द्योतक है कि भूपेश सरकार विधायिका पर विश्वास नहीं करती। विधायिका का अपमान करती है। वह सदन में चर्चा से भागना चाहती है। सवालों से बचना चाहती है। लेकिन हम भूपेश जी से कहना चाहते हैं कि विधानसभा लोकतंत्र का पावन मंदिर है। सवाल तो पूछे जाएंगे। जवाब तो देना होगा। चाहे सत्र की अवधि में कितनी भी कटौती कर लें।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री को खुद पर भरोसा नहीं है, अपनी सरकार पर भरोसा नहीं है, इसलिए विधानसभा में चर्चा से भाग रहे हैं। भूपेश बघेल को विधायिका पर विश्वास नहीं है, इसलिए उनके मंत्री और विधायक सदन की कार्यवाही सलीके से चलने नहीं देते। लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है, इसलिए विपक्ष को बोलने नहीं देते। 

जनता के सवालों का जवाब सरकार नहीं देती।। उनकी सरकार में कार्यपालिका की क्या स्थिति है, सारा छत्तीसगढ़ जानता है। इनके अफसर भ्रष्टाचार के मामलों में जेल जा रहे हैं और जमानत नहीं मिल रही। न्याय पालिका का सम्मान कांग्रेस के चरित्र में कभी नहीं रहा। भूपेश बघेल संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करते हैं। उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ धरने पर बैठ जाते हैं।

BIG NEWS : नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल का बेटा पलाश चंदेल रेप मामले में गिरफ्तार

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जांजगीर।  रेप के मामले में फरार चल रहे नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटे को जांजगीर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत की वजह से उन्हें थाने से ही रिहा भी कर दिया गया।


नेता प्रतिपक्ष के बेटे प्रकाश चंदेल पर थाना जांजगीर के अपराध क्रमांक 72/23 धारा 376 313 भादवि एवं एट्रोसिटी एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ था। मामला दर्ज होने के बाद से ही पलाश चंदेल फरार चल रहा था।

इसी दौरान आरोपी ने हाईकोर्ट में अंतरिम बेल के लिए आवेदन किया। दो दिन पहले ही कोर्ट से पलाश चंदेल को अंतरिम जमानत मिली थी। आरोपी पलाश चंदेल की गिरफ्तारी दिनांक 6 अप्रैल को रात्रि में की गई थी। उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार अंतरिम जमानत की शर्तों के अनुरूप 25000 के बंधपत्र एवं स्योरिटी पर रिहा किया गया है। पलाश चंदेल की गिरफ्तारी विवेचक चंद्रशेखर परमा उप पुलिस अधीक्षक द्वारा की गई थी। आरोपी पलाश चंदेल से मोबाइल की भी जब्ती हुई है।

पलाश चंदेल के खिलाफ रायपुर के महिला थाने में रेप, गर्भपात करवाने की शिकायत पर शून्य अपराध में दर्ज कर जांजगीर स्थानांतरित किया गया। था। यहां महिला के आदिवासी होने के चलते एक्ट्रोसिटी की धारा भी जोड़ी गई थी। जांजगीर एसडीओपी चंद्रशेखर परमा मामले की जांच कर रहे थे। पलाश चंदेल की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने पलाश चंदेल के ठिकानों समेत नेता प्रतिपक्ष के घर भी तलाशी ली थी। सत्र न्यायालय से अग्रिम जमानत अर्जी खारिज होने के बाद हाईकोर्ट में पलाश चंदेल की एफआईआर रद्द करने के लिए याचिका लगी है। कल देर रात पलाश चंदेल को एसडीओपी चंद्रशेखर परमा ने फॉर्मल गिरफ्तारी कर जमानत मुचलके पर रिहा कर दिया। पलाश चंदेल से उसके मोबाइल की जब्ती भी की गई है।


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