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भारत सरकार द्वारा अधिसूचना प्रकाशित : खाद्य विभाग ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों को लिखा पत्र

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रायपुर। छत्तीसगढ़ खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा गेहूं का स्टॉक लिमिट का निर्धारण कर दिया गया है। इस आशय का पत्र मंत्रालय महानदी भवन से 15 जून को प्रदेश के सभी कलेक्टरों को जारी कर दिया गया है। गौरतलब है कि भारत सरकार उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा 12 जून 2023 को राजपत्र में प्रकाशित कर गेहूं के लिए स्टॉक लिमिट का निर्धारण करने का आदेश दिया गया था।

खाद्य विभाग द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि व्यापारी-थोक विक्रेता के लिए 3000 टन का स्टॉक लिमिट तय किया गया है। इसी प्रकार रिटेलर (प्रत्येक रिटेल आउटलेट के लिए 10 टन), बिग चेन रिटेलर (प्रत्येक आउटलेट के लिए 10 टन) और उनके सभी डिपो पर 3000 टन स्टॉक लिमिट का निर्धारण किया गया है। इसी तरह प्रोसेसर्स (वार्षिक संस्थापित क्षमता का 75 प्रतिशत या मासिक स्थापित क्षमता के बराबर मात्रा को 2023-24 के शेष महीनों से गुणा करके जो भी कम हो) स्टॉक लिमिट का निर्धारण किया गया है।

पत्र में कहा गया है कि स्टॉक सीमा के लिए संबंधित विधिक इकाईयां भारत सरकार के पोर्टल में स्टॉक की स्थिति की घोषणा करेगी और यदि उनके पास निर्धारित स्टॉक सीमा से अधिक है तो वे अधिसूचना जारी होने के तीस दिनों के भीतर स्टॉक निर्धारित सीमा में करें। पत्र में कलेक्टरों को व्यापारियों की बैठक लेकर आदेश की जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। संबंधित व्यापारिक संस्थानों को प्रति शुक्रवार स्टॉक की जानकारी देने को कहा गया है। भारत सरकार द्वारा जारी यह आदेश 31 मार्च 2024 तक की अवधि के लिए प्रभावशील रहेगा।

पीडीएस के तहत माह अप्रैल के लिए 2,916 किलोलीटर केरोसिन का आबंटन

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रायपुर। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा गैर अनुसूचित क्षेत्रों के गैस कनेक्शनधारी राशन कार्डों में भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के अंतर्गत केरोसिन प्रदाय किए जाने निर्देश दिए गए हैं। गौरतलब है कि केन्द्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय नई दिल्ली से वर्ष 2023 के प्रथम तिमाही के लिए प्राप्त केरोसिन आबंटन में से 2,916 किलोलीटर केरोसीन का छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत प्रचलित राशनकार्ड एवं हाकर्स के लिए माह अप्रैल 2023 के लिए उचित मूल्य दुकानवार आनलाईन आबंटन जारी कर दिया गया है। 

इसमें पीडीएस के लिए 2867.05 और हाकर्स के लिए 48.95 किलोलीटर केरोसिन सामिल है। इस आशय का पत्र खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा प्रदेश के सभी कलेक्टरों और ऑयल उद्योग के राज्य स्तरीय समन्वयकों को भेज दिया गया है। खाद्य विभाग द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि पीडीएस के तहत प्रचलित सभी अंत्योदय एवं प्राथमिकता वाले राशन कार्डो को पात्रता होेगी। नगरीय क्षेत्रों के राशनकार्ड धारियों के लिए अधिकतम 2 लीटर केरोसीन तथा ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों के राशनकार्ड धारियों को अधिकतम 3 लीटर तथा गैर अनुसूचित क्षेत्रों के राशनकार्ड धारियों को अधिकतम 2 लीटर की पात्रता होगी। 

वहीं हॉकर्स को 85 लीटर के मान से पृथक आबंटन जारी किया गया है। हॉकर्स को निर्धारित उचित मूल्य दुकान के समक्ष खड़े होकर हॉकर्स से राशन कार्डधारियों को केरोसिन वितरित कराने को कहा गया है। माह फरवरी के लिए जिलेवार केरोसीन आबंटन इस प्रकार है। बस्तर जिले के लिए 108 किलोलीटर केरोसीन का आबंटन जारी किया गया है। इसी प्रकार बीजापुर जिले के लिए 36 किलोलीटर, दन्तेवाड़ा जिले के लिए 36 किलोलीटर, कांकेर जिले के लिए 84 किलोलीटर, कोंडागांव जिले के लिए 72 किलोलीटर, नारयणपुर जिले के लिए 24 किलोलीटर, सुकमा जिले के लिए 48 किलोलीटर, बिलासपुर जिले के लिए 160.70 किलोलीटर, गौरला-पेड्रा-मरवाही जिले के लिए 36 किलोलीटर, जांजगीर-चांपा जिले के लिए 118.47 किलोलीटर, कोरबा जिले के लिए 120 किलोलीटर, मुंगेली जिले के लिए 82.56 किलोलीटर, रायगढ़ जिले के लिए 92.01 किलोलीटर,

 बालोद जिले के लिए 82.90 किलोलीटर, बेमेतरा जिले के लिए 108 किलोलीटर, दुर्ग जिले के लिए 96 किलोलीटर, कवर्धा जिले के लिए 114.90 किलोलीटर, राजनांदगांव जिले के जिए 72 किलोलीटर, बलौदा बाजार भाटापारा 133.20 किलोलीटर, धमतरी जिले के लिए 96 किलोलीटर, गरियाबंद जिले के लिए 108 किलोलीटर, महासमुंद जिले के लिए 131.91 किलोलीटर, रायपुर जिले के लिए 144 किलोलीटर, बलरामपुर जिले के लिए 108 किलोलीटर, जशपुर जिले के लिए 118.64 किलोलीटर, कोरिया जिले के लिए 35.15 किलोलीटर, सरगुजा जिले के लिए 129.54 किलोलीटर, सूरजपुर जिले के लिए 119.07 किलोलीटर, सक्ती जिले के लिए 72 किलोलीटर, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के लिए 48 किलोलीटर, सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के लिए 72 किलोलीटर, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले के लिए 36 किलोलीटर और मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले के लिए 24 किलोलीटर केरोसिन का आबंटन जारी किया गया है।

पीडीएस के तहत माह मार्च के लिए 7,416 किलोलीटर केरोसिन का आबंटन

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रायपुर। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा गैर अनुसूचित क्षेत्रों के गैस कनेक्शनधारी राशन कार्डों में भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के अंतर्गत केरोसिन प्रदाय किए जाने निर्देश दिए गए हैं। गौरतलब है कि केन्द्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय नई दिल्ली से वर्ष 2023 के चतुर्थ तिमाही के लिए प्राप्त केरोसिन आबंटन में से 7416 किलोलीटर केरोसीन का छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत प्रचलित राशनकार्ड एवं हाकर्स के लिए माह मार्च 2023 के लिए उचित मूल्य दुकानवार आनलाईन आबंट जारी कर दिया गया है। इसमें पीडीएस के लिए 7367 और हाकर्स के लिए 49 किलोलीटर केरोसिन सामिल है। इस आशय का पत्र खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा प्रदेश के सभी कलेक्टरों और ऑयल उद्योग के राज्य स्तरीय समन्वयकों को भेज दिया गया है।

खाद्य विभाग द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि पीडीएस के तहत प्रचलित सभी अंत्योदय एवं प्राथमिकता वाले राशन कार्डाे को पात्रता होेगी। नगरीय क्षेत्रों के राशनकार्ड धारियों के लिए अधिकतम 2 लीटर केरोसीन तथा ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों के राशनकार्ड धारियों को अधिकतम 3 लीटर तथा गैर अनुसूचित क्षेत्रों के राशनकार्ड धारियों को अधिकतम 2 लीटर की पात्रता होगी। वहीं हॉकर्स को 85 लीटर के मान से पृथक आबंटन जारी किया गया है। हॉकर्स को निर्धारित उचित मूल्य दुकान के समक्ष खड़े होकर हॉकर्स से राशन कार्डधारियों को केरोसिन वितरित कराने को कहा गया है।

माह मार्च के लिए जिलेवार केरोसीन आबंटन इस प्रकार हैै। बस्तर जिले के लिए 336 किलोलीटर केरोसीन का आबंटन जारी किया गया है। इसी प्रकार बीजापुर जिले के लिए 120 किलोलीटर, दन्तेवाड़ा जिले के लिए 120 किलोलीटर, कांकेर जिले के लिए 300 किलोलीटर, कोंडागांव जिले के लिए 252 किलोलीटर, नारयणपुर जिले के लिए 60 किलोलीटर, सुकमा जिले के लिए 144 किलोलीटर, बिलासपुर जिले के लिए 408 किलोलीटर, गौरला-पेड्रा-मरवाही जिले के लिए 96 किलोलीटर, जांजगीर-चांपा जिले के लिए 252 किलोलीटर, कोरबा जिले के लिए 240 किलोलीटर, मुंगेली जिले के लिए 204 किलोलीटर,

रायगढ़ जिले के लिए 252 किलोलीटर, बालोद जिले के लिए 168 किलोलीटर, बेमेतरा जिले के लिए 216 किलोलीटर, दुर्ग जिले के लिए 228 किलोलीटर, कवर्धा जिले के लिए 240 किलोलीटर, राजनांदगांव जिले के जिए 168 किलोलीटर, बलौदा बाजार भाटापारा 288 किलोलीटर, धमतरी जिले के लिए 192 किलोलीटर, गरियाबंद जिले के लिए 348 किलोलीटर, महासमुंद जिले के लिए 264 किलोलीटर, रायपुर जिले के लिए 348 किलोलीटर, बलरामपुर जिले के लिए 288 किलोलीटर, जशपुर जिले के लिए 420 किलोलीटर, कोरिया जिले के लिए 132 किलोलीटर, सरगुजा जिले के लिए 360 किलोलीटर, सूरजपुर जिले के लिए 324 किलोलीटर, सक्ती जिले के लिए 180 किलोलीटर, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के लिए 144 किलोलीटर, सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के लिए 180 किलोलीटर, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले के लिए 84 किलोलीटर और मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले के लिए 60 किलोलीटर केरोसिन का आबंटन जारी किया गया है।

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