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आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, 135 बल्क लीटर अवैध देशी मदिरा एवं चार पहिया वाहन जब्त

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रायपुर। राज्य शासन के निर्देशानुसार अवैध मदिरा की धरपकड़ के लिए संचालित जांच-पड़ताल अभियान के तहत आबकारी विभाग बलौदाबाजार द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए 135 बल्क लीटर नॉन ड्यूटी पेड देशी मदिरा मसाला तथा एक चार पहिया वाहन को जब्त किया गया है।

प्राप्त सूचना के आधार पर चौरेंगा से दरचुरा मार्ग में एक सफेद रंग की आई-20 वाहन की तलाशी ली गई, जिसमें आरोपियों के कब्जे से कुल 750 पाव देशी मदिरा मसाला (135 बल्क लीटर) बरामद की गई। आरोपियों की पहचान थाना सिमगा अंतर्गत ग्राम चौरेंगा निवासी मोनू उर्फ गिरीत वर्मा पिता सुखनंदन वर्मा एवं राकेश कुमार सेन पिता स्वर्गीय रघुनंदन सेन के रूप में की गई। उक्त मदिरा 11 प्लास्टिक बोरियों (प्रत्येक में 50 पाव) एवं एक नीले रंग की बैग (200 पाव) में रखी गई थी। आरोपियों को गवाहों के समक्ष गिरफ्तार किया गया।

बरामद मदिरा का बाजार मूल्य लगभग 75 हजार रूपए आंका गया है, वहीं जब्त आई-20 वाहन का बाजार मूल्य 5 लाख रूपए बताया गया है। आरोपियों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(2), 59(क) एवं 36 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर विधिसंगत कार्रवाई की जा रही है। उक्त कार्रवाई में सहायक जिला आबकारी अधिकारी जलेश कुमार सिंह, आबकारी उपनिरीक्षक मनराखन नेताम एवं दिनेश कुमार साहू, आबकारी मुख्य आरक्षक श्रीमती राधा गिरी गोस्वामी एवं नगर सैनिक राजकुमारी पैकरा की महत्वपूर्ण भूमिका रही। जिला आबकारी अधिकारी ने कहा कि अवैध मदिरा के विरुद्ध यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।


महासमुंद : रेत का अवैध परिवहन करते 05 ट्रेक्टर पकड़ाए

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महासमुंद। जिले में रेत के अवैध परिवहन एवं भण्डारण की रोकथाम के लिए संचालित जांच-पड़ताल अभियान के तहत खनिज विभाग की टीम ने 5 ट्रेक्टर पकड़े। इन ट्रेक्टरों से रेत का अवैध परिवहन किया जा रहा था। ट्रेक्टरों को जब्त कर लिया गया है। कलेक्टर विनय कुमार लंगेह के मार्गदर्शन में खनिज विभाग की टीम ने ग्राम कनेकेरा भलेसर में रेत का अवैध परिवहन करते हुए 05 ट्रेक्टर वाहन को जब्त कर थाना सिटी कोतवाली की अभिरक्षा में सुपुर्द कर दिया है।

खनिज विभाग द्वारा रेत भंडारण में छत्तीसगढ़ खनिज (खनन, परिवहन एवं भंडारण) नियम 2009 के उल्लंघन पर स्वीकृत तीन भंडारण अनुज्ञप्तियों को निरस्त करने के साथ ही प्रतिभूति राशि कुल एक लाख 50 हजार रूपए को राजसात किए जाने की कार्यवाही की है। खनिज विभाग द्वारा स्वीकृत भंडारण अनुज्ञप्ति भण्डार नियमों के उल्लंघन पर 6 अनुज्ञप्तिधारियों के ऊपर शास्ति आरोपित कर उनसे कुल 4 लाख 13 हजार रुपए की राशि जमा कराई गई है।

आबकारी टीम ने सरायपाली इलाके में 235 लीटर कच्ची शराब और दो स्कूटी जब्त की

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महासमुंद। जिले में मदिरा के अवैध परिवहन एवं विक्रय पर रोक लगाने के उद्देश्य से संचालित सघन जांच-पड़ताल के अभियान के दौरान आबकारी विभाग की टीम ने सरायपाली इलाके में दो अलग-अलग मामलों में 235 लीटर कच्ची महुआ शराब और परिवहन में प्रयुक्त दो स्कूटी को जब्त किया है। जब्त दोनों स्कूटी की कीमत लगभग एक लाख 67 हजार रूपए है।

सरायपाली वृत्त की आबकारी टीम ने ग्राम बेलमुंडी में गश्त दौरान बेलमुंडी गौठान के पास रोड में स्कूटी सवार गूंज राम खूंटे एवं शिबो बरिहा को रोककर तलाशी ली। स्कूटी में रखी बोरी में एवं डिक्की से 150 लीटर हाथ भट्टी कच्ची महुआ शराब बरामद हुई। जिसे जब्त कर आरोपियों के विरुद्ध धारा 34(2),46(2)(1) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर आरोपी शिबो राम बरिहा को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया, जब कि तलाशी के दौरान गूंज राम खूंटे मौका देखकर फरार हो गया। इसकी तलाश की जा रही है।

आबकारी विभाग की टीम ने स्कूटी एक्टिवा क्रमांक सीजी 06 एक्स 2384 में सवार करण जोल्हे एवं धर्मेंद्र खूंटे को रोककर तलाशी शुरू की। इसी दौरान दोनों गाड़ी को छोड़कर फरार हो गए। स्कूटी में रखे जूट बोरी एवं डिक्की की जाँच करने कुल 85 लीटर हाथ भट्टी कच्ची महुआ शराब मिली, जिसे स्कूटी सहित जब्त किया गया। फरार आरोपियों के विरुद्ध धारा 34(2),46(2)(1) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। फरार आरोपियों की पतासाजी की जा रही है। इस कार्रवाई में आबकारी उप निरीक्षक सरायपाली दरसराम सोनी, आरक्षक राज किशोर पाण्डेय, खिनीराम खुटे एवं कमल पटेल आदि शामिल थे।

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