Media24Media.com: जशपुर न्यूज तंबाकू मुक्त संस्थान

Responsive Ad Slot


 

Showing posts with label जशपुर न्यूज तंबाकू मुक्त संस्थान. Show all posts
Showing posts with label जशपुर न्यूज तंबाकू मुक्त संस्थान. Show all posts

जिले के 143 शैक्षणिक संस्थान तंबाकू मुक्त घोषित, कलेक्टर ने किया सम्मानित

No comments Document Thumbnail

राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत जशपुर कलेक्टर रितेश कुमार अग्रवाल ने जिले के 143 शैक्षणिक संस्थानों को तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थान घोषित किया है।  साथ ही उत्कृष्ट कार्य करने के लिए संबंधित खंड शिक्षा अधिकारियों को प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया है। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत जिले के समस्त विद्यालयों को तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थान घोषित करने के लिए सतत अभियान चलाया जा रहा है।

इस अभियान में विभिन्न विकासखंडों के 143 शैक्षणिक संस्थानों को तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थान घोषित किया है। जिसके अंतर्गत विकासखंड जशपुर के 28, कुनकुरी के 48, फरसाबहार के 29, पत्थलगांव के 26 विद्यालय शामिल है। घोषित शैक्षणिक संस्थाानों के प्रांगण और बाउंड्री वॉल के 100 गज की दूरी तक समस्त प्रकार के तंबाकू उत्पाद सिगरेट, बीड़ी, गुटखा पाउच, खैनी, पानमसाला का उपयोग करना और विक्रय करना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। साथ ही अवमानना करने वालों पर सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम मे विहित धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगाी।  

ये रहे उपस्थित

इस मौके पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. पी. सुथार, जिला शिक्षा अधिकारी जे.के.प्रसाद, सिविल सर्जन एवं नोडल अधिकारी  डॉ. आर.एन.केरकेट्टा, डीपीएम स्मृति एक्का, साइकोलॉजिस्ट डॉ. के.ए. खान समेत सर्व विकासखंड शिक्षा अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग के अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।

जागरूकता सामग्री को प्रदर्शित करना आवश्यक

बता दें कि राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत  भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और संचालक लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ के निर्देशानुसार शैक्षणिक संस्थानों के सभी प्रवेश द्वार, सीमा सहित अन्य प्रमुख स्थानों पर तंबाकू मुक्त क्षेत्र साइनेज प्रदर्शित किया जाना, तंबाकू मुक्त क्षेत्र के साइनेज में संस्था के नोडल का नाम, पदनाम, सपंर्क नंबर का उल्लेखित होना,  शिक्षण   संस्थान क्षेत्र के अंदर तंबाकू उत्पाद के उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंधित होना और उत्पादों के उपयोग से होने वाले नुकसान पर आधारित पोस्टर या अन्य जागरूकता सामग्री को प्रदर्शित करना आवश्यक है। 

कार्यक्रमों का आयोजन करना शामिल

इसी तरह बीते 6 महीने के दौरान कम से कम एक बार तंबाकू नियंत्रण गतिविधि आयोजित किया जाना, तंबाकू मानिटर्स का चयन, उनके नाम, पदनाम और संपर्क नंबर प्रदर्शित किया जाना चाहिए। शिक्षण संस्थान की आचार संहिता मे तंबाकू निषेध के मापदंड का समावेश करना, संस्थान की सीमांकन से 100 गज के क्षेत्र का अंकन करना और क्षेत्र में तंबाकू उत्पादों की विक्रय करने वाले दुकानों समेत उत्पाद की बिक्री पर प्रतिबंध और अवज्ञा पर दंड राशि का उल्लेख करना समेत छात्र-छात्राओं में जागरूकता के लिए रैली, चित्रकला जैसे कार्यक्रमों का आयोजन करना शामिल है।

Don't Miss
© Media24Media | All Rights Reserved | Infowt Information Web Technologies.