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आयुष्मान वय वंदना योजना : 70 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों से आयुष्मान वय वंदना कार्ड बनवाने की अपील

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महासमुंद। 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अंतर्गत आयुष्मान वय वंदना कार्ड के माध्यम से 5 लाख का स्वास्थ्य सहायता मिलेगा। अब तक वरिष्ठ नागरिकों को उनके परिवार को जारी राशन कार्ड के अनुसार संयुक्त रूप से बी.पी.एल. कार्ड धारक को 5 लाख रुपये एवं ए.पी.एल. कार्ड धारक को 50 हजार रुपये तक का स्वास्थ्य सहायता का लाभ मिलता था।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि आयुष्मान वय वंदना कार्ड से 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य सहायता प्राप्त होगा। उक्त समस्त हितग्राहियों को योजना अंतर्गत पंजीयन कराना आवश्यक होगा। 70 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के जिन हितग्राहियों ने पूर्व में आयुष्मान कार्ड बना लिया है, उनको भी पुनः पंजीयन कराना आवश्यक है। पात्रता का आधार हितग्राही की आयु ही मात्र होगी, जिसे आधार कार्ड के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा। योजना अंतर्गत सभी को आयुष्मान वय वंदना कार्ड जारी किया जायेगा। आयुष्मान वय वंदना कार्ड से 70 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के समस्त वरिष्ठ नागरिकों को योजना अंतर्गत पंजीकृत अस्पतालों में रुपये 5 लाख तक का स्वास्थ्य सहायता लाभ प्राप्त करने की पात्रता होगी।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने जिले के 70 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के समस्त वरिष्ठ नागरिकों से अपील है कि योजना के तहत पंजीयन के लिये अपना आधार कार्ड लेकर अपने नजदीक के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अथवा आयुष्मान आरोग्य मंदिर में उपस्थित होकर निःशुल्क पंजीयन कराकर अपना आयुष्मान वय वंदना कार्ड अवश्य बनवाएं। योजना के संबंध में अधिक जानकारी एवं किसी प्रकार की सहायता के लिये टोल-फ्री नम्बर 104 पर संपर्क कर सकते हैं। 

इलाज के लिए मरीजों से अतिरिक्त राशि लेने और ऑडिट में गड़बड़ी पाए जाने पर पांच अस्पतालों के विरूद्ध कार्रवाई

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रायपुर। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत पंजीकृत अस्पतालों का ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से उपचार लेने वाले मरीजों का ऑडिट किया जाता है। ऑडिट के दौरान विगत दिनों कुछ अनुबंधित निजी अस्पतालों में गड़बड़ियां पाई गई थीं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा रायपुर और बिलासपुर के ऐसे पांच अस्पतालों के खिलाफ निलंबन एवं अर्थदण्ड की कार्रवाई की गई है।

संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं-सह-मुख्य कार्यपालन अधिकारी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना राज्य नोडल एजेंसी, रायपुर के द्वारा ऑडिट में गड़बड़ी पाए जाने वाले अस्पतालों पर कार्रवाई के आदेश जारी किए गए हैं। नवापारा रायपुर के अंजलि नर्सिंग होम, माहेर हॉस्पिटल व शाह नर्सिंग होम, बिलासपुर के श्रीबालाजी हॉस्पिटल और रायपुर के रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल के विरूद्ध कार्रवाई की गई है।

स्वास्थ्य विभाग ने बिलासपुर के श्रीबालाजी हॉस्पिटल को एक साल के लिए निलंबित किया है। नवापारा रायपुर के अंजलि नर्सिंग होम के खिलाफ तीन लाख रूपए के अर्थदण्ड व एक साल के निलंबन, माहेर हॉस्पिटल के खिलाफ पांच लाख रूपए के अर्थदण्ड व एक साल के निलंबन तथा शाह नर्सिंग होम के खिलाफ तीन लाख रूपए के अर्थदण्ड व एक साल के निलंबन की कार्रवाई की गई है। रायपुर के रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत उपचारित मरीजों से अतिरिक्त राशि लिए जाने के मामले में छह लाख 16 हजार 834 रूपए का अर्थदण्ड लगाया गया है। साथ ही इतनी ही राशि संबंधित मरीजों को वापस दिलाया गया है।

टोल-फ्री नंबर पर कर सकते हैं शिकायत

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत पंजीकृत अस्पतालों में इलाज में किसी भी तरह की दिक्कत होने पर मरीज या उसके परिजन सीधे टोल-फ्री नंबर 104 या 14555 में शिकायत कर सकते हैं। शिकायत के आधार पर त्वरित कार्यवाही की जाती है। साथ ही उपचारित मरीजों का ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में उपलब्ध डेटा का ऑडिट भी लगातार संबंधित चिकित्सकों के द्वारा किया जाता है। गड़बड़ी पाए जाने पर राज्य नोडल एजेंसी द्वारा समय-समय पर कार्यवाही की जाती है ताकि मरीजों को निःशुल्क व समुचित उपचार मिल सके।

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