Media24Media.com: छापेमारी

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औषधि परीक्षण में 03 दवाएं अमानक, नशीली दवाओं के खिलाफ छापेमारी तेज

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रायपुर। छत्तीसगढ़ में आमजन को गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराने के लिए खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे निरीक्षण अभियान के तहत राज्य के विभिन्न जिलों से एकत्र किए गए औषधि नमूनों की जांच में पांच दवाएं अमानक पायी गई हैं।

विभागीय जानकारी के अनुसार, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, सक्ति, राजनांदगांव, कोंडागांव, सूरजपुर सहित अन्य जिलों से कुल 34 औषधि नमूनों को एकत्र कर रायपुर स्थित राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला भेजा गया था। मई 2025 में जांच उपरांत इनमें से 03 दवाएं गुणवत्ता मानकों पर खरी नहीं उतरीं।

अमानक घोषित दवाएं:

विल्डमेड टैबलेट (बैच नं. VGT 242068A) – निर्माता: वृंदावन ग्लोबल, सोलन (हि.प्र.) रिफलीवे एम टैबलेट (बैच नं. HG 24080598) – निर्माता: आई हील फार्मास्युटिकल्स, बद्दी (हि.प्र.) डोंलोकैर डी एस सस्पेंशन (बैच नं. DCN-002) – निर्माता: क्विक्सोटिक फार्मा, मोहाली (पंजाब) इन दवाओं का उपयोग मधुमेह, बुखार व संक्रमण जैसे रोगों के उपचार में किया जाता है। विभाग द्वारा संबंधित उत्पादकों एवं वितरकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।

राज्य के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा, "जनस्वास्थ्य के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अमानक औषधियां बेचने या वितरित करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हमारी सरकार राज्य में उच्च गुणवत्ता की स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने हेतु प्रतिबद्ध है। सभी औषधि विक्रेताओं को निर्देशित किया गया है कि वे केवल मान्यता प्राप्त व प्रमाणित दवाएं ही विक्रय करें।"

नशीली दवाओं के विरुद्ध सख्ती:

राज्यभर में नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए औषधि निरीक्षकों की टीमों द्वारा मेडिकल स्टोर्स पर लगातार छापेमारी की जा रही है। शासन के निर्देश पर सभी मेडिकल प्रतिष्ठानों को सीसीटीवी कैमरे से युक्त किए जाने की दिशा में भी तेजी से कार्य जारी है।

तंबाकू निषेध दिवस पर विशेष अभियान:

विश्व तंबाकू निषेध दिवस (31 मई) के अवसर पर राज्य में विशेष अभियान चलाया गया। औषधि निरीक्षकों द्वारा कोटपा अधिनियम, 2003 की धारा 46 के तहत शिक्षण संस्थानों के समीप पान दुकानों और सार्वजनिक स्थलों पर 249 चालान जारी किए गए। प्रत्येक पर 100 की दर से जुर्माना लगाया गया।

खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि वे दवाओं की खरीद करते समय गुणवत्ता और वैधता की जांच अवश्य करें तथा संदिग्ध औषधियों की सूचना विभाग को दें।

 

 

24 लीटर कच्ची शराब और 21.14 लीटर विदेशी शराब जब्त, एक ट्रक भी जब्त

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रायपुर। बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में प्रशासन द्वारा अवैध शराब की रोकथाम और इसमें संलिप्त लोगों के विरूद्ध कार्रवाई का अभियान जारी है। कलेक्टर राजेन्द्र कटारा के मार्गदर्शन में आबकारी विभाग की टीम ने छापेमारी कर तीन मामलों में 15,200 रुपये की अवैध शराब और एक ट्रक जब्त किया है। थाना शंकरगढ़ क्षेत्र के ग्राम महुआडीह में की गई कार्रवाई के दौरान सुमिता दास के पास से 16 लीटर और शैलेन्द्र दास के पास से 8 लीटर अवैध हाथ भट्ठी महुआ शराब जब्त की गई।

इसी तरह वाड्रफनगर विकासखंड के धनवार चेकपोस्ट पर वाहन जांच के दौरान एक ट्रक से 21.14 लीटर विदेशी शराब और बीयर जब्त की गई, जिस पर उत्तर प्रदेश में बिक्री हेतु का लेबल लगा हुआ था। उपरोक्त मामलों में आबकारी अधिनियम के तहत अपराध दर्ज कर आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। जिला आबकारी अधिकारी सूर्यवंशी ने बताया कि अवैध शराब के निर्माण, बिक्री, परिवहन और सार्वजनिक स्थलों पर शराब पीने वालों के विरुद्ध कार्रवाई लगातार जारी है। उन्होंने बताया कि होटल, ढाबा और राजमार्ग किनारे शराब पिलाने वालों पर भी सख्त नजर रखी जा रही है। उन्होंने कहा है कि अवैध शराब से जुड़ी शिकायतें आबकारी नियंत्रण कक्ष के फोन नंबर 07831-299241 या टोल फ्री नंबर 14405 पर की जा सकती हैं।

महासमुंद : ठाकुरपाली और गढ़फुलझर में अवैध धान जप्त, प्रशासन की सख्त कार्रवाई जारी

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महासमुंद। बसना अनुविभागीय अधिकारी मनोज खांडे के निर्देशन में आज ग्राम ठाकुरपाली और गढ़फुलझर में अवैध धान भंडारण के खिलाफ कार्रवाई की। अधिकारियों को इन गांवों में अवैध धान संग्रहण की सूचना मिल रही थी, जिसके आधार पर छापेमारी की गई।

ग्राम ठाकुरपाली निवासी अनंतु नायक के घर से 200 कट्टा अवैध धान और ग्राम गढ़फुलझर निवासी विजय पाडे के घर से 50 कट्टा अवैध धान जब्त किया गया। यह कार्रवाई मंडी अधिनियम के तहत की गई, जिसमें अधिकारियों ने अवैध रूप से संग्रहित धान को कब्जे में ले लिया।

बसना एसडीएम ने बताया कि कलेक्टर लंगेह ने निर्देश दिए हैं कि अवैध धान परिवहन और भण्डारण पर सख्ती जारी रहेगी, और जांच में दोषी पाए जाने वालों पर उचित कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई मे अनुविभागीय अधिकारी मनोज खांडे, तहसीलदार ममता ठाकुर, फ़ूड इंस्पेक्टर, मंडी उपनिरीक्षक, पटवारी मौजूद थे।

Income Tax ने छापेमारी में 50 लाख का सोना और 20 लाख कैश किया जब्त, रायपुर और रायगढ़ में कल मारा था रेड

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 रायपुर। आयकर की एक जंबो टीम ने रायपुर और रायगढ़ के स्टील कारोबारी के 22 ठिकानों पर छापेमारी की है। ये छापेमारी रायगढ़, सारंगढ़, रायपुर, मुंबई, और कोलकाता स्थित प्लांट, दफ्तरों और घरों में की गई। यह ग्रुप 30 वर्ष से भी अधिक पुराना है। बताया गया कि आयकर की टीम सिंघल इंटरप्राइजेस के प्रतिष्ठानों में दबिश दी। इसके संचालक संजय सिंघल, और अजय सिंघल (अग्रवाल) हैं। सिंघल इंटरप्राइजेस मुख्य फर्म के अधीन शेष सभी कंपनियां है। इनमें पूंजीपतरा स्थित सिंघल प्लांट, सालासर प्लांट, श्याम इस्पात और सिंघल एनर्जी शामिल हैं। इसके अलावा समूह का फाइनेंस का भी कारोबार है। समूह के लोगों के शंकर नगर, अवंति विहार, चौबे कालोनी, मोवा और खम्हारडीह के दफ्तर निवास पर भी जांच चल रही है।


बताया गया कि हाल ही में सिंघल उद्योग ने सालासर उद्योग को टेकओवर किया था जिसके चलते इनकम टैक्स की रडार में दोनों उद्योग आ गए हैं। टीम रायगढ़ के कालिंदी कुंज स्थित एक सीए के अलावा बंजारी मार्ग पर स्थित सिंघल उद्योग व गेरवानी स्थित सालासर उद्योग में जांच कर रही है। सिंघल ग्रुप को प्रदेश के बड़े कारोबारी समूह में गिना जाता है। आयकर के सौ अफसरों की टीम सीआरपीएफ की सुरक्षा के साथ डटी हुई है। 

अधिकांश आयकर अफसर मध्य प्रदेश सर्किल से आए हुए है। टीम का नेतृत्व उपायुक्त डीएस मीणा कर रहे हैं। टीमें तड़के 5 बजे जब घरों में पहुंची तो सभी डायरेक्टर्स मौजूद मिले। कुछ शैल कंपनियों की जानकारी भी मिली है। अफसर इसकी तसदीक कर रहे हैं। इसके ‌साथ ही रायपुर,रायगढ़ के बैंकों में 13 लॉकर्स मिले हैं जिन्हें सीज किया गया है। साथ ही द‌ोनो भाइयों के घरों से 50 लाख का सोना और 20 लाख रूपए नगद मिला है। अफसरों ने चार लाख रूपए और पूरी ज्वेलरी सीज की है। अभी इनका मूल्यांकन कराया जाना शेष है।


अवैध शराब के विरुद्ध आबकारी विभाग की ताबड़तोड़ कार्यवाही

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कवर्धा। कलेक्टर जनमेजय महोबे के निर्देश पर जिले में शराब की अवैध बिक्री पर आबाकारी विभाग द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है। पिछले दो दिनों में शराब की अवैध बिक्री पर 13 प्रकरण कायम किया गया आरै 24 जगह छापेमारी कार्यवाही की गई। सहायक आयुक्त आबकारी यदुनंदन राठौर व जिला आबकारी अधिकारी जी.पी.एस दर्दी के मार्गदर्शन में 7 और 8 अक्टूबर को जिले में अवैध शराब के विरुद्ध कार्यवाही की गई। कार्यवाही के दौरान कुल 13 प्रकरण कायम किया गया आरै 24 जगह छापेमारी कार्यवाही किया गया। 



आबकारी विभाग की टीम ने कार्यवाही के दौरान 17.45 बल्क लीटर (96 पाव) देशी प्लेन शराब जप्त किया गया। आरोपियों के विरूद्ध कुल (2) गैर जमानतीय प्रकरण धारा-34(1) ,34(2), 59(क) 34(1)ख- 1 प्रकरण ,36(क)- 5 प्रकरण, 36(ब)-5 प्रकरण कायम किया गया। जिला आबकारी अधिकारी दर्दी ने बताया कि 07 अक्टूबर को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी की ग्राम भालूचुवा में अवैध रूप से देशी प्लेन शराब का धारण, विक्रय किया जा रहा है। सूचना के आधार पर उक्त ग्राम में रेड कार्यवाही में कमल हसन लहरे के रिहायशी मकान से 6.480 लीटर (36पाव) देशी प्लेन शराब जप्त कर छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) , 34(2) 59(क) का प्रकरण कायम किया गया 

तथा वृत्त कवर्धा में आदर्श नगर में वार्ड नंबर 06 में रामेश्वर ठाकुर पिता अर्जुन ठाकुर के रिहायशी मकान से 17 पाव 3.06 लीटर देशी प्लेन शराब जप्त कर 34(1)ख आबकारी एक्ट का प्रकरण कायम किया गया तथा देर रात को कवर्धा शहर के ढाबों की सघन जांच में रामभरोषा ढाबा, मंगलू ढाबा, सोनू ढाबा और पंजाबी ढाबा के विरुद्ध 36(क) आबकारी एक्ट का प्रकरण कायम किया गया। उन्होंने बताया कि तथा 8 अक्टूबर को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी की ग्राम धोबघट्टी में अवैध रूप से देशी प्लेन शराब का धारण, विक्रय किया जा रहा है। उक्त ग्राम में रेड कार्यवाही में फन्नीराम चंद्राकर के रिहायशी मकान से 5.940 लीटर (33 पौवा) देशी प्लेन शराब  बरामद किया गया

एवं आरोपी के विरुद्ध 34(1) , 34(2), 59(क) आबकारी एक्ट का प्रकरण कायम किया गया तथा इसी दिन 36(सी) के 05 प्रकरण और 36(क) का एक प्रकरण कायम किया गया। उक्त कार्यवाही में  आबकारी उप निरीक्षक नागेश राज श्रीवास्तव, योगेश सोनी, तुलेश कुमार देशलहरे, मनीष साहू, आबकारी मुख्य आरक्षक छोटेलाल अर्मो, लोकनाथ साहू, आबकारी आरक्षक इम्तियाज खान, अमर पिल्ले नगर सैनिक राजेश धुर्वे, शेखरनाथ योगी, महिला नगर सैनिक भुनेश्वरी धुर्वे और वाहन चालक डायमंड साहू, राजेश कौशिक, अनिल लहरे, संजय कोशले का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

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