छत्तीसगढ़ में पंजीयन विभाग द्वारा जमीन के दस्तावेजों का रजिस्ट्रेशन का काम NIC पुणे द्वारा विकसित NGDRS सॉफ्टवेयर को लागू किया जा रहा है। NIC पुणे द्वारा इस सॉफ्टवेयर को छत्तीसगढ़ राज्य (Chhattisgarh State) के लिए भी कस्टमाईज किया जा रहा है, जिसके तहत इस सॉफ्टवेयर को शासन से प्राप्त अनुमति के बाद पायलट रन के रूप में उप पंजीयक कार्यालय धमतरी में 15 दिसंबर यानी आज से शुरू किया जा रहा है।
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NGDRS सॉफ्टवेयर को देश के 10 राज्यों द्वारा अपनाया जा चुका है। छत्तीसगढ़ इसे अपनाने वाला ग्यारहवां राज्य है। इस सॉफ्टवेयर में अन्य राज्यों में प्रचलित उत्कृष्ठ प्रावधानों का समावेश किया गया है। संपत्ति के हक और स्वामित्व की जांच के लिए राजस्व विभाग के भुईंया सॉफ्टवेयर से इंटीग्रेशन किया गया है, आने वाले समय में आधार और पैन से जोड़ा जाकर पक्षकारों की शिनाख्ती और वेरिफिकेशन ऑनलाइन किया जा सकेगा, जिससे जालसाजी की संभावना कम हो जाएगी।
इन कामों में होगी आसानी
- इस नए व्यवस्था के लागू होने पर दस्तावेजों के पंजीयन व्यवस्था और आसान हो जाएगा।
- इस व्यवस्था के तहत पंजीयन का काम और ज्यादा सरल और कम समय में किया जा सकेगा।
- पक्षकारों को पंजीयन कार्यालय में कम समय रूकना पड़ेगा।
- दस्तावेज पंजीयन के दिन ही दिया जा सकेगा।
- इस नवीन व्यवस्था से पंजीकृत दस्तावेजों को ऑनलाइन उपलब्ध कराकर उनके नकल भारमुक्त प्रमाणपत्र आसानी से हासिल किया जा सकेगा।
पंजीयन महानिरीक्षक ने दी जानकारी
इस NGDRS योजना के तहत भारत सरकार द्वारा NIC पुणे के माध्यम से एक कॉमन सॉफ्वेयर विकसित किया गया है, इसे विभिन्न राज्यों में प्रचलित प्रावधानों के तहत कस्टमाइज किया गया है। इस प्रणाली में दस्तावेजों का पंजीयन ऑनलाइन सिस्टम से किया जाएगा. साथ ही सभी डाटा एन.आई.सी. के क्लाउड सर्वर में सुरक्षित रखा जाएगा। पक्षकारों को पंजीयन कार्यालय में कम से कम समय लगे और सुविधाजनक रूप से पंजीयन काम संपादित हो इसके लिए NGDRS प्रणाली का सरलीकरण किया गया है।
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NGDRS प्रणाली में दस्तावेजों के पंजीयन के लिए पक्षकार या उसके प्रतिनिधि द्वारा पहली बार वेबसाइट http://www.ngdrs.cg.gov.in/NGDRS_CG के सिटीजन पार्ट में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इसके बाद सिटीजन लॉगिन कर दस्तावेज पंजीयन के लिए संबंधित पंजीयन कार्यालय और विलेख प्रकार का चयन करने हुए क्रमानुसार ऑनलाइन उपलब्ध फार्म में पक्षकारों और संपत्ति विवरण को भरना होगा, जिसके बाद अपने आप बाजार मूल्य, स्टाम्प शुल्क और पंजीयन शुल्क की गणना हो जाएगी।
सुविधानुसार समय और तिथि का चयन कर किया जा सकेगा अपान्टमेंट बुकिंग
पक्षकार स्टाम्प शुल्क ई-स्टाम्प के माध्यम से या पंजीयन शुल्क और सेवा शुल्क ऑनलाइन जमा कर सकेंगे। इसके बाद पंजीयन के लिए सुविधानुसार समय और तिथि का चयन कर अपान्टमेंट बुकिंग करना होगा। इसके बाद निर्धारित तिथि और समय में पंजीयन कार्यालय में उपस्थित होकर मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने पर, पंजीयन की आगामी कार्रवाई जैसे की वेरिफिकेशन, स्वीकृति और शिनाख्ती के बाद पंजीयन कार्यालय में संपादित की जाएगी।
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ऑनलाइन शुल्क प्राप्ति के वेरिफिकेशन के बाद उसी दिन में दस्तावेज के पंजीयन की कार्रवाई पूरी करके दस्तावेज की स्केनिंग की जाएगी. इसके बाद पक्षकार को मूल दस्तावेज वापस कर दिया जाएगा।
NGDRS प्रणाली से इस तरह किया जाएगा काम
- पक्षकारों को दस्तावेज के पंजीयन की स्थित से संबंधित समस्त जानकारी वेबसाइट http://www.ngdrs.cg.gov.in/NGDRS_CG में उनके डेशबोर्ड पर प्राप्त हो सकेगी।
- पंजीयन की प्रक्रिया से संबंधित जानकारी इस वेबसाइट में उपलब्ध User_Manual है।
- NGDRS सॉफ्टवेयर को वर्तमान प्रचलित ई-पंजीयन प्रणाली की अपेक्षाकृत सरल बनाया गया है।
- नागरिकों के लिए सिटीजन पार्ट में प्रविष्टि की प्रक्रिया को समझने के लिए यूजर मैन्युवल उपलब्ध है।
- पंजीयन काम से संबंधित दस्तावेज लेखकों और अधिवक्ताओं को सिटीजन पार्ट के संचालन के लिए आवश्यक प्रशिक्षण भी प्रदान की जा रही है।
- पंजीयन काम से संबंधित अन्य संस्थाओं, बिल्डर्स, हाउसिंग बोर्ड, आर.डी.ए. नया रायपुर डेवलपमेंट अथारिटी के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम की जल्द व्यवस्था की जाएगी ।
- इस सॉफ्टवेयर के संचालन के लिए आवश्यक उपकरण विभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया है और सॉफ्टवेयर के संचालन का काम NICछत्तीसगढ़ के द्वारा किया जाएगा।
- किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या आने पर NICपुणे की NGDRS टीम द्वारा आवश्यक सहयोग प्रदान कर निराकरण किया जाएगा।