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FSSAI ने खाद्य सुरक्षा और मानक में संशोधन कर मोटे अनाज के लिये समग्र समूह मानक तय किये

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FSSAIभारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने भारत के राजपत्र में अधिसूचित खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) द्वितीय संशोधन विनियम, 2023 के माध्यम से बाजरा (मिलेट्स) के लिए एक व्यापक समूह मानक तय किया है और इसे 1 सितंबर, 2023 से लागू किया जाएगा।


मिलेट्स छोटे दाने वाली खाद्य फसलों का एक समूह है जो सूखे और अन्य चरम मौसम स्थितियों में भी पैदा होती हैं और इन्हें उर्वरक और कीटनाशक जैसे कम रसायनिक पदार्थों की जरूरत होती है। अधिकांश मिलेट्स भारत की मूल फसलें हैं और वे मानव शरीर के सामान्य कामकाज के लिए आवश्यक अधिकांश पोषक तत्व प्रदान करती हैं। मिलेट्स ग्लूटन-फ्री भी होते हैं; ग्लाइसेमिक इंडेक्स (जीआई) में कम; और कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस आदि सहित आहार फाइबर और सूक्ष्म पोषक तत्वों से भरपूर होने की वजह से मिलेट्स सही मायनों में हमारे दैनिक आहार का एक अभिन्न अंग होना चाहिए।

एफएसएसएआई गाइडेंस नोट (“बाजरा – पोषक-अनाज”) मिलेट्स की खपत के पोषण संरचना और लाभों के बारे में अधिक जानकारी प्रदान करता है।

मिलेट्स के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उत्पादन और खपत को बढ़ावा देने के लिए, अप्रैल 2018 में मिलेट्स को “न्यूट्री अनाज” के रूप में फिर से ब्रांड किया गया और “2018” को मिलेट्स के राष्ट्रीय वर्ष के रूप में नामित किया गया। बाद में, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मार्च 2021 में अपने 75वें सत्र में 2023 को इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर घोषित किया। यह वैश्विक उत्पादन, कुशल प्रसंस्करण और फसल रोटेशन के बेहतर उपयोग को बढ़ाने और फूड बास्केट के प्रमुख घटक के रूप में मिलेट्स को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करेगा।

वर्तमान में, खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) विनियमों, 2011 में केवल कुछ मिलेट्स जैसे सोरघम (ज्वार), साबुत और छिले हुए मिलेट अनाज (बाजरा), रागी और चौलाई जैसे कुछ मिलेट्स के लिए व्यक्तिगत मानक निर्धारित हैं। एफएसएसएआई ने अब घरेलू और वैश्विक बाजारों में अच्छी गुणवत्ता (मानकीकृत) मिलेट्स की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 15 प्रकार के मिलेट्स के लिए एक व्यापक समूह मानक तैयार किया है जिसमें 8 गुणवत्ता मानकों को रेखांकित किया गया है, जैसे कि- नमी की मात्रा, यूरिक एसिड की मात्रा, बाहरी पदार्थ, अन्य खाद्य अनाज, डिफेक्ट्स, घुन वाले अनाज और अपके और सूखे अनाज की अधिकतम सीमा।

समूह मानक निम्नलिखित मिलेट्स पर लागू होता है:

1. अमरांथस (चौलाई या राजगिरा)

2. बार्नयार्ड मिलेट्स ((समेकचावल या सनवा या झंगोरा)

3. ब्राउन टॉप (कोरले)

4. कुट्टू

5. क्रैब फिंगर (सिकिया)

6. रागी या मंडुआ

7. फोनियो (आचा)

8. फॉक्सटेल मिलेट (कंगनी या काकुन)

9. जॉब्स टीयर्स (एडले)

10. कोदो

11. कुटकी

12. बाजरा

13. प्रोसो मिलेट (चीना)

14. ज्वार

15. टेफ़ (लवग्रास)


माह अक्टूबर से दिसम्बर 2022 तक का नियमित एवं अतिरिक्त आबंटन के खाद्यान्न का वितरण निःशुल्क करने के निर्देश

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महासमुंद। शासन द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत प्रचलित राशनकार्डो में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना तथा छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जारी अंत्योदय, प्राथमिकता, एकल निराश्रित एवं निःशक्तजन राशनकार्डो हेतु माह अक्टूबर 2022 से दिसम्बर 2022 तक नियमित एवं अतिरिक्त आबंटन के खाद्यान्न का वितरण निःशुल्क करने के निर्देश दिए गए है। जिला खाद्य अधिकारी ने बताया कि नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा जिले में संचालित उचित मूल्य की दुकानों में आबंटन अनुरूप चावल का भण्डारण कराया जा रहा है। 



संचालनालय, खाद्य द्वारा जारी पात्रता पत्रक के अनुसार माह नवम्बर 2022 में जिले में प्रचलित राशनकार्ड धारियों में माह नवम्बर 2022 का सामान्य आबंटन सहित माह अक्टूबर 2022 एवं नवम्बर 2022 के अतिरिक्त चावल का आबंटन मिलाकर अंत्योदय राशनकार्डधारियों को कुल चावल की पात्रता 01 सदस्य वाले राशनकार्ड में 45 किलो चावल, 02 सदस्य वाले राशनकार्ड में 55 किलो चावल, 03 सदस्य वाले राशनकार्ड में 65 किलो चावल, 04 सदस्य वाले राशनकार्ड में 75 किलो चावल, 05 सदस्य वाले राशनकार्ड में 85 किलो चावल, 06 सदस्य वाले राशनकार्ड में 95 किलो चावल, 07 सदस्य वाले राशनकार्ड में 105 किलो चावल,

 08 सदस्य वाले राशनकार्ड में 115 किलो चावल, 09 सदस्य वाले राशनकार्ड में 125 किलो चावल एवं 10 सदस्य वाले राशनकार्ड में 135 किलो चावल निःशुल्क प्रदाय किया जा रहा है तथा प्राथमिकता राशकार्डधारियों को 01 सदस्य वाले राशनकार्ड में 15 किलो चावल, 02 सदस्य वाले राशनकार्ड में 30 किलो चावल, 03 सदस्य वाले राशनकार्ड में 50 किलो चावल, 04 सदस्य वाले राशनकार्ड में 60 किलो चावल, 05 सदस्य वाले राशनकार्ड में 75 किलो चावल, 06 सदस्य वाले राशनकार्ड में 90 किलो चावल, 07 सदस्य वाले राशनकार्ड में 105 किलो चावल, 08 सदस्य वाले राशनकार्ड में 120 किलो चावल, 09 सदस्य वाले राशनकार्ड में 135 किलो चावल एवं 10 सदस्य वाले राशनकार्ड में 150 किलो चावल निःशुल्क प्रदाय किया जा रहा है।

इसी प्रकार माह दिसम्बर 2022 में जिले में प्रचलित अंत्योदय राशनकार्डधारियों को माह दिसम्बर 2022 का सामान्य आबंटन एवं अतिरिक्त आबंटन को मिलाकर कुल चावल की पात्रता 01 सदस्य वाले राशनकार्ड में 40 किलो चावल, 02 सदस्य वाले राशनकार्ड में 45 किलो चावल, 03 सदस्य वाले राशनकार्ड में 50 किलो चावल, 04 सदस्य वाले राशनकार्ड में 55 किलो चावल, 05 सदस्य वाले राशनकार्ड में 60 किलो चावल, 06 सदस्य वाले राशनकार्ड में 65 किलो चावल, 07 सदस्य वाले राशनकार्ड में 70 किलो चावल, 08 सदस्य वाले राशनकार्ड में 75 किलो चावल, 09 सदस्य वाले राशनकार्ड में 80 किलो चावल एवं 10 सदस्य वाले राशनकार्ड में 85 किलो चावल निःशुल्क प्रदाय किया जाएगा 

तथा प्राथमिकता राशनकार्ड धारियों को 01 सदस्य वाले राशनकार्ड में 10 किलो चावल, 02 सदस्य वाले राशनकार्ड में 20 किलो चावल, 03 सदस्य वाले राशनकार्ड में 35 किलो चावल, 04 सदस्य वाले राशनकार्ड में 40 किलो चावल, 05 सदस्य वाले राशनकार्ड में 50 किलो चावल, 06 सदस्य वाले राशनकार्ड में 60 किलो चावल, 07 सदस्य वाले राशनकार्ड में 70 किलो चावल, 08 सदस्य वाले राशनकार्ड में 80 किलो चावल, 09 सदस्य वाले राशनकार्ड में 90 किलो चावल एवं 10 सदस्य वाले राशनकार्ड में 100 किलो चावल निःशुल्क प्रदाय किया जाएगा। माह अक्टूबर 2022 के लिए जारी अतिरिक्त चावल का आबंटन को माह नवम्बर 2022 में हितग्राहियों को प्रदाय किया जा रहा है।

अन्य राशन सामग्री नमक, शक्कर, केरोसिन एवं अनुसूचित क्षेत्रों में चना की माहवार पात्रतानुसार अनुसार ही वितरण किया जा रहा है। जिन हितग्राहियों को इस माह में माह अक्टूबर 2022 का अतिरिक्त चावल प्राप्त नहीं हुआ है वे माह के अंत तक उचित मूल्य की दुकान से अतिरिक्त चावल प्राप्त कर सकते हैं। उचित मूल्य दुकान से संलग्न राशनकार्डधारी दुकान में उपलब्ध वितरण सूची में शासन द्वारा निर्धारित कार्डवार चावल की पात्रता का अवलोकन कर सकते हैं। आबंटित खाद्यान्न के व्यवपर्तन एवं दुरूपयोग को रोकने के लिए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खाद्य विभाग एवं सहकारिता विभाग द्वारा खाद्यान्न वितरण की नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है।

जिले में संचालित समस्त उचित मूल्य की दुकान से राशनकार्डधारी हितग्राहियों को उनकी पात्रता अनुसार खाद्यान्न का वितरण नहीं करने वाले दुकानदारों के विरूद्ध छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 के प्रावधानों के तहत् कठोर कार्यवाही करने के निर्देश दिये गए हैं।

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