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कॉस्मेटिक दुकान में मिला मेडिसिन का जखीरा, जब्त कर मामला दर्ज

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रायपुर। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने बिलासपुर शहर में आधा दर्जन कॉस्मेटिक्स दुकानों का औचक निरीक्षण किया। तेलीपारा स्थित एक कॉस्मेटिक दुकान में मेडिसिन जब्त की गई। बगैर लाइसेंस के वे लगभग 4 साल से औषधि विक्रय का कारोबार चला रहे थे। उनके विरुद्ध औषधि नियमावली 1945 के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। वहीं नकली कॉस्मेटिक्स होने के आशंका में 5 दुकानों से नमूना लेकर जांच के लिए रायपुर प्रयोगशाला भेजी गई है।

नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन के निर्देश पर बिलासपुर के तेलीपारा, व्यापार विहार एवं मंगला क्षेत्र में आधा दर्जन कॉस्मेटिक दुकानों की सघन जांच की गई। जांच के दौरान मेसर्स संतोष जनरल स्टोर्स, व्यापार विहार, मेसर्स नरेश ट्रेडर्स, व्यापार विहार में कॉस्मेटिक का सैंपल जांच हेतु लिया गया ।

इसी प्रकार मेसर्स मां कॉस्मेटिक एवं जनरल स्टोर, मंगला, मेसर्स मनोज फैंसी एंड स्टेशनरी, मंगला बस्ती एवं मेसर्स आदित्य ट्रेडिंग, तेलीपारा, बिलासपुर में कॉस्मेटिक सैंपल गुणवत्ता जांच हेतु लिए गए। आकाश बैंगल्स एवं कॉस्मेटिक, तेलीपारा में बिना औषधि लाइसेंस के औषधियों का भंडारण प्राप्त हुआ। अनुमानित 30 हजार की औषधि जप्त की गई। आठ तरह की औषधि प्राप्त हुई जो की दो कार्टून के बराबर थी। उनके द्वारा औषधीय का भंडारण पिछले 4 वर्षों से किया जा रहा था। खाद्य एवं औषधि अधिनियम नियमावली 1945 की धारा 18 सी एवं 18 ए का उल्लंघन होता है। बाजार में नकली कॉस्मेटिक का भी प्रचलन होने की सूचना होने पर आकस्मिक जांच की गई।

सहायक औषधि नियंत्रक भीष्म देव सिंह कंवर एवं नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन का उक्त कार्यवाही में प्रमुख मार्गदर्शन एवं योगदान रहा। जांच टीम में औषधि निरीक्षक सुनील पंडा, श्रीमती सोनम जैन, अश्विनी कुमार, आशीष कुमार पांडे, कामेश्वरी पटेल एवं श्रीमती नीलिमा साहू शामिल थीं।


खाद्य पदार्थों की पैकेजिंग के लिए अखबार का न करें इस्तेमाल, खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने खाद्य कारोबारियों और लोगों से की अपील

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रायपुर। राज्य शासन के खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने खाद्य पदार्थों की पैकेजिंग के लिए अखबार का इस्तेमाल नहीं करने की अपील की है। अखबार की छपाई में उपयोग होने वाली स्याही में कई खतरनाक रसायनों एवं रंजकों की मौजूदगी के मद्देनजर विभाग ने खाद्य कारोबारियों और लोगों से आग्रह किया है कि वे फूड पार्सल में छपे हुए कागजों का उपयोग न करें। यह मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बार-बार समझाईश के बाद भी यदि कोई खाद्य कारोबारी इसका पालन नहीं करता है तो खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग में इसकी शिकायत की जा सकती है।

 खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि समाचार पत्र दैनिक जीवन में सूचना के महत्वपूर्ण स्त्रोत हैं। न्यूनतम लागत होने के कारण खाद्य पदार्थो को लाने-ले जाने के लिए अक्सर छपाई के लिए उपयोग किए जाने वाले अखबारी कागज/पेपर का उपयोग किया जाता है। फूड पार्सल लाने के लिए आमतौर पर फूड्स को अखबार में लपेटा जाता है जिसका इस्तेमाल ज्यादातर स्ट्रीट फूड के लिए किया जाता है। विक्रेता भोजन पैक करने के लिए और आमजन घर पर भी गहरे तले हुए भोजन से अतिरिक्त तेल निकालने के लिये अक्सर छपाई के लिए उपयोग किए जाने वाले अखबारी कागज/पेपर का उपयोग करते हैं। सेहत की दृष्टि से यह बहुत हानिकारक है।

पर्यावरणीय परिस्थितियों से भोजन को संदूषण से बचाने के लिए खाद्य पैकेजिंग आवश्यक है। लेकिन अखबार का उपयोग किए जाने से भोजन में स्याही का स्थानांतरण होता है जो भोजन की गुणवत्ता और सुरक्षा को प्रभावित करता है। यह मानव स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। अखबार की छपाई में प्रयुक्त स्याही में डाई आइसोब्यूटाइल फटालेड, डाइएन आइसोब्यूटाइलेट जैसे हानिकारक रसायन एवं कई तरह के हानिकारक रंजक होते हैं, जो तेल के साथ मिल जाते हैं और खाने के जरिए हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इससे हमारे शरीर में पाचन संबंधी विकार, टॉक्सिसिटी, विभिन्न तरह के कैंसर, महत्वपूर्ण अंगों की विफलता तथा प्रतिरक्षा तंत्र का कमजोर होना जैसी कई बीमारियां होने की संभावना रहती है।

खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने लोगों और खाद्य कारोबारियों से अपील की है कि खाने के स्टॉल से खाने-पीने की चीजें लेने-देने के लिए छपाई के लिए उपयोग किए जाने वाले अखबारी कागज/पेपर का उपयोग न करें। यदि कोई खाद्य कारोबारी ऐसा करता है तो उसे इसके दुष्प्रभाव की जानकारी दें। इससे होने वाले नुकसान के बारे में बताएं और ऐसा न करने की सलाह दें। यदि कोई बार-बार समझाईश के बाद भी न माने तो कार्यालय नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन ब्लॉक-1, चतुर्थ तल, इंद्रावती भवन, अटल नगर नवा रायपुर के टेलीफोन नम्बर 0771-2235226, फैक्स नम्बर 2511988 और ईमेल आईडी controllerraipur@gmail.com पर सूचित करें।

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