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खनिज संस्थान न्यास में रिक्त पदों के लिए 15 जुलाई तक आवेदन आमंत्रित

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रायगढ़। रायगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास हेतु स्वीकृत पदों के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों 15 जुलाई 2023 तक आवेदन आमंत्रित किया गया है। जिन रिक्त पदों के लिए आवेदन मंगाये गये है इनमें लेखापाल (अनारक्षित/मुक्त) प्रतिनियुक्ति/संविदा एक पद तथा सहायक ग्रेड-3 (अनारक्षित/मुक्त) संविदा एक पद रिक्त है।

इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन पत्र कार्यालय कलेक्टर (खनिज न्यास शाखा, कक्ष क्रमांक 111) रायगढ़ में 15 जुलाई सायं 5.30 बजे तक स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक से जमा कर सकते है। विलंब से प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। इस संबंध में अन्य विस्तृत जानकारी कार्यालय कलेक्टर (खनिज न्यास शाखा)रायगढ़ के सूचना पटल एवं जिले की वेबसाईट https://raigarh.gov.in/ में अवलोकन कर सकते है।


सीएम की अध्यक्षता में आज उनके निवास कार्यालय में आयोजित मंत्रिपरिषद बैठक में लिए महत्तवपूर्ण निर्णय

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रायपुर। जिला खनिज संस्थान न्यास से संपादित अधोसंरचना के कार्याें पर व्यय हेतु न्यास निधि में प्राप्त राशि से निश्चित प्रतिशत राशि के बंधन से मुक्त किए जाने के संबंध में छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान नियम 2015 में संशोधन किए जाने का निर्णय लिया गया है।



इसके तहत् डीएमएफ के अन्य प्राथमिकता मद में उपलब्ध राशि का 20 प्रतिशत सामान्य क्षेत्र में तथा 40 प्रतिशत अधिसूचित क्षेत्र में व्यय किए जाने के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है, इससे अधोसंरचना के कार्य को गति मिलेगी जिससे प्रदेश में सामाजिक एवं आर्थिक विकास तेजी से होगा।

नवीन मछली पालन नीति में संशोधन किए जाने के विभागीय आदेश का मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदन किया गया। अब मछली पालन के लिए तालाब/जलाशय की नीलामी नहीं होगी। तालाब/जलाशय  10 वर्ष के लीज पर दिए जाएंगे। तालाब/जलाशय के पट्टा आबंटन में सामान्य क्षेत्र में ढीमर, निषाद, केंवट, कहार, कहरा, मल्लाह के मछुआ समूह एवं मत्स्य सहकारी समिति को प्राथमिकता दी जाएगी। इसी तरह अनुसूचित जनजाति अधिसूचित क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति वर्ग के मछुआ समूह एवं मत्स्य सहकारी समिति को प्राथमिकता दी जाएगी।

संशोधन प्रस्ताव के अनुसार ग्रामीण तालाब के मामले में अधिकतम एक हेक्टेयर के स्थान पर आधा हेक्टेयर तथा सिंचाई जलाशय के मामले में 4 हेक्टेयर के स्थान पर 2 हेक्टेयर प्रति सदस्य/प्रति व्यक्ति के मान से जल क्षेत्र आबंटित किए जाने का प्रावधान किया गया है। मछली पालन के लिए गठित समितियों का आडिट अब सहकारिता एवं मछली पालन विभाग की संयुक्त टीम करेगी।

राज्य शासन छत्तीसगढ़ राज्य वनोपज संघ एवं निजी निवेशकों के मध्य सम्पादित त्रिपक्षीय एमओयू के आधार पर स्थापित वनोपज आधारित उद्योगों द्वारा जो उत्पाद निर्माण किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ हर्बल ब्रांड के अंतर्गत 40 प्रतिशत की छूट के साथ क्रय करते हुए संजीवनी एवं अन्य माध्यमों से विक्रय हेतु शासन द्वारा निर्णय लिया गया है। इस निर्णय के फलस्वरूप उन उद्योगों को जो वनोपज आधारित उत्पादों का निर्माण करना चाहते हैं उनको बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ हर्बल के अंतर्गत अच्छी क्वालिटी के उत्पादों का विक्रय हो सकेगा।

छत्तीसगढ़ लोक सेवा, अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण संशोधन विधेयक 2022 के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्था में प्रवेश में आरक्षण संशोधन विधेयक के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

द्वितीय अनुपूरक अनुमान वर्ष 2022-23 का विधानसभा में उपस्थापन के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक 2022 का अनुमोदन किया गया।

ग्राम सेरीखेड़ी रायपुर पटवारी हल्का नम्बर 77 में स्थित शासकीय भूमि 9.308 हेक्टयर भूमि का आबंटन प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

प्रदेश के विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन साधारण प्रकृति के प्रकरणों को जनहित में वापस लिए जाने हेतु निर्धारित अवधि 31 दिसंबर 2017 को बढ़ाकर 31 दिसंबर 2018 करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान राशि  70 करोड़ से बढ़ाकर 110 करोड़ किए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

भारत सरकार के संशोधन के अनुसार राजस्व पुस्तक परिपत्र खंड 6 क्रमांक 4 में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा प्रस्तुत संशोधन प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

 

डीएमएफ से 72 हजार से ज्यादा स्वीकृत कार्यों के लिए 10 हजार करोड़ से अधिक की राशि स्वीकृत

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रायपुर। मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में राज्य स्तरीय जिला खनिज संस्थान न्यास की समीक्षा समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में राज्य में खनिज न्यास निधि से स्वीकृत कार्यों की समीक्षा की गई एवं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय निगरानी समिति के निर्णयों के क्रियान्वयन के संबंध में विस्तार से समीक्षा की गई।



बैठक में बताया गया कि जिला खनिज न्यास निधि से राज्य के विभिन्न जिलों में 72 हजार 522 कार्य अब तक स्वीकृत किए गए है। इन कार्यो के लिए 10 हजार 608 करोड़ 88 लाख रूपए की राशि स्वीकृत की गई है। स्वीकृत कार्यों में 44 हजार 472 कार्य पूर्ण कर लिए गए है, शेष कार्य प्रगति पर है। बैठक में सभी कलेक्टर्स को न्यास के उद्देश्य एवं न्यास निधि के व्यय के संबंध में छत्तीसगढ़ जिला खनिज न्यास 2015 के अनुसार ही कार्यों की स्वीकृति प्रदान करने के निर्देश दिए गए। इस पोर्टल के माध्यम से ही सभी जिलों में कार्यों की स्वीकृति एवं भुगतान सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए गए। कलेक्टरों से न्यास के उदेश्यों के अनुरूप कार्ययोजना तैयार कर शासी परिषद से विधिवत अनुमोदन एवं क्रियान्वयन करने कहा है।

बैठक में जिला खनिज न्यास अधिनियम के अनुसार प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्र एवं व्यक्तियों के चिन्हांकन पर की गई कार्यवाही की समीक्षा की गई। इसी तरह से अधिकारियों को शासी परिषद के गठन के नवीन संशोधनों की जानकारी दी गई। जिलों के न्यास निधि से प्राप्त राशि एवं स्वीकृति की प्रगति जिलेवार समीक्षा की गई। बैठक में अधिकारियों को सचेत किया गया कि जिला खनिज संस्थान न्यासों के द्वारा न्यास के उदेश्यों से अलग स्वीकृत कार्यों को नहीं करने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में खनिज विभाग के अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री की फ्लैगशिप योजनाओं के कार्य जो डीएमएफ से स्वीकृत किए गए है,

इनमें नरवा,घुरवा,गरवा, बाड़ी के लिए 425 करोड़ 22 लाख रूपए, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लीनिक योजना के लिए 38 करोड़ 21 लाख रूपए,  मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के लिए 359 करोड़ 40 लाख रूपए, मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के लिए 6 करोड़ 56 लाख रूपए और मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना के लिए 4 करोड़ 54 लाख रूपए की राशि स्वीकृत की गई है। इसी तरह से इंग्लिश मिडियम स्कूल के लिए 358 करोड़ 11 लाख रूपए और गौठानों के विकास हेतु 260 करोड़ 29 लाख रूपए स्वीकृत किए गए। वीडियो कॉन्फ्रेंस से आयोजित इस बैठक में  खनिज विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, स्वास्थ्य विभाग के सचिव प्रसन्ना आर., विशेष सचिव वित्त श्रीमती शीतल शाश्वत वर्मा सहित खनिज विभाग के अन्य अधिकारी शामिल हुए।

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