Media24Media.com: कच्ची शराब

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शराब के अवैध कारोबार : 83.250 लीटर विदेशी मदिरा, 26 लीटर कच्ची शराब और 50 किलो महुआ लाहन जब्त

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रायपुर। कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे के निर्देश पर राजनांदगांव जिले में शराब के अवैध कारोबार पर कड़ाई से रोक लगाने के लिए आबकारी विभाग द्वारा लगातार कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में की गई ताजा कार्रवाई में तीन अलग-अलग प्रकरणों में बड़ी मात्रा में अवैध शराब और निर्माण सामग्री जब्त की गई है।

आबकारी विभाग ने 83.250 लीटर मध्यप्रदेश राज्य निर्मित विदेशी मदिरा (गोवा बाम्बे स्पेशल व्हिस्की), 26 बल्क लीटर हाथ भट्टी कच्ची महुआ शराब तथा 50 किलोग्राम महुआ लाहन जब्त किया है। मदिरा के अवैध परिवहन में प्रयुक्त एक दोपहिया वाहन (स्कूटी) को भी कब्जे में लिया गया।     घुमका थाना क्षेत्र के ग्राम बिरेझर में आबकारी टीम ने दशरथ साहू के कब्जे से 4 लीटर तथा नरेंद्र साहू से 7 लीटर, कुल 11 लीटर हाथ भट्टी कच्ची महुआ शराब बरामद की गई है।

इसी तरह एक अन्य प्रकरण में 350 पाव और 27 बोतल विदेशी मदिरा गोवा बाम्बे स्पेशल व्हिस्की बरामद की गई। यह शराब स्कूटी के माध्यम से अवैध रूप से परिवहन की जा रही थी। एक और अन्य मामले में मरकाकसा जंगल क्षेत्र में आबकारी दल ने 15 लीटर कच्ची महुआ शराब और 50 किलोग्राम महुआ लाहन को नष्ट किया।

सभी मामलों में आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर विधिसम्मत कार्रवाई की गई है। कलेक्टर डॉ. भुरे के निर्देश पर होटल, ढाबा और मदिरा दुकानों की भी नियमित जांच की जा रही है। अवैध बिक्री पर रोकथाम के लिए सभी वृत्त प्रभारियों को सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। जिला प्रशासन द्वारा आने वाले दिनों में इस तरह की कार्रवाई और तेज़ करने की तैयारी है।

खम्हरिया में अवैध शराब पकड़ाई, 14.50 लीटर कच्ची शराब और 195 किलो महुआ लाहन जब्त

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रायपुर। मुंगेली जिले के खम्हरिया गांव में आबकारी विभाग की टीम ने गांव से 14.50 लीटर कच्ची महुआ शराब और 195 किलोग्राम महुआ लाहन जब्त किया है। यह कार्रवाई कलेक्टर कुन्दन कुमार के मार्गदर्शन में की गई है। कलेक्टर ने हाल ही में लौदा गांव में ‘‘आयुष्मान महाभियान’’ के तहत दौरा किया था, जहां ग्रामीणों ने खम्हरिया में कच्ची शराब की शिकायत की थी। इस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए उन्होंने आबकारी विभाग को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे।

जिला आबकारी अधिकारी राजेश जायसवाल ने बताया कि छापेमारी के दौरान रमाकांत जांगड़े से 09 लीटर, सत्तू बंजारे से 02 लीटर शराब और 195 किलोग्राम महुआ लाहन, तथा प्रीतम रात्रे से 03.50 लीटर कच्ची शराब जब्त की गई। सभी के खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। कार्रवाई में आबकारी निरीक्षक विशेन चंद्रवंशी, उप निरीक्षक श्रीमती पूर्णा बंजारे और उनकी टीम शामिल रही। आबकारी विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे ऐसी किसी भी अवैध गतिविधि की सूचना प्रशासन को दें, ताकि संबंधितों पर कार्रवाई की जा सके।

24 लीटर कच्ची शराब और 21.14 लीटर विदेशी शराब जब्त, एक ट्रक भी जब्त

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रायपुर। बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में प्रशासन द्वारा अवैध शराब की रोकथाम और इसमें संलिप्त लोगों के विरूद्ध कार्रवाई का अभियान जारी है। कलेक्टर राजेन्द्र कटारा के मार्गदर्शन में आबकारी विभाग की टीम ने छापेमारी कर तीन मामलों में 15,200 रुपये की अवैध शराब और एक ट्रक जब्त किया है। थाना शंकरगढ़ क्षेत्र के ग्राम महुआडीह में की गई कार्रवाई के दौरान सुमिता दास के पास से 16 लीटर और शैलेन्द्र दास के पास से 8 लीटर अवैध हाथ भट्ठी महुआ शराब जब्त की गई।

इसी तरह वाड्रफनगर विकासखंड के धनवार चेकपोस्ट पर वाहन जांच के दौरान एक ट्रक से 21.14 लीटर विदेशी शराब और बीयर जब्त की गई, जिस पर उत्तर प्रदेश में बिक्री हेतु का लेबल लगा हुआ था। उपरोक्त मामलों में आबकारी अधिनियम के तहत अपराध दर्ज कर आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। जिला आबकारी अधिकारी सूर्यवंशी ने बताया कि अवैध शराब के निर्माण, बिक्री, परिवहन और सार्वजनिक स्थलों पर शराब पीने वालों के विरुद्ध कार्रवाई लगातार जारी है। उन्होंने बताया कि होटल, ढाबा और राजमार्ग किनारे शराब पिलाने वालों पर भी सख्त नजर रखी जा रही है। उन्होंने कहा है कि अवैध शराब से जुड़ी शिकायतें आबकारी नियंत्रण कक्ष के फोन नंबर 07831-299241 या टोल फ्री नंबर 14405 पर की जा सकती हैं।

महासमुंद : आबकारी टीम बसना एवं सरायपाली द्वारा दबिश, 70 लीटर महुआ शराब और 600 किलोग्राम महुआ लाहन जप्त

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 महासमुंद : अवैध रूप से आसवित कच्ची शराब के सेवन से संभावित जनहानि को रोकने तथा आबकारी राजस्व की सुरक्षा के लिए कलेक्टर  विनय कुमार लंगेह के निर्देश के अनुक्रम में आबकारी विभाग द्वारा जिले में अवैध शराब के विरुद्ध सतत कार्रवाई की जा रही है।


बुधवार को आबकारी नियंत्रण कक्ष बसना में मुखबीर सूचना प्राप्त हुई कि बसना थानान्तर्गत ग्राम जमड़ी के झोरकी नाला के किनारे बांस एवं नीम पेड़ के नीचे कुछ लोगां द्वारा विक्रय हेतु काफी शराब का निर्माण किया जा रहा है।

सूचना के आधार पर संयुक्त आबकारी टीम बसना एवं सरायपाली द्वारा दबिश दी गयी। उक्त नाला के पास तलाशी ली जाने पर एक नग चढ़ी भट्टी से मदिरा निर्माण कार्य जारी होना पाया गया। मौक़े पर 70 लीटर हाथ भट्टी कच्ची शराब कीमत 14000 रुपए, 600 किलोग्राम महुआ लाहन कीमत 30000 रुपए तथा एक सेट मदिरा निर्माण सामग्री बरामद हुआ, जिसे विधिवत कब्जे आबकारी लिया गया।

 आबकारी टीम को देख आरोपी वहां से फरार हो गए। आरोपी की पतासाजी की गई, कोई पता नहीं चलने पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध धारा 34 (1)क, च, इ एवं 34(2) आब. एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लेते हुए आरोपी की पतासाजी की जा रही है। उपरोक्त कार्यवाही नितेश सिंह बैंस आबकारी उपनिरीक्षक वृत्त बसना एवं दरसराम सोनी आबकारी उपनिरीक्षक वृत्त सरायपाली की संयुक्त टीम द्वारा की गयी, जिसमे आबकारी स्टाफ उपस्थित रहे।


पिथौरा : आबकारी विभाग ने की कार्रवाई, महुआ लाहन के साथ दो आरोपी गिरफ़्तार

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महासमुंद : अवैध रूप से आसवित कच्ची शराब के सेवन से संभावित जनहानि को रोकने तथा आबकारी राजस्व की सुरक्षा हेतु कलेक्टर विनय कुमार लंगेह के निर्देश के तारतम्य में आबकारी विभाग द्वारा सतत कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में बुधवार को गश्त के दौरान मुखबीर सूचना के आधार पर ग्राम गड़बेड़ा, थाना पिथौरा में आरोपी परसराम उम्र 31 वर्ष एवं राहुल बघेल उम्र 27 वर्ष से गवाहों के समक्ष पूछताछ कर उसके रिहायशी मकान, बरामदा एवं बाड़ी की विधिवत तलाशी ली जाने पर आरोपी परसराम गर्गे के रिहायशी मकान की बरामदा से 15 लीटर  हाथ भट्ठी कच्ची महुआ शराब एवं 460 किलोग्राम शराब बनाने योग्य महुआ लहान बरामद हुआ एवं आरोपी राहुल बघेल के रिहायसी मकान व बाड़ी से 11 लीटर हाथ भट्ठी कच्ची महुआ शराब एवं 340 किलोग्राम शराब बनाने योग्य महुआ लहान बरामद हुई, जिसे विधिवत जप्त कर उक्त आरोपियों के विरुद्ध धारा 34(2) आब. एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।


 अपराध की प्रकृति धारा 59 (क) आब. एक्ट के तहत अजमानतीय होने के कारण आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया। उपरोक्त कार्रवाई उत्तम बुध्द भारद्वाज सहायक जिला आबकारी अधिकारी वृत्त पिथौरा की टीम द्वारा की गयी, जिसमें समस्त आबकारी स्टाफ उपस्थित थे।

महासमुंद : 5 मदिरा भट्टियों से 525 लीटर हाथभट्ठी कच्ची महुआ शराब एवं 6000 किलोग्राम महुआ लाहन बरामद

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 महासमुंद : अवैध रूप से आसवित कच्ची शराब के सेवन से संभावित जनहानि को रोकने तथा आबकारी राजस्व की सुरक्षा के लिए कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह के निर्देशानुसार आबकारी विभाग द्वारा  सतत कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में 30 अगस्त को मुखबीर सूचना के आधार पर आबकारी टीम सरायपाली  द्वारा ग्राम परसा पाली गौठान के पास दबिश दी गयी। 


आबकारी टीम को आता देख आरोपी फरार हो गए।   झोपड़ी की तलाशी ली जाने पर पांच नग चढ़ी भट्टी से मदिरा निर्माण कार्य जारी होना पाया गया। मौक़े पर 525 लीटर हाथ भट्टी महुआ शराब मूल्य 1,05,000 रुपए तथा 6000 किलोग्राम महुआ लाहन मूल्य 3,00,000 रुपए एवं पांच सेट मदिरा निर्माण सामग्री बरामद हुई, जिसे कब्जे आबकारी लिया गया तथा अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध धारा 34 (1) क, च,  एवं 34(2) आब. एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया. प्रकरण में आरोपियों की पतासाजी की जा रही है।

      उपरोक्त कार्यवाही दरसराम सोनी आबकारी उपनिरीक्षक वृत्त सरायपाली के नेतृत्व में की गयी, जिसमें नितेश सिंह बैस आबकारी उपनिरीक्षक वृत्त बसना, आरक्षक राजकिशोर पांडे, खिनीराम खुटे, संजय मरकाम एवं आबकारी स्टाफ उपस्थित रहे।


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