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राशन वितरण में शिकायत आने पर तत्काल कार्यवाही करें: खाद्य मंत्री दयालदास बघेल

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रायपुर। खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने आज मंत्रालय महानदी भवन में वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक लेकर विभागीय काम-काज की समीक्षा की। मंत्री बघेल ने बैठक में कहा कि सरकार ने प्रदेश के सभी राशनकार्ड धारियों को माह जून से अगस्त तक तीन माह का एकमुश्त चावल देने का निर्णय लिया है। राज्य के सभी 13965 शासकीय उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से हितग्राहियों को एक जून से चावल वितरण प्रारंभ हो गया है।


उन्होंने चावल वितरण में तेजी लाने के साथ ही सभी राशनकार्ड धारियों को आगामी तीन माह का एकमुश्त चावल मिले इस पर विशेष रूप से निगरानी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि चावल वितरण में गड़बड़ी की शिकायत आने पर तत्काल कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित हो। उन्होंने उचित मूल्य के दुकानों में चावल भंडारण की स्थिति की भी जानकारी ली। खाद्य मंत्री बघेल ने बैठक में वर्ष 2022-23 से वर्ष 2024-25 के स्टॉक सत्यापन की कार्यवाही की भी जानकारी ली। अधिकारियों ने बताया कि सितम्बर 2022 की स्थिति में भौतिक सत्यापन उपरांत कम पाए गए खाद्यान्न की वसूली तेजी के साथ किया जा रहा है।

अधिकारियों ने बताया कि 335 उचित मूल्य के दुकानों में लगभग 124 करोड़ के राशन सामग्री कम पाए गए थे, जिसमें से 119 करोड़ रूपए की वसूली की जा चुकी है। पांच करोड़ रूपए की वसूली शेष है, जिस पर कार्यवाही की जा रही है। वहीं 27 उचित मूल्य दुकान संचालकों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करायी गई थी। मंत्री बघेल ने शेष वसूली भी शीघ्र करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। मंत्री ने चना वितरण एवं भंडारण की स्थिति की भी जानकारी ली। खाद्य मंत्री बघेल ने खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 और 2024-25 में मिलर्स द्वारा केन्द्रीय और राज्य पुल में चावल जमा की स्थिति की भी समीक्षा की। अधिकारियों ने बताया कि मिलर्स द्वारा 2023-24 के शेष 0.88 लाख मीट्रिक टन चावल को जमा करने के लिए 30 जून तक का समय दिया गया है।

इसी प्रकार खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में 25.43 लाख मीट्रिक टन चावल जमा किया जाना है। जिसके विरूद्ध 14.86 लाख मीट्रिक टन उपार्जित कर लिया गया है, जो चावल जमा का 58.43 प्रतिशत है। शेष चावल की जमा करने की कार्यवाही तेजी गति से चल रही है। मंत्री बघेल ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के चावल जमा करने की तिथि 30 जून के पश्चात समय में वृद्धि नही करने और तेजी के साथ चावल जमा कराने के निर्देश दिए। उन्होंने आगामी खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में धान खरीदी की तैयारी, समितियों में खरीदी व्यवस्था की तैयारी सहित संग्रहण केन्द्र में धान की भौतिक स्थिति, मिलर्स को प्रोत्साहन राशि का भुगतान, न्यायालयीन प्रकरणों की अद्यतन स्थिति की भी समीक्षा की।

खाद्य मंत्री बघेल ने कहा कि रिक्त पदों की पूर्ति हेतु शीघ्र भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाए। उन्होंने वित्त विभाग से अनुमति ले चुके पदों के लिए पीएससी और व्यापंम को भर्ती प्रस्ताव भेजने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता आयोग राज्य एवं जिला स्तर पर अध्यक्षों और सदस्यों के रिक्त पदों पर विधिसम्मत भरने की कार्यवाही की जाए। उन्होंने आयोग में लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण पर जोर दिया। मंत्री बघेल ने विधिक मापविज्ञान विभाग की प्रगति की समीक्षा की। नाप तौल विभाग के अधिकारियों ने बताया कि वर्ष 2024-25 में नाप तौल के सत्यापन एवं मुद्रांकण से 13.5 करोड़ रूपए की राजस्व प्राप्ति हुई है। वहीं 2.21 लाख नाप तौल उपकरणों का सत्यापन किया गया है। मंत्री बघेल ने कहा कि माप तौल प्रक्रिया को सरल बनाया जाए। वहीं लायसेंस प्रदान करने की समय सीमा भी कम की जाए।

बैठक में खाद्य विभाग की सचिव श्रीमती रीना बाबा साहेब कंगाले, नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंध संचालक श्रीमती किरण कौशल, मार्कफेड के प्रबंध संचालक रमेश शर्मा, विधिक मापविज्ञान विभाग के संचालक देवेन्द्र भारद्धाज सहित खाद्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

एसडीएम ने किया बरोंडाबाजार और बम्हनी धान खरीदी केंद्र का निरीक्षण

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 महासमुंद : महासमुंद एसडीएम हरिशंकर पैकरा ने आज बरोंडाबाजार और बम्हनी धान खरीदी केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने केंद्रों पर धान तौलने, किसानों की समस्याओं और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देशित किया कि किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।


निरीक्षण के दौरान एसडीएम ने धान की गुणवत्ता, तौल प्रक्रिया और स्टॉक के रखरखाव की भी जांच की। उन्होंने केंद्र पर उपलब्ध सुविधाओं जैसे पीने का पानी, छाया और किसानों के बैठने की व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने को कहा।

किसानों से बातचीत में एसडीएम ने उनकी समस्याएं सुनीं और उनका त्वरित समाधान करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के हितों के प्रति प्रतिबद्ध है और उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए पूरी तरह प्रयासरत है।

महासमुंद : पीडीएस दुकान के संचालन हेतु इच्छुक संस्था 3 अप्रैल तक कर सकते हैं आवेदन

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महासमुंद। अनुविभाग पिथौरा के अंतर्गत सहकारी समितियों के द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकानों का समर्पण किया गया है। इन समर्पित ग्राम पंचायतों में शासन के निर्देशानुसार एवं कार्यालय कलेक्टर (खाद्य शाखा ) महासमुंद द्वारा शासकीय उचित मूल्य की दुकानों का युक्तियुक्तकरण किया जाना है। इसके अनुसार नवीन शासकीय उचित मूल्य दुकान का नवीन आबंटन किया जाना है।

इनमें 15 ग्राम पंचायत अमलीडीह, उतेकेल, देवलगढ़, बोइरडीह, बामडाडीह, सागुनढाप, ढाबाखार, जामजुड़ा, बरनईदादर, धनोरा, राजसवैयाखुर्द, खैरखुटा, नयापाराकला, दुरूगपाली एवं डूमरपाली में छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 के तहत विकासखंड में स्थित वृहत्ताकार आदिम जाति बहुद्देशीय सहकारी समितियों, प्राथमिक कृषि साख समितियों, वन सुरक्षा समितियों, महिला स्व सहायता समूहों, ग्राम पंचायतां, अन्य उपभोक्ता सहकारी समितियों से जो शासकीय उचित मूल्य की दुकान के संचालन के लिए इच्छुक है

उन समितियों से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन समस्त दस्तावेजों के साथ आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक संस्था विहित प्रारूप एक में अपना आवेदन 03 अप्रैल 2023 तक अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यालय पिथौरा में कार्यालयीन अवधि में जमा कर सकते हैं। उक्त सभी ग्राम पंचायतों में उचित मूल्य की दुकान की आबंटन की कार्यवाही छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण ) आदेश 2016 की कंडिका 09 के तहत की जाएगी। 

महासमुंद : राशन कार्डधारियों को दो माह का एकमुश्त राशन मिलेगा

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महासमुंद। राज्य सरकार के खाद्य नागरिक उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा कलेक्टर को पत्र प्रेषित कर राशन कार्ड धारकों को दो माह अप्रैल और मई 2023 के लिए चावल एकमुश्त वितरण किए जाने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए है। यह वितरण माह मई 2023 में किया जाएगा। जिले के सभी राशन कार्ड धारियों को माह अप्रैल एवं मई हेतु पात्रतानुसार चावल का आबंटन एकमुश्त उचित मूल्य के दुकानों से किया जाएगा। इसके लिए चावल एवं अन्य राशन सामग्री, आवश्यक वाहनों की व्यवस्था एवं भण्डारण हेतु संबंधित ग्राम पंचायत/नगरीय क्षेत्र में सुरक्षित भण्डारण स्थल चिन्हांकन व राशन सामग्री का सुरक्षित भण्डारण करने कहा है।

कलेक्टर निलेशकुमार क्षीरसागर ने जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारियों को जारी दिशा-निर्देश में दो माह की चावल वितरण की सूचना सभी राशन कार्ड धारियों को ग्राम पंचायत/वार्ड में मुनादी कराकर, मीडिया के माध्यम से, अन्य प्रचार-प्रसार माध्यम से करने कहा है। चावल को छोड़कर शेष राशन सामग्री भी शक्कर, नमक, केरोसिन एवं अनुसूचित क्षेत्रों में चना माहवार पात्रतानुसार वितरण होगा। जिले की प्रत्येक उचित मूल्य के दुकानों में चावल उत्सव के आयोजन की तिथि के दिन राशन कार्ड धारियों को दो माह का चावल वितरण करने के निर्देश दिए है।

फोर्टीफाइड चावल का हर एक निवाला, स्वाद, पोषण और सेहत का रखवाला

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सूरजपुर। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत फोर्टीफाइड चावल के वितरण के प्रचार-प्रसार हेतु ग्राम पंचायतों में सार्वजनिक भवन, ग्राम पंचायत भवन, शासकीय उचित मूल्य दुकान भवन, आंगनबाड़ी केन्द्रों, शासकीय विद्यालय भवनों पर प्रदर्शित हेतु पंपलेट, बैनर चस्पा कराया जा रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, मितानिनों, पंचायत सचिवों एवं शासकीय विद्यालयों के शिक्षकों के माध्यम से फोर्टीफाइड चावल के फायदे के संबंध में राशनकार्डधारियों, ग्रामीणों एवं छात्रों को अवगत कराये। 



फोर्टीफाइड चावल आपका पसंदीदा चावल-आयरन ( एनीमिया से बचाव ), फॉलिक एसिड (भू्रण विकास और खून के निर्माण में सहायक), विटामिन बी-12 ( नर्वस सिस्टम के समस्या व कामकाज में सहायक) - प्रत्येक लाभार्थी हेतु अधिकतम लाभ के लिए फोर्टीफाइड चावल को पर्याप्त पानी में पकाएं और उससे निकले वाले मॉड का उपयोग भी करें।

महासमुंद : 13 उचित मूल्य दुकानों के लिए आवेदन की तिथि में वृद्धि

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महासमुंद। अनुविभाग सरायपाली के अंतर्गत सहकारी समितियों के द्वारा संचालित 13 शासकीय उचित मूल्य दुकानों छिबर्रा(घाट), खैरझिटकी, कलेंडा, माधोपाली, गोहेरापाली, केना, लिमगाँव, परसकोल, जलपुर, छिबर्रा (गेर्रा), आवलाचक्का, कँवरपाली, बालसी का समर्पण किया गया था। उक्त सरकारी उचित मूल्य की दुकानों का आबंटन किए जाने 06 सितम्बर 2022 को आवेदन आमंत्रित किए गए थे। आवेदन की तिथि में वृ़िद्ध करते हुए नयी तिथि 19 अक्टूबर 2022 की गई है। इन दुकानों का युक्तियुक्तकरण किया जाना है।



इन ग्राम पंचायतों में छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 के तहत विकासखंड में स्थित वृहत्ताकार आदिम जाति बहुद्देशीय सहकारी समितियों, प्राथमिक कृषि साख समितियों, वन सुरक्षा समितियों, महिला स्व-सहायता समूहों, ग्राम पंचायतो, अन्य  उपभोक्ता सहकारी समितियों से जो उचित मूल्य की दुकान के संचालन हेतु इच्छुक है। वे निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र समस्त दस्तावेजों के साथ संस्था विहित प्रारूप एक में अपना आवेदन पत्र 19 अक्टूबर 2022 तक अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यालय सरायपाली में कार्यालयीन अवधि में निर्धारित प्रारूप में जमा कर सकते है। सभी ग्राम पंचायतों में उचित मूल्य की दुकान की आबंटन की कार्यवाही छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 के तहत की जावेगी।     

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