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फीस के नाम पर किया रेप, स्कूल प्रिंसिपल को कोर्ट ने दी बीस साल की सजा

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कानपुर : उत्तर प्रदेश के कानपुर में छात्रा को टीसी देने के लिए उसका यौन शोषण करने के मामले में कोर्ट ने आरोपी प्रिंसिपल को 20 साल की सजा सुनाई है। प्रिंसिपल ने छात्रा का रेप किया था साथ ही उसे वीडियो कॉल कर रात में कपड़े उतरवाकर देखता था। कानपुर की एडीजे 13 की अदालत ने ये सजा दी है।


छात्रा के वकील ने आरोपी प्रिंसिपल के खिलाफ सारे सबूत अदालत में पेश किए जिसके बाद जज ने छात्रा की गवाही को सही मानकर प्रिंसिपल को 20 साल जेल की सजा सुनाई। आरोपी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

मामला करीब तीन साल पुराना है। कानपुर के नौबस्ता थाने में 5 सितंबर 2020 को एक प्रतिष्ठित स्कूल के प्रिंसिपल अवधेश सिंह यादव के खिलाफ उनके ही स्कूल की इंटर पास छात्रा ने रेप का आरोप लगाया था। अवधेश सिंह प्रिंसिपल के साथ-साथ स्कूल के मालिक भी थे। छात्रा का आरोप था कि इंटर कंप्लीट होने के बाद भी मेरी फीस बकाया बता कर टीसी नहीं दी जा रही थी। छात्रा ने अपनी शिकायत में कहा था कि प्रिंसिपल ने एक दिन उसे स्कूल के पीछे बने अपने कमरे में बुलाया और कागज चेक करना का बहाना बनाकर उसे जबरदस्ती पकड़ लिया। छात्रा ने बताया था कि उसके साथ तीन बार रेप किया गया।

इसके बाद छात्रा को प्रिंसिपल ने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया जिसके बाद मजबूर होकर उसने थाने में एफआईआर दर्ज करा दी। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने प्रिंसिपल अवधेश सिंह यादव को गिरफ्तार कर लिया लेकिन उसे हाई कोर्ट से जमानत मिल गई थी। हालांकि इस दौरान सुनवाई चलती रही और अब कानपुर के एडीजे 13 की अदालत ने इस मामले में प्रिंसिपल को दोषी मानते हुए कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई।

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