Media24Media.com: आपत्तिजनक पोस्ट

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भिलाई 3 : सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट से मचा बवाल, पुलिस ने युवक को किया गिरफ्तार

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 भिलाई 3 : पुरानी भिलाई थाना क्षेत्र में सोशल मीडिया में आपत्तिजनक पोस्ट के विरोध में बीती राज समुदाय विशेष के लोगों ने थाने का घेराव कर दिया। लोगों का आरोप था कि दूसरे समुदाय के युवक ने सोशल मीडिया पर उनके धर्म को अपमानित करने वाला पोस्ट डाला। इससे समाज के लोग आहत हैं और युवक के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं। बड़ी संख्या में विशेष समुदाय के लोगों के थाने पहुंचने पर काफी हंगामा मचा। मौके पर एएसपी से लेकर सभी आला अधिकारी पहुंचे और माहौल को शांत कराया। इस मामले में पुरानी भिलाई पुलिस ने आपत्तिजनक पोस्ट डालने वाले युवक के खिलाफ धारा 295-ए-IPC, 67ए-एलसीजी के तहत केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।


दरअसल यह पूरा मामला सोशल मीडिया पर एक आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर है। समुदाय विशेष के त्योहार के बीच पोस्ट वायरल होने से विवाद बढ़ा। भिलाई तीन निवासी पुष्पराज सिंह नाम के युवक द्वारा अपने इंस्टाग्राम पर यह आपत्तिजनक पोस्ट डाला। बताया जा रहा है कि इसके बाद समुदाय विशेष के लोगों ने पुष्पराज से संपर्क किया और उक्त पोस्ट को हटा लेने कहा। इसके बाद भी उसने उनकी बात नहीं मानी। इसके बाद कुछ युवक पुष्पराज सिंह के जिम पर भी पहुंचे लेकिन वह नहीं मिला। विवाद बढ़ता गया और समाज के लोग जमा होते गए।

देर रात मामला तब बिगड़ गया और समाज विशेष के लोगों ने नेशनल हाइवे जाम करने का प्रयास किया। इस बीच एएसपी सुखनंदन राठौर सहित आसपास के थाना प्रभारी व पुलिस बल पहुंच गया। एएसपी सुखनंदन राठौर ने भीड़ को समझाइश दी है। इसके बाद भी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा था। इसके बाद पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया तब जाकर भीड़ वहां से हटी। इधर इस मामले में पुरानी भिलाई थाना प्रभारी पीडी चंद्रा ने बताया कि पुष्पराज सिंह नाम के युवक ने अपने इंस्टाग्राम और वॉट्सएप पर धर्म को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट किया है। इस मामले में शिकायत मिलने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी के खिलाफ धारा 295-ए-IPC, 67ए-एलसीजी के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।


माफी मांगकर बच नहीं सकते सजा मिलनी जरूरी,आपत्तिजनक पोस्ट शेयर करने वालों पर SC सख्त

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 Supreme Court On Social Media : अशोभनीय पोस्ट को लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत ने भी सख्त रुख दिखाना शुरू कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सोशल मीडिया पर की गई एक अभद्र पोस्ट को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई की. इस दौरान जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस प्रशांत कुमार की बेंच ने कहा कि सोशल मीडिया पर अपमानजनक पोस्ट करने वालों को सजा मिलनी जरूरी है. यह मामला म​हिला पत्रकारों पर सोशल मीडिया पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा है. कोर्ट ने तमिल एक्टर और पूर्व विधायक एस वे शेखर (72) के खिलाफ दर्ज मामले को खारिज करने से इनकार कर दिया.


एस वे शेखर ने पोस्ट से संबंधित आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग वाली याचिका लगाई थी जिसे खारिज कर दिया गया है. बेंच ने याचिकाकर्ता के वकील से कहा कि अगर कोई सोशल मीडिया का उपयोग करता है, तो उसे इसके प्रभाव और पहुंच के बारे में अधिक सावधान रहना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस प्रशांत कुमार बेंच ने कहा कि सोशल मीडिया पर अपमानजनक पोस्ट करने वालों को सजा मिलना जरूरी हो गया है. ऐसे लोग माफी मांगकर आपराधिक कार्रवाई से बचकर नहीं निकल सकते हैं. उन्होंने जो किया उसका नतीजा भी भुगतना होगा.

क्या है मामला

मामला 2018 का है. एक महिला पत्रकार ने तमिलनाडु के तत्कालीन गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित पर अभद्रता का आरोप लगाते हुए फेसबुक पर एक पोस्ट शेयर की थी, जिसे एस वे शेखर ने शेयर करते हुए अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी. उनके इस पोस्ट के बाद काफी विवाद हुआ था. DMK ने उनके इस्तीफे की मांग की थी, हालांकि शेखर ने बाद में माफी मांगी थी और पोस्ट भी डिलीट कर दिया था, लेकिन इस पोस्ट को लेकर उनके खिलाफ तमिलनाडु में केस दर्ज किए गए थे. इसके बाद मामला कोर्ट में पहुंच गया.

शेखर के वकील ने बचाव में क्या कहा?

शेखर के वकील ने पक्ष रखते हुए कहा कि उन्हें (शेखर) को अपनी गलती का अहसास हुआ, उन्होंने तुरंत अपना पोस्ट डिलीट किया और बिना शर्त माफी मांगी. उनकी आंखों में दवा डली थी और इसलिए वह पोस्ट को पढ़ नहीं पाए और शेयर हो गया. इसके बाद वह वायरल हो गया.

आखिर बिना पढ़े कैसे शेयर किया?

जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस प्रशांत कुमार ने कहा- शेखर ने आखिर बिना पढ़े सोशल मीडिया पर कैसे कंटेंट पोस्ट कर दिया. कोर्ट ने इसके बाद उनके खिलाफ चल रहे मामले में दखल देने से इनकार करते हुए कानूनी कार्रवाई का सामना करने को कहा. पोस्ट शेयर करते समय ध्यान रखना चाहिए, लेकिन अगर कोई करता है तो उसे गलती का खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए.

 

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