Media24Media.com: अवैध शिकार

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वन अपराध तथा वन्यजीवों के अवैध शिकार के रोकथाम में लापरवाही बरतने के कारण वनमंडल रेंजर निलंबित

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रायपुर। छत्तीसगढ़ के प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख ने वनमंडल कटघोरा में पदस्थ रेंजर देवदत्त खाण्डे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन की यह कार्यवाही रेंजर देवदत्त खाण्डे द्वारा एतमानार परिक्षेत्र अंतर्गत पी.ओ.आर. प्रकरणों की जांच एवं वन अपराध तथा वन्यजीवों के अवैध शिकार के रोकथाम एवं जांच में लापरवाही एवं उदासीनता बरतने के कारण की गई है।

गौरतलब है कि वन विभाग को रेंजर देवदत्त खाण्डे के विरूद्ध बिना कार्य कराए प्रमाणक प्रस्तुत करने की शिकायत विभाग को प्राप्त हुई थी, जिसकी जांच वनमंडलाधिकारी, कटघोरा द्वारा की गई। जांच में उक्त शिकायत सही पायी गई। रेंजर खाण्डे के विरूद्ध जांच-पड़ताल में यह भी पाया गया कि वे एतमानार परिक्षेत्र अंतर्गत पी.ओ.आर. प्रकरणों की जांच एवं वन अपराध तथा वन्यजीवों के अवैध शिकार के रोकथाम में असफल रहे हैं। जिसके चलते प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियमों के तहत शासकीय काम एवं पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही तथा शिकायत की जांच में प्रथम दृष्टया दोषी पाये पर निलंबित कर दिया है।

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बलौदाबाजार। वनमंडल अधिकारी मयंक अग्रवाल के निर्देश पर जंगलों में निरीक्षण कर अवैध शिकार पर गश्ती टीम के माध्यम से कड़ी नजर रखी जा रही है। इसके तहत 7 मार्च को वन अमले द्वारा लवन परिक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले भोथाही परिसर के कक्ष क्रमांक 139 के समीप आबादी क्षेत्र में गस्त के दौरान अवैध शिकार किए जाने के संदेह में ग्राम घिरघोल निवासी कृषक विष्णु प्रसाद ध्रुव के खेत में निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान शिकार किए गए पशु का खून मिला। स्थल का मौका निरीक्षण किए जाने पर 01 नग कुल्हाड़ी, 01 नग हीरो मोटर सायकल, चीतल का 04 नग पैर व मांस के टुकड़े प्राप्त हुए। उक्त घटना को अंजाम देने के शक के आधार पर गुरूवार को विष्णु प्रसाद ध्रुव व अन्य से पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान ग्राम घिरघोल निवासी विष्णु प्रसाद ध्रुव वल्द नाथूराम उम्र 46 वर्ष, टेकराम धु्रव वल्द रमेशर ध्रुव उम्र 32 वर्ष, रघुनाथ निषाद वल्द रेवाराम एवं शोभाराम निषाद वल्द बोनूराम निषाद उम्र 42 वर्ष द्वारा जी.आई तार के माध्यम से 11 के.व्ही. विद्युत करेंट फेलाकर वन्यप्राणी नर चीतल के शिकार करने का जुर्म स्वीकार किया गया।

उक्त अभियुक्तों के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के सुसंगत धाराओं के तहत् विधिवत न्यायालयीन कार्रवाई की गई। उक्त कार्यवाही में वनक्षेत्रपाल अनिल वर्मा, वनपाल आशुतोष सिंह ठाकुर, जयकिशन यादव, रामकुमार विश्वकर्मा, वनरक्षक महेश कुमार चेलक, संदीप देवांगन, राजू कुर्रे, गिरीशचंद्र सेन का विशेष योगदान रहा।


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