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अवैध रेत खनन पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, 7 वाहन जब्त

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सूरजपुर। कलेक्टर एस. जयवर्धन के निर्देशानुसार एवं अनुविभागीय अधिकारी (एसडीएम) के मार्गदर्शन में आज खनिज, राजस्व एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम राजापुर में 5 और हर्राटिकरा में 2 वाहनों को अवैध रेत परिवहन/उत्खनन करते हुए पकड़ा। इस प्रकार कुल 7 वाहनों पर कार्रवाई की गई है। कार्यवाही के दौरान जब्त किए गए सभी वाहन पुलिस थाना जयनगर की अभिरक्षा में सुरक्षार्थ रखे गए हैं।

गौरतलब है कि कलेक्टर जयवर्धन के नेतृत्व में जिले में अवैध रेत खनन और परिवहन पर अंकुश लगाने के लिए जिला स्तर पर गठित टास्क फोर्स द्वारा लगातार निगरानी की जा रही है। प्रशासन द्वारा खनिज राजस्व की हानि रोकने हेतु सख्त कदम उठाए जा रहे हैं, और इस दिशा में नियमित कार्रवाई की जा रही है।

 

मुंगेली जिले में बड़ी कार्रवाई - 13 हाईवा जब्त : गिट्टी एवं रेत के अवैध परिवहन का मामला

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रायपुर। मुंगेली जिले में गौण खनिजों के अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर कड़ाई से रोक लगाने और संलिप्त लोगों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई हेतु राजस्व खनिज एवं पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा संयुक्त रूप से जांच-पड़ताल का सघन अभियान संचालित किया जा रहा है। जांच-पड़ताल टीम ने आज रायपुर रोड बायपास मुंगेली में गिट्टी एवं रेत का अवैध परिवहन करते 13 हाइवा को जब्त किया गया है। कलेक्टर राहुल देव के मार्गदर्शन में संचालित इस अभियान के तहत आज जब्त हाईवा में 08 हाइवा में रेत एवं 05 हाइवा में गिट्टी का अवैध परिवहन किया जा रहा था।

मुंगेली एसडीएम श्रीमती पार्वती पटेल ने बताया कि वाहन चालकों द्वारा परिवहन संबंधी अनुमति पत्र, रायल्टी या कोई वैध दस्तावेज नहीं होने के कारण जब्त कर पुलिस लाइन लालाकापा रक्षित निरीक्षक के सुपुर्द किया गया है। जांच टीम में तहसीलदार मुंगेली कुणाल पांडे, अतिरिक्त तहसीलदार सहित राजस्व अमला एवं सहायक उप निरीक्षक उपस्थित रहे।

वन विभाग : अवैध कोयला भट्टा के संचालन पर कार्रवाई

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रायपुर। राज्य में वन विभाग द्वारा वन अपराधों की रोकथाम के लिए अभियान निरंतर जारी है। इस तारतम्य में आज 10 मई को वनमंडलाधिकारी दुर्ग शशिकुमार के निर्देशानुसार गठित टीम द्वारा पाटन तहसील अंतर्गत ग्राम घुघुवा, गबराखार में अवैध कोयला भट्टा संचालन पर त्वरित कार्रवाई की गई।

वन विभाग के दल द्वारा इसकी सूचना मिलते ही मौका निरीक्षण किया गया, जहां टीम को अवैध आरा मशीन फ्रेम तथा दो नग आरा पट्टी सहित गिरी नामक व्यक्ति के जमीन पर अवैध रूप से पांच कोयला भट्टों का संचालन होना पाया गया। वहां मौके पर लगभग दो टन कोयला का भण्डारण होना भी पाया गया। इसमें वन अपराध के प्रकरण दर्ज कर विधिवत् रूप से कार्रवाई जारी है।

 

नसीले पदार्थों की अवैध बिक्री रोकने शिव सेना द्वारा खरोरा तहसीदार को सौंपा ज्ञापन

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रायपुर। खरोरा ब्लॉक एवं खरोरा से लगे आसपास गांव में गांजा सट्टा अवैध रूप से दारू आदि अवैध काम धड़ल्ले से हो रहे हैं जिसके विरोध में शिवसेना द्वारा आज तहसीलदार को ज्ञापन देकर इस विषय के बारे में अवगत कराया गया तथा अवैध रूप से चल रहे इन कामों के ऊपर कार्यवाही ना होने की स्थिति में 21 दिन के अंदर तहसीलदार कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन की चेतावनी दी गई।

चंद्रकांत वर्मा जिला सचिव रायपुर ने बताया कि खरोरा तथा आस पास के गांव में अवैध रूप से गांजा सट्टा तथा दारू नसीले पदार्थों की अवैध बिक्री हो रही है और जिसका शिव सेना परिवार विरोध करती है इस संदर्भ में तहसील दार खरोरा को अवगत कराया गया तथा वर्मा ने कहा कि इन अवैध कामों की 21 दिन के अंदर रोकथाम के लिए ठोस कदम नहीं उठाए जाने पर शिव सेना तहसील दार कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन के लिए बाध्य होगी जिसकी पूर्ण जवाबदारी शासन और प्रशासन की होगी।

जिसमे मुख्य रूप से एचएन सिंह पालीवार जिला अध्यक्ष रायपुर, राहुल सोनवानी जिला महासचिव, डॉ.कीर्तिमान वर्मा अध्यक्ष धरसीवां विधानसभा, सोमेश्वर वर्मा उपाध्यक्ष धरसीवां विधानसभा, आकिब खान मीडिया प्रभारी रायपुर, खिलेश बंजारे अध्यक्ष खरोरा ब्लॉक, तामेश्वर मरकाम उपाध्यक्ष खरोरा ब्लॉक, खूबचंद मरकाम अध्यक्ष खरोरा नगर, कुलदीप जांगड़े, विष्णु यदु, सागर कुंभकार, हितेंद्र यादव, योगेश पटेल, रवि यादव एवं खरोरा नगर के कार्यकर्ता उपस्थित थे।


वन विभाग द्वारा एक वाहन सहित सागौन के अवैध चिरान जब्त

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रायपुर। वन विभाग द्वारा वन अपराधों की रोकथाम के लिए अभियान लगातार जारी है। इस तारतम्य में विगत दिवस वन मंडल बिलासपुर के बेलगहना परिक्षेत्र अंतर्गत एक वाहन- ट्रेक्टर सहित सागौन के 18 नग सिलपट जब्त किए गए है।

इसके जब्ती की कार्रवाई वन मंडलाधिकारी कुमार निशांत के निर्देशन में गठित विभागीय टीम द्वारा क्षेत्र में गस्त के दौरान की गई। विभााग द्वारा आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ वनोपज अधिनियम के तहत कार्रवाई जारी है।

पीडीएस चांवल के अवैध परिवहन पर जिला प्रशासन की कार्यवाही

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कोरबा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित किये जाने वाले चांवल की अवैध परिवहन पर जिला प्रशासन ने कार्यवाही की है। राजस्व और खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने शासकीय चांवल के अवैध परिवहन करते पाए जाने पर 90 बोरी चांवल जप्त किया है। फोर्टीफाइड युक्त चांवल प्लास्टिक बोरी में 50 किलो भरती का पाया गया है। चांवल का कुल वजन 45 क्विंटल है। पीडीएस चांवल के अवैध खरीदी बिक्री करते पाए जाने पर चांवल मालिक पर आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं अन्य एक्ट के तहत कार्यवाही की जा रही है। एसडीएम कोरबा श्रीमती सीमा पात्रे ने बताया की रविवार को सुबह 10.00 बजे गौ माता चौक के पास आकस्मिक जांच के दौरान वाहन क्रमांक सी.जी. 12 बी.जी. 4173 की जांच तहसीलदार मुकेश देवांगन और खाद्य निरीक्षक उर्मिला गुप्ता की टीम द्वारा की गई।



वाहन में लोड चांवल के संबंध में वाहन चालक से पूछताछ करने पर उनके द्वारा चांवल परिवहन बाबत् कोई बिल बीजक अथवा अन्य दस्तावेज प्रस्तुत नही की गई, और न ही वाहन चालक के पास होना पाया गया । वाहन में लोड सभी चांवल प्लास्टिक के बोरी में भरा पाया गया उक्त बोरी में किसी भी चांवल विक्रेता का नाम अंकित नहीं होना पाया गया। चांवल का परिवहन संदेहास्पद पाये जाने पर उक्त वाहन को अग्रिम जांच के लिए कलेक्टर परिसर में लाकर खड़ी की गई । उक्त वाहन में कुल 90 बोरी चांवल भरती प्रति बोरी 50 किलो कुल वजन 45.00 क्विं. होना पाया गया। जांच के दौरान चांवल मालिक एवं वाहन मालिक किशन गोयल मौके पर उपस्थित हुए उनके द्वारा चांवल कय विक्रय का बिल प्रस्तुत किया गया। 

वाहन में लोड चांवल के परीक्षण हेतु नागरिक आपूर्ति निगम के गुणवत्ता निरीक्षक रविन्द्र कुमार रामटेके के द्वारा सभी बोरो से चांवल के नमूने लिये गये तीन नमूना 1-1 किलो चांवल का तैयार कर सेम्पल पर्ची हस्ताक्षरयुक्त तीनों थैलियों डालकर सील बंद किया गया। मौके पर चांवल मालिक किशन गोयल के द्वारा प्रस्तुत चांवल खरीदी बिल एवं बिकी बिल घटना उपरान्त प्रस्तुत की गई है। उक्त बिल वाहन के साथ चांवल परिवहन के दौरान वाहन नहीं पाया गया। परिवहन किये जा रहे चांवल में किसी भी चांवल विक्रेता की पहचान उल्लेखित नहीं है। चांवल विक्रेता फर्म किशन गोयल के द्वारा जारी बिल में मुबारक ट्रेड मार्क का चांवल बिकी करने का चिन्हांकित है,

जबकि वाहन में परिवहन किया जा रहा चांवल के प्लास्टिक बोरे में उक्त फर्म के नाम का कोई पहचान अंकित नहीं है। जिससे यह प्रमाणित होता है कि किशन गोयल के द्वारा चांवल की अवैध खरीदी एवं बिक्री का कार्य अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान से किया जाता है। चांवल मालिक किशन गोयल ने अपने बयान में स्वीकार किया है कि वह चांवल का व्यापारी है उनके द्वारा वाहन क्रमांक सी.जी. 12 बी. जी. 4173 में 90 बोरी चांवल स्वयं के वाहन में अपने गोदाम से लोड कराकर सरगबुंदिया भेजा जा रहा था। तथा वाहन के साथ चांवल परिवहन बाबत् कोई कागजात वाहन चालक को नहीं दी गई।

एसडीएम कोरबा ने बताया की जांच दल के प्रतिवेदन अनुसार उक्त वाहन में परिवहन किये जा रहे चांवल के सील नमूने को तहसील कार्यालय में तहसीलदार मुकेश देवांगन, नायब तहसीलदार लकेश्वर सिदार की उपस्थिति में तकनीकि सहायक रविन्द्र रामटेके के द्वारा परीक्षण किया गया। परीक्षण रिपोर्ट अनुसार अरवा चांवल में 0.5 प्रतिशत फोर्टीफाइड चांवल (एफ. आर. के.) मिक्स होना पाया गया। फोर्टीफाइड युक्त अरवा चांवल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित किये जाने वाला चांवल है। मौका जांच पंचनामा एवं वाहन में लोड चांवल के परीक्षण रिर्पोट के आधार पर यह प्रमाणित पाया गया कि वाहन में परिवहन किया जा रहा चांवल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित किया गया चांवल है।

किशन गोयल चांवल व्यापारी के द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित किये गये चांवल की खरीदी कर अवैध बिक्री करने का कृत्य किया है। किशन गोयल के द्वारा प्रस्तुत किये गये चांवल खरीदी एवं बिकी बिल में एफ. आर. के. चांवल का उल्लेख नहीं है जबकि परिवहन किया जा रहा चांवल में एफ. आर. के. मिला हुआ चांवल है। जो कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित किया जाने वाला चांवल है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत राशनकार्ड धारियों को प्रदाय चांवल अहस्तांतरणीय है। जिसका विक्रय अन्य व्यक्तियों के द्वारा नहीं किया जा सकता है।

फलस्वरूप वाहन चालक से गवाहों के समक्ष वाहन॑मय लोड चांवल को जप्त कर पुलिस थाना सिटी कोतवाली की अभिरक्षा में दी गई। चांवल व्यापारी किशन गोयल पिता केवलराम जी गोयल उम्र 40 वर्ष निवासी अग्रोहा मार्ग कोरबा एवं उनके चालक चेतन यादव के द्वारा किया गया उपरोक्त कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 सहपठित छ00सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण आदेश - 2016) के खण्ड 5 के उपखण्ड (29) का उल्लंघन है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। एसडीएम कोरबा ने बताया की सरकारी अवैध चांवल  के अवैध परिवहन करते पाए जाने पर चांवल मालिक के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

औषधियों के अवैध रूप से क्रय-विक्रय पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन की बड़ी कार्यवाही

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दुर्ग। जिले के मेडिकल स्टोर का 3 से 10 दिवस के लिए किया गया निलंबन और भारत मेडिकल कसारिडीह का लाइसेंस हुआ निरस्त। यह कार्यवाही मन प्रभावी औषधियों के अवैध रूप से क्रय-विक्रय पर लगाम लगाने के लिए कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा के निर्देश में संपन्न हुई है। इसके लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और खाद्य एवं औषधि विभाग के उप संचालक के मार्गदर्शन में संयुक्त टीम का गठन किया गया। विगत दिनों से किए जा रहे निरीक्षण में 8 फर्मों द्वारा मन प्रभावी औषधियों का अवैध रूप से क्रय-विक्रय किया जाना पाया गया। जिनमें अनियमितता की गंभीरता को देखते हुए उचित कार्यवाही की गई। 



इनके अलावा भी चार प्रमुख फर्मों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। आज भी खुर्सीपार क्षेत्र में कुल 14 मेडिकल स्टोर का निरीक्षण किया गया जिसमें 10 मेडिकल स्टोर बंद पाए गये व 04 मेडिकल स्टोर खुले पाए गये जिसमें सरदार मेडिकल व राम मेडिकल स्टोर द्वारा औषधियों के क्रय विक्रय दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण उन्हें कारण बताओ नोटिस की अनुशंसा की गई। कार्यवाही में क्षेत्र के पुलिस बल का भी सहयोग प्राप्त हुआ और प्रशासन ने इस प्रकार की लापरवाही के विरुद्ध आगे भी निरंतर कार्यवाही जारी रखे जाने की बात कही है।

बहन साथ रहती थी, उसकी जमीन पर खेती करते थे, रिकार्ड देखा तो किसी और के नाम जमीन थी

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दुर्ग। पोटिया के एक किसान ने आज जनदर्शन में अपनी समस्या रखी। इस किसान ने बताया कि उसकी बहन अपने पति से विवाह विच्छेद होने के पश्चात 1987 से उनके पास रह रही थीं और नकी कोई संतान नहीं थी इसलिए बोरी की उनकी जमीन की देखरेख उन्हीं के द्वारा की जाती थी। बहन ने अपनी भूमि का स्वामित्व मेरे नाम रखा था। बहन की मृत्यु के पश्चात कुछ दलालों ने भूमि को खरीदने की इच्छा जताई और तब जब रिकार्ड देखा गया तो भूमि किसी और के नाम पर दर्ज पाई गई। कलेक्टर ने बोरी तहसीलदार को पूरे प्रकरण की जांच करने के निर्देश दिये। 



इस दौरान अपर कलेक्टर श्रीमती पद्मिनी भोई, अरविंद एक्का, जिला पंचायत सीईओ अश्विनी देवांगन, नगर निगम आयुक्त रोहित व्यास एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे। अवैध आटाचक्की और मसाला पिसाई उद्योग से संबंधित शिकायत- पदुम नगर भिलाई तीन के रहवासियों ने बताया कि दीनदयाल उपाध्याय  आवासीय परिसर में एक परिवार द्वारा आटाचक्की और मसाला पिसाई उद्योग से संबंधित दुकान चलाई जा रही है जिससे काफी व्यवधान होता है। इसे बंद कराने या इससे संबंधित दस्तावेज दिखाने कई बार अनुरोध किया गया लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला।

कलेक्टर ने इस मामले पर नियमानुसार कार्रवाई करने निर्देश अधिकारियों को दिये। भेड़सर में जल कारीडोर बनाने की मांग- बेलौदी, मालूद और भेड़सर के किसान आज जल कारीडोर की मांग की। उन्होंने कहा कि यहां का नाला भेड़ेसर के पास शिवनाथ नदी में मिलता है। यहां काफी अतिक्रमण हो गया है जिससे नाले का बहाव बंद हो गया है। यहां पर शासन की नरवा, गरूवा, घुरूवा, बाड़ी योजना के अंतर्गत निर्माण कार्य की माँग ग्रामीणों ने की। कलेक्टर ने अधिकारियों को जलसंसाधन विभाग के अधिकारियों को इस संबंध में निरीक्षण करने के निर्देश दिये।

कोठार के पीछे कर लिया कब्जा, फसल को ले जाने में हो रही दिक्कत- ग्राम नंदकट्ठी के एक ग्रामीण ने अपनी शिकायत दर्ज की। उसने बताया कि उसके कोठार के सामने वाली जमीन पर कब्जा कर लिया गया है। यह कब्जा आगे तथा पीछे दोनों ओर किया गया है। इससे कोठार से फसल को लाने ले जाने में असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। कलेक्टर ने एसडीएम दुर्ग को मामले के निराकरण के निर्देश दिये।

देवादा के मोहल्लावासी पहुंचे, बारिश में काफी दिक्कत की शिकायत- देवादा, पाटन ब्लाक के वार्ड क्रमांक 5 और छह के निवासी भी जनदर्शन पहुंचे। उन्होंने बताया कि उनके वार्ड में लगभग 40 परिवार रहते हैं। सड़क की स्थिति बहुत खराब है। सीसीरोड बन जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। अभी छोटे बच्चों को भी स्कूल पहुंचने में बहुत दिक्कत होती है। कपड़े भी गंदे हो जाते हैं।

मदिरा के अवैध विक्रय पर हो सख्त कार्रवाई : आबकारी मंत्री लखमा ने समीक्षा बैठक में दिए निर्देश

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रायपुर। वाणिज्य कर (आबकरी) मंत्री कवासी लखमा ने आज नया रायपुर स्थित आबकारी भवन में आयोजित बैठक में विभागीय कामकाज की समीक्षा की। आबकारी मंत्री ने विभागीय अधिकारियों से कहा कि मदिरा का विक्रय निर्धारित मूल्य पर हो, यह सुनिश्चित करें। निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। लखमा ने कहा कि मदिरा के अवैध भंडारण, परिवहन और विक्रय पर भी कड़ी नजर रखी जाए। निर्देशों के उल्लंघन पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करें।



 आबकारी विभाग के सचिव सह आयुक्त निरंजन दास ने बैठक में उपस्थित अधिकारियों से कहा कि आबकारी नीति का कड़ाई से पालन करवाया जाए। अवैध भंडारण, परिवहन और विक्रय को रोकने के लिए सतत भ्रमण और निरीक्षण करते रहें। सभी लाइसेंसी दुकानों में मदिरा की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। अन्य राज्यों से होने वाले मदिरा के अवैध परिवहन को रोकने के लिए आबकारी जांच चौकियों पर कड़ी निगरानी करने के निर्देश जिला आबकारी अधिकारियों को दिए। 

उन्होंने अन्य राज्यों से अवैध शराब लाकर बिक्री करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही एवं जिला बदर की सख्त कार्यवाही करने के भी निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त टोल फ्री नंबर से प्राप्त शिकायतों के निराकरण के भी निर्देश दिए गए। बैठक में सचिव सह प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड  ए. पी. त्रिपाठी, अपर आयुक्त राकेश कुमार मंडावी,  आर एस ठाकुर,  संभाग व जिले के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

रेत के अवैध परिवहन पर खनिज विभाग की कार्रवाई अनवरत जारी

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सूरजपुर। खनिज विभाग की रेत के अवैध परिवहन पर कार्रवाई अनवरत जारी है जिला प्रशासन रेत के अवैध उत्खनन व परिवहन को लेकर कार्रवाई के सख्त निर्देश दिए हैं। कलेक्टर के निर्देश पर खनिज विभाग की टीम सुबह ही नहीं रात में भी सड़कों पर गश्त कर रेत के अवैध परिवहन को रोकने सख़्ती दिखा रही है इसी तारतम्य में प्रतापपुर मार्ग पर देर शाम रेत का अवैध परिवहन कर रहे दो वाहनों को पकड़ा है और इनके ऊपर जुर्माने की कार्रवाई की गई है। विभाग ने दोनों वाहनों पर सवा लाख रुपए का जुर्माना निर्धारित किया है।



खनिज विभाग से मिली जानकारी के अनुसार प्रतापपुर मार्ग पर रेत के अवैध परिवहन को लेकर शिकायतें मिली थी जिस पर विभाग की टीम ने इस मार्ग पर गश्त में तेजीपन दिखाना प्रारंभ किया तो दो ऐसे ट्रक पकड़ में आए जो रेत का अवैध परिवहन कर रहे थे विभाग ने दोनों वाहनों को पुलिस की मदद से पकड़ कर वाहन मालिकों पर करीब एक लाख पंद्रह हजार का जुर्माना तय किया और वाहनों को चंदोरा पुलिस के हवाले कर दिया है। खनिज अधिकारी संदीप नायक ने बताया कि विभाग रेत अवैध उत्खनन व परिवहन को लेकर बेहद गंभीर है जिला प्रशासन व पुलिस की मदद से लगातार कार्रवाई की जा रही है। बारिश के इस मौसम में रेत के उत्खनन पर पूर्णता प्रतिबंध लगा हुआ है ऐसे में सिर्फ भंडारण केंद्र से ही रेत का परिवहन किया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि नियम विरुद्ध रेत या अन्य खनिज संपदा की उत्खनन व परिवहन पर विभाग कार्रवाई के लिए तैयार रहता है। क्षेत्र में विभाग लगातार गस्त भी कर रही हैं और वाहनों की जांच पड़ताल की जा रही है इसी तारतम्य में बुधवार को प्रतापपुर मार्ग पर दो वाहन ऐसे पकड़ाए हैं। जो रेत का अवैध परिवहन कर रहे थे जिन पर जुर्माने की कार्रवाई की गई है। दोनों वाहनों पर1,14,095/- जुर्माना तय किया गया है, यह कार्रवाई देर शाम की गई है। ज्ञात हो कि हाल ही में खनिज विभाग ने इससे पूर्व भी इसी मार्ग पर आधी रात को रेत के अवैध परिवहन करते दो वाहनों पर कार्रवाई की थी।

रेत का अवैध उत्खनन व परिवहन, 40 वाहनों से साढ़े 9 लाख का जुर्माना वसूल

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सूरजपुर। कलेक्टर सुश्री इफ्फत आरा के निर्देशन में रेत के अवैध उत्खनन व परिवहन को लेकर खनिज विभाग की सख्ती लगातार जारी है।पिछले दो महीनों में ऐसे 40 वाहनो को जप्त करते हुए वाहन मालिकों से करीब साढ़े नौ लाख रुपए का जुर्माना वसूल किया गया है।बारिश के इस मौसम में नदी,नालों से रेत का उत्खनन प्रतिबंध है विभाग से अनुमति प्राप्त भंडारण केंद्रों से ही रेत की आपूर्ति की जा सकती है,ऐसे में अवैध रूप से उत्खनन व परिवहन करते पाए जाने वाले वाहनों पर कार्यवाही की गई है।



खनिज विभाग से मिली जानकारी के अनुसार पिछले जून माह से विभाग की टीम लगातार क्षेत्रों में भ्रमण कर रेत के अवैध उत्खनन व परिवहन पर कार्रवाई कर रही है अब तक की कार्रवाई में 40 ऐसे वाहन पकड़ में आए जो नियमों का उल्लंघन करते पाए गए हैं जिन पर विभाग ने अलग-अलग कार्रवाई कर करीब साढ़े नौ लाख की जुर्माना वसूल किया है इस कार्रवाई में अवैध भंडारण,क्षमता से अधिक रेत परिवहन किए जाने की भी कार्यवाही शामिल है।

खनिज अधिकारी संदीप नायक के अनुसार बारिश के मौसम में नियमानुसार नदी नालों से रेत की निकासी प्रतिबंधित है बावजूद कई जगह से शिकायतें मिलने पर विभाग ने तत्परता दिखाते हुए कार्रवाई की है।विभाग की टीम राजस्व व पुलिस विभाग के सहयोग से लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर अवैध परिवहन करने वाले वाहनों की जांच पड़ताल कर रही है। 

नियम विरुद्ध रेत परिवहन किए जाने वाले वाहन मालिकों पर प्रकरण दर्ज कर जुर्माने की कार्रवाई की जा रही हैं।जून माह से 8 अगस्त तक 40 वाहनों पर जुर्माने की कार्रवाई करते हुए अर्थदण्ड राशि रुपये 9 लाख 49 हजार नौ सौ पनचानवें रुपए जमा करवाया गया है। नायक के अनुसार विभाग की यह कार्रवाई निरंतर जारी है जहां से भी शिकायतें मिल रही है विभाग फौरन कार्रवाई कर रही है और क्षेत्र में विभागीय टीम सघन भ्रमण कर अवैध उत्खनन व परिवहन पर नजरें रखी हुई।

आधी रात को विभाग की कार्रवाईदो वाहन मालिको पर 78 हजार का जुर्माना

पिछले दिनों शिकायतें मिल रही थी कि भैयाथान से प्रतापपुर मार्ग पर कुछ वाहने रात के अंधेरों में रेत का अवैध परिवहन कर रहे हैं जिसको विभाग ने संज्ञान में लेते हुए स्वयं खनिज अधिकारी व राजस्व विभाग की टीम ने इस मार्ग पर जांच पड़ताल का दायरा बढ़ाया तो रविवार को दो ऐसे वाहन पकड़ में आए जो नियम विरुद्ध रेत का परिवहन कर रहे थे जिन पर कार्रवाई करते हुए दोनों वाहनों को जप्त कर पुलिस चौकी चेंद्रा के सुपुर्द किया गया और दोनों वाहन मालिको पर करीब 78000 रू. की अर्थदंड आरोपित किया गया है। खनिज विभाग की इस कार्रवाई से अवैध उत्खनन व परिवहन में लिप्त लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। विभाग ने यह कार्रवाई आधी रात को की है।

महासमुंद लग्जरी कार मे चांदी के अवैध तस्करी करते दो व्यक्ति गिरफ्तार

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महासमुंद। चांदी के अवैध तस्करी के मामले में बडी कार्यवाही की है। जिले के सिंघोडा थाना क्षेत्र के अंतर्गत अन्तर्राजीय चेक पोस्ट रेहटीखोल (छत्तीसगढ़ ओड़िसा सीमा) के पास पुलिस द्वारा संदिग्ध वाहनो की चेकिंग की जा रही थी तभी बरगढ़ ओडिसा की तरफ से एक सफेद रंग की रेनॉल्ट डस्टर कार क्रमांक CG 04 CL 6777 तेज रफ्तार से छत्तीसगढ़ की ओर आ रही थी। उक्त वाहन को चेक पोस्ट के पास रोका गया। कार में दो व्यक्ति बैठे मिले।



जिनसे पूछताछ करने पर ड्राईवर के बगल सीट पर बैठे व्यक्ति ने अपना नाम (01) राम रूचि पटेल पिता जगन्नाथ पटेल उम्र 36 वर्ष निवासी बोरिया खुर्द संतोषी मंदिर के पास रायपुर एवं वाहन चालक ने अपना नाम (02) शिव कुमार गंधर्व पिता फग्गू राम गंधर्व उम्र 24 वर्ष निवासी पचपेडी नाका रायपुर रहने वाले है। जिनसे पूछताछ करने पर सही तरीके से जवाब नही देने व जवाब गोलमोल व संतोषप्रद नही पाये जाने पर वाहन की तलाशी ली गई तो पीछे डिक्की में अलग-अलग बैंग रखा हुआ मिला।

जिनसे पूछताछ करने पर ड्राईवर के बगल सीट पर बैठे व्यक्ति ने अपना नाम (01) राम रूचि पटेल पिता जगन्नाथ पटेल उम्र 36 वर्ष निवासी बोरिया खुर्द संतोषी मंदिर के पास रायपुर एवं वाहन चालक ने अपना नाम (02) शिव कुमार गंधर्व पिता फग्गू राम गंधर्व उम्र 24 वर्ष निवासी पचपेडी नाका रायपुर रहने वाले है। जिनसे पूछताछ करने पर सही तरीके से जवाब नही देने व जवाब गोलमोल व संतोषप्रद नही पाये जाने पर वाहन की तलाशी ली गई तो पीछे डिक्की में अलग-अलग बैंग रखा हुआ मिला।

इससे पुलिस टीम को संदेह हुआ और कार डिक्की को खुलवाकर चेक किया गया तो कार की डिक्की में अलग अलग 20 बैंग एवं 01 नग अटैची मिला जिसे खोल चेक करने पर भारी मात्रा में चांदी की ज्वेलरी एवं नगदी रकम मिला। जिसे निकालकर चेक करने पर भारी मात्रा में चांदी के विभिन्न आभूषण (पायल, ब्रेसलेट, कडा, चुडा व अन्य आभूषण) एवं  नगदी रकम रखे मिला। उक्त मशरूका के संबंध में पूछताछ करने पर वाहन में सवार दोनो व्यक्तियों नें बताया कि अनिल ललित ज्वेलर्स, सदर बाजार रायपुर में काम करते है 

पुलिस की टीम द्वारा दोनो व्यक्तियों से नगदी रकम व चांदी की ज्वेलरी के संबंध में दस्तावेज दिखाने को कहा गया तो वह कोई भी वैधानिक दस्तावेज पेश नही कर पाया। सम्पूर्ण कार्यवाही पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल (IPS) के मार्गदर्शन में अति0 पुलिस अधीक्षक आकाश राव के निर्देशन में अनु0अधिकारी (पु) सरायपाली विकास पाटले, थाना प्रभारी सिघोंडा, निरीक्षक केशव कोसले, सायबर सेल प्रभारी संजय सिंह राजपूत, सउनि ललित चंद्रा आर0 हेमन्त नायक, डिग्री लाल नंद, चन्द्रमणी यादव, संदीप भोई विरेन्द्र साहू, त्रीनाथ भोई, छत्रपाल सिन्हा, अनिल नायक एवं विरेन्द्र बाग, नवीन भोई, व टीम द्वारा की गई।

आरोपी:-

राम रूचि पटेल पिता जगन्नाथ पटेल उम्र 36 वर्ष निवासी बोरिया खुर्द संतोषी मंदिर के पास रायपुर।

शिव कुमार गंधर्व पिता फग्गू राम गंधर्व उम्र 24 वर्ष निवासी पचपेडी नाका रायपुर

जप्त सामग्री:-

चांदी के विभिन्न आभूषण (पायल, ब्रेसलेट आदि) वजनी करीबन 251.900 किलो ग्राम             कीमती करीबन 1,51,14,000/- रूपये।

नगदी रकम 72,500 रूपये

वाहन रेनॉल्ट डस्टर कार क्र0 CG 04 CL 6777  कीमती करीबन 5,00,000 रूपये।

02 नग मोबाईल।

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सेरीखेड़ी के दो खसरों की भूमि की नही होगी खरीदी-बिक्री, अवैध प्लाटिंग का मामला

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रायपुर।  नवा रायपुर अटल नगर क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग और अवैध निर्माण की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर भुरे ने सेरीखेड़ी के दो खसरों 235 और 238 में दर्ज जमीन की रजिस्ट्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। कलेक्टर ने नवा रायपुर अटल नगर क्षेत्र में हो रही जमीनों की रजिस्ट्री में उप पंजीयक को गंभीरता से सावधानी बरतने के निर्देश दिए है। राज्य शासन ने नया रायपुर विकास योजना में लेयर-2 के तहत छोटे-छोटे भूखण्डों में भूमि का उपविभाजन किया जाकर कॉलोनी का निर्माण अथवा बहुमंजिलीय फ्लैट का निर्माण प्रतिबंधित किया है।



कलेक्टर डॉ भुरे ने रजिस्ट्री पर लगाई रोक

राज्य शासन के निर्देश के बाद भी नवा रायपुर अटल नगर क्षेत्र के सेरीखेड़ी में विकास योजना के प्रावधानों के विपरीत अवैध प्लाटिंग और अवैध निर्माण की शिकायत एन.आर.डी. के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने भी की थी। कलेक्टर डॉ भुरे को सेरीखेड़ी में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज खसरा नंबर 235 और 238 के भूखण्डों के छोटे-छोटे प्लाटों में विभाजित कर अवैध प्लाटिंग की भी शिकायत मिली थी। कलेक्टर ने इस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए सेरीखेड़ी के खसरा नंबर 235 और 238 की भूमि की खरीदी-बिक्री रजिस्ट्री पर रोक लगा दी है।

कलेक्टर के निर्देश पर नवा रायपुर, अटल नगर के उप पंजीयक ने इन दोनों खसरों को -पंजीयन सॉफ्टवेयर में प्रतिबंधित खसरों की श्रेणी में दर्ज कर दिया है। अब इन दोनों खसरों की भूमि की खरीदी-बिक्री रजिस्ट्री नही हो पाएगी। कलेक्टर डॉ भुरे ने नवा रायपुर अटल नगर क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग और अवैध निर्माण की जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश भी संबंधित राजस्व अधिकारियों को दिए है।

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