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महाराष्ट्र के ग्रामीण स्थानीय निकायों को XV वित्त आयोग के तहत ₹717.17 करोड़ की पहली किस्त जारी

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केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए XV वित्त आयोग के तहत ₹717.17 करोड़ की राशि जारी की है। यह राशि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पहली किस्त के रूप में अनटाइड ग्रांट के रूप में जारी की गई है। यह धनराशि राज्य के विधिवत निर्वाचित और पात्र ग्रामीण स्थानीय निकायों को जारी की गई है, जिसमें 2 जिला परिषदें, 15 पंचायत समितियाँ और 26,544 ग्राम पंचायतें शामिल हैं।

भारत सरकार, पंचायती राज मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय (पेयजल एवं स्वच्छता विभाग) के माध्यम से ग्रामीण स्थानीय निकायों (RLBs)/ पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) के लिए XV वित्त आयोग अनुदान की अनुशंसा करती है, जिसे बाद में वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। आवंटित अनुदान वित्त वर्ष में दो किस्तों में अनुशंसित और जारी किया जाता है।

अनटाइड ग्रांट्स का उपयोग RLBs/ PRIs द्वारा संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में वर्णित 29 विषयों के अंतर्गत स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु किया जाएगा, सिवाय वेतन और अन्य स्थापना व्यय के।

टाइड ग्रांट्स का उपयोग निम्नलिखित बुनियादी सेवाओं के लिए किया जा सकता है:

(a) स्वच्छता और ODF (खुले में शौच मुक्त) स्थिति के रखरखाव के लिए, जिसमें घरेलू कचरे का प्रबंधन, मानव अपशिष्ट और फीकल स्लज प्रबंधन शामिल है, तथा
(b) पेयजल की आपूर्ति, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण।


असम की ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए केंद्र ने जारी किए पंचदश वित्त आयोग के अनुदान

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केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान पंचदश वित्त आयोग (XV FC) के तहत असम की ग्रामीण स्थानीय निकायों (Rural Local Bodies) के लिए अनुदान जारी कर दिए हैं। इसमें वित्त वर्ष 2024–25 की दूसरी किस्त का अनटाइड ग्रांट शामिल है, जिसकी कुल राशि ₹219.24 करोड़ है। यह राशि राज्य के सभी पात्र 27 जिला पंचायतों (DPs), 182 ब्लॉक पंचायतों (BPs) और 2192 ग्राम पंचायतों (GPs) के लिए है।

इसके अतिरिक्त, वित्त वर्ष 2024–25 की पहली किस्त के अनटाइड ग्रांट के रोके गए हिस्से में से ₹4.698 करोड़ भी जारी किए गए हैं, जो 26 अतिरिक्त पात्र ब्लॉक पंचायतों के लिए हैं।

भारत सरकार, पंचायती राज मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय (पेयजल एवं स्वच्छता विभाग) के माध्यम से राज्यों को XV-FC अनुदानों की सिफारिश करती है, जिन्हें वित्त मंत्रालय द्वारा दो किस्तों में जारी किया जाता है।

अनुदानों का उपयोग

  • अनटाइड ग्रांट्स: पंचायतों द्वारा स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार उपयोग किए जाएंगे।
    इनका उपयोग संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में दिए गए 29 विषयों पर किया जा सकता है,
    सिवाय वेतन और संस्थागत खर्चों के।

  • टाइड ग्रांट्स: इनका उपयोग निम्न सेवाओं के लिए किया जाएगा—
    (a) स्वच्छता सेवाएँ और ODF स्थिति का रखरखाव, जिसमें घरेलू कचरा प्रबंधन, मानव मल तथा फीकल स्लज मैनेजमेंट शामिल हैं।
    (b) पेयजल आपूर्ति, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण।

यह वित्तीय सहायता असम में ग्रामीण शासन को सशक्त बनाने, बुनियादी सेवाओं में सुधार लाने और स्थानीय विकास को मजबूती प्रदान करने में सहायक होगी।

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