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चलती कार के सनरूफ से स्टंटबाजी पर हाईकोर्ट सख्त: SSP को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश

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 बिलासपुर। चलती कारों के सनरूफ से बाहर निकलकर स्टंट करने और सोशल मीडिया के लिए रील बनाने की बढ़ती खतरनाक प्रवृत्ति पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। नेशनल हाईवे पर युवतियों द्वारा चलती गाड़ी के सनरूफ से निकलकर स्टंट करने का वीडियो वायरल होने के बाद, अदालत ने मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने बिलासपुर एसएसपी रजनेश सिंह को व्यक्तिगत शपथपत्र (हलफनामा) पेश करने का आदेश दिया है।


कोनी-सेंदरी रोड का वीडियो बना आधार

यह पूरा मामला कोनी-सेंदरी मार्ग से जुड़ा है, जहां चलती कार का सनरूफ खोलकर युवक-युवतियों द्वारा स्टंट करने और रील बनाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वीडियो में यातायात नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाते हुए चलती कार से मोबाइल के जरिए शूटिंग की जा रही थी। मामले को बेहद गंभीर मानते हुए हाईकोर्ट ने पुलिस प्रशासन को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया।

कोर्ट ने पुलिस से पूछे तीखे सवाल

  • हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने स्पष्ट शब्दों में पूछा है कि:
  • इस मामले में अब तक क्या-क्या दंडात्मक कार्रवाई की गई है?

भविष्य में इस प्रकार की जानलेवा घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस विभाग ने क्या ठोस और प्रभावी कदम उठाए हैं?

पुलिस की कार्रवाई और पहचान की कोशिश

सुनवाई के दौरान राज्य शासन की ओर से अदालत को अवगत कराया गया कि पुलिस लगातार मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicle Act) के तहत कार्रवाई कर रही है। कोर्ट को बताया गया कि 4 अगस्त को सामने आए इस घटनाक्रम के बाद एसएसपी के निर्देश पर संबंधित वाहन और उसमें सवार लोगों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। फिलहाल पुलिस वाहन चालक और स्टंट में शामिल युवतियों की पहचान में जुटी है।

केवल मौखिक आश्वासन नहीं, ठोस रोडमैप चाहिए

हाईकोर्ट केवल पुलिस के मौखिक दावों और सामान्य कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हुआ। अदालत ने बिलासपुर एसएसपी को सख्त निर्देश दिया कि वे व्यक्तिगत रूप से हलफनामा दाखिल कर यह बताएं कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या कार्ययोजना बनाई गई है।

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