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श्रम मंत्रालय के प्रयासों से धनबाद में तीन पुराने औद्योगिक विवादों का समाधान, श्रमिकों को ₹55 लाख से अधिक की राहत

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श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) [CLC(C)] के क्षेत्रीय तंत्र ने धनबाद में तीन लंबे समय से लंबित औद्योगिक विवादों का सफलतापूर्वक समाधान कर सेवानिवृत्त कर्मचारियों तथा मृत कर्मचारियों के आश्रितों को 55 लाख रुपये से अधिक की वित्तीय राहत दिलाई है।

क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केंद्रीय), धनबाद तथा सहायक श्रम आयुक्त (केंद्रीय)-I एवं II के प्रयासों से हुए इन समझौतों ने समय पर न्याय, सामाजिक सुरक्षा और सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंधों को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है।

BCCL के दिवंगत कर्मचारी के आश्रित को मिलेगा दीर्घकालिक वित्तीय सहयोग

सहायक श्रम आयुक्त (केंद्रीय)-I, धनबाद ने भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (BCCL) की बुर्रागढ़ कोलियरी के एक दिवंगत कर्मचारी के आश्रित को मुआवजा दिलाने से जुड़े विवाद का समाधान कराया।

प्रबंधन और श्रमिक संगठन कोयला इस्पात मजदूर पंचायत के बीच कई दौर की सुलह-वार्ता के बाद 1 जुलाई 2026 को समझौता ज्ञापन (MoS) पर हस्ताक्षर किए गए। इसके तहत आश्रित को 60 वर्ष की आयु तक मासिक वित्तीय सहायता मिलेगी। इस समझौते का अनुमानित वित्तीय प्रभाव लगभग 30 लाख रुपये है।

FCIL के दो सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मिला लंबित ब्याज भुगतान

सहायक श्रम आयुक्त (केंद्रीय)-II, धनबाद ने फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (FCIL) के दो सेवानिवृत्त कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभों पर देय ब्याज के लंबे समय से लंबित विवाद का भी समाधान कराया।

7 जुलाई 2026 को हुए समझौते के अनुसार FCIL प्रबंधन सेवानिवृत्ति की तिथि से लेकर अनुग्रह राशि (Ex-gratia) और अवकाश नकदीकरण (Leave Encashment) के वास्तविक भुगतान तक 6 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज का भुगतान करेगा। इस समझौते का अनुमानित वित्तीय प्रभाव करीब 14 लाख रुपये है।

सुलह प्रक्रिया के दौरान नियोक्ताओं की यह वैधानिक जिम्मेदारी भी रेखांकित की गई कि सेवानिवृत्ति लाभों का समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाए। FCIL प्रबंधन ने भविष्य में ऐसी देरी रोकने के लिए आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाने का आश्वासन दिया।

ECL के दिवंगत कर्मचारी के आश्रित को भी मिली राहत

क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केंद्रीय), धनबाद ने ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ECL) के एक दिवंगत कर्मचारी के आश्रित को वित्तीय सहायता दिलाने से जुड़े विवाद का भी सफल समाधान कराया।

प्रबंधन और श्रमिक संगठन के बीच सुलह-वार्ता के बाद 3 जुलाई 2026 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। इस समझौते का अनुमानित वित्तीय प्रभाव लगभग 11 लाख रुपये है। इसके तहत आश्रित को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे उसे समय पर आर्थिक सहयोग और सामाजिक सुरक्षा मिल सकेगी।

सुलह प्रक्रिया के दौरान ECL प्रबंधन को कर्मचारियों के कल्याण, सामाजिक सुरक्षा और दिवंगत कर्मचारियों के परिवारों के प्रति अपनी वैधानिक जिम्मेदारियों का पालन करने के महत्व से भी अवगत कराया गया।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने कहा कि मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) का क्षेत्रीय तंत्र नियोक्ताओं, श्रमिक संगठनों और कर्मचारियों के साथ निरंतर संवाद के माध्यम से श्रम कानूनों के पालन, सामाजिक सुरक्षा एवं सेवानिवृत्ति लाभों के समयबद्ध वितरण तथा उद्योगों में विश्वास और सहयोग का वातावरण मजबूत करने के लिए लगातार कार्य कर रहा है। मंत्रालय का उद्देश्य श्रमिकों और उनके परिवारों को समय पर न्याय, वित्तीय सुरक्षा और उनके वैधानिक अधिकार सुनिश्चित करना है।

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